हमलावरों ने उन पर रात में 6 से 10 गायों को ले जाने का आरोप लगाकर बर्बर तरीके से पीटा। यह हमला एक मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया गया और सोशल मीडिया पर साझा किया गया। बाद में दोनों को पुलिस की मदद से भोपाल के हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। जुनैद को वेंटिलेटर पर रखा गया।

मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में कथित गोरक्षकों के एक समूह द्वारा बेरहमी से पीटे जाने के बाद एक मुस्लिम युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। यह जानकारी सांची पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (FIR) में दी गई है।
यह घटना 5 जून की शाम विदिशा-कोहदी रोड के पास स्थित मेहंगावा गांव के एक स्कूल के नज़दीक हुई। पीड़ितों की पहचान जुनैद खान और उसके साथी अरमान के रूप में हुई है, जो कथित रूप से मवेशियों को ले जा रहे थे। तभी 10 से 15 लोगों के समूह ने उन्हें रोका और हमला कर दिया।
हमलावरों ने उन पर रात में 6 से 10 गायों को ले जाने का आरोप लगाकर बर्बर तरीके से पीटा। यह हमला एक मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया गया और सोशल मीडिया पर साझा किया गया। बाद में दोनों को पुलिस की मदद से भोपाल के हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। जुनैद को वेंटिलेटर पर रखा गया।
करीब दो हफ्तों तक ज़िंदगी और मौत से जूझने के बाद जुनैद की 17 जून की सुबह मौत हो गई। अरमान की हालत अब भी नाज़ुक बनी हुई है।
घटना के बाद सामने आए एक वीडियो में ध्रुव चतुर्वेदी नामक व्यक्ति, जो खुद को एक गोरक्षा समूह का सदस्य बता रहा है, ने कहा, “हमें जानकारी मिली कि मेहंगांव मंदिर के पास गायें बंधी हैं। जब हमने गाड़ी का पीछा किया तो हम पर पथराव किया गया। हमने अपनी जान जोखिम में डालकर गायों को बचाया।”
एक अन्य वीडियो में चतुर्वेदी और पुलिस अधिकारी आनंदीलाल सूर्यवंशी के बीच बहस देखी जा सकती है, जिसमें अधिकारी ने उसे कानून हाथ में लेने पर फटकार लगाई। अधिकारी ने कहा, “तुमने जो अपने ड्राइवर को मारा — वह गलत था।”
FIR में यह भी उल्लेख है कि हमलावरों ने पीड़ितों के फोन छीन लिए और पिटाई का वीडियो भी बनाया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल ले गई।
एनडीटीवी से बात करते हुए जुनैद के पिता ने कहा, “मेरा बेटा बेगुनाह था। वह मजदूरी करता था। अगर वह गायें ले भी जा रहा था, तो इसकी जांच क्यों नहीं की गई? भीड़ को किसने मारने का अधिकार दिया? हम किस तरह का देश बनते जा रहे हैं?”
परिवार के अनुसार, जुनैद पशु व्यापारी था और अरमान 4-5 जून को उसकी मदद करने गया था।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें 302 (हत्या), 296 (दंगा), 126(2), 115(2), 109(3)(5), और 400 (संगठित अपराध) शामिल हैं। हालांकि, BNS की धारा 103(2), जो पांच या अधिक लोगों द्वारा की गई हत्या के लिए सज़ा का प्रावधान करती है, को FIR में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वीडियो और चश्मदीद गवाहों से मॉब लिंचिंग के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।
पुलिस ने अब तक तीन से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 10 से अधिक अब भी फरार हैं।
यह कोई पहली घटना नहीं है...
बता दें कि कथित गोरक्षकों द्वारा पशु व्यापारियों पर हमले की यह कोई पहली घटना नहीं है। इसी महीने हैदराबाद के डुंडीगल में उस समय तनावपूर्ण माहौल बन गया जब गोरक्षकों ने मवेशी व्यापारियों पर जानलेवा हमला किया।
सियासत डेली की रिपोर्ट के अनुसार, व्यापारी बैलों को एक वाहन में शहर ले जा रहे थे, तभी गांधी मैसम्मा के पास गोरक्षकों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने वाहन चालक और व्यापारियों को ज़बरन बाहर निकाला और बुरी तरह पीटा। हमले के बाद गोरक्षकों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी और पुलिस की मौजूदगी में भी दोनों व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। बाद में दोनों को थाने ले जाया गया।
वहीं, द वायर की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के अतरौली कस्बे में बीते 24 मई को चार मुस्लिम युवकों को रास्ते में रोककर हिंदुत्व समर्थकों की भीड़ ने बेरहमी से पीटा। पीड़ितों की पहचान अर्बाज़, अकील, क़दीम और मुन्ना ख़ान के रूप में हुई, जो सभी अतरौली के निवासी हैं।
हमले के वीडियो कई बार सोशल मीडिया पर साझा किए जा चुके हैं। आरोप है कि भीड़ ने चारों को कपड़े उतरवाकर नुकीले हथियारों, ईंटों, डंडों और लोहे की छड़ों से हमला किया।
स्थानीय पुलिस ने चारों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। इनमें से तीन की हालत नाज़ुक थी। अकील के पिता सलीम ख़ान ने कहा, “मैं उनके ज़ख्मों का बयान नहीं कर सकता। आप वीडियो देख सकते हैं। मेरा बेटा ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है।”

मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में कथित गोरक्षकों के एक समूह द्वारा बेरहमी से पीटे जाने के बाद एक मुस्लिम युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। यह जानकारी सांची पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (FIR) में दी गई है।
यह घटना 5 जून की शाम विदिशा-कोहदी रोड के पास स्थित मेहंगावा गांव के एक स्कूल के नज़दीक हुई। पीड़ितों की पहचान जुनैद खान और उसके साथी अरमान के रूप में हुई है, जो कथित रूप से मवेशियों को ले जा रहे थे। तभी 10 से 15 लोगों के समूह ने उन्हें रोका और हमला कर दिया।
हमलावरों ने उन पर रात में 6 से 10 गायों को ले जाने का आरोप लगाकर बर्बर तरीके से पीटा। यह हमला एक मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया गया और सोशल मीडिया पर साझा किया गया। बाद में दोनों को पुलिस की मदद से भोपाल के हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। जुनैद को वेंटिलेटर पर रखा गया।
करीब दो हफ्तों तक ज़िंदगी और मौत से जूझने के बाद जुनैद की 17 जून की सुबह मौत हो गई। अरमान की हालत अब भी नाज़ुक बनी हुई है।
घटना के बाद सामने आए एक वीडियो में ध्रुव चतुर्वेदी नामक व्यक्ति, जो खुद को एक गोरक्षा समूह का सदस्य बता रहा है, ने कहा, “हमें जानकारी मिली कि मेहंगांव मंदिर के पास गायें बंधी हैं। जब हमने गाड़ी का पीछा किया तो हम पर पथराव किया गया। हमने अपनी जान जोखिम में डालकर गायों को बचाया।”
एक अन्य वीडियो में चतुर्वेदी और पुलिस अधिकारी आनंदीलाल सूर्यवंशी के बीच बहस देखी जा सकती है, जिसमें अधिकारी ने उसे कानून हाथ में लेने पर फटकार लगाई। अधिकारी ने कहा, “तुमने जो अपने ड्राइवर को मारा — वह गलत था।”
FIR में यह भी उल्लेख है कि हमलावरों ने पीड़ितों के फोन छीन लिए और पिटाई का वीडियो भी बनाया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल ले गई।
एनडीटीवी से बात करते हुए जुनैद के पिता ने कहा, “मेरा बेटा बेगुनाह था। वह मजदूरी करता था। अगर वह गायें ले भी जा रहा था, तो इसकी जांच क्यों नहीं की गई? भीड़ को किसने मारने का अधिकार दिया? हम किस तरह का देश बनते जा रहे हैं?”
परिवार के अनुसार, जुनैद पशु व्यापारी था और अरमान 4-5 जून को उसकी मदद करने गया था।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें 302 (हत्या), 296 (दंगा), 126(2), 115(2), 109(3)(5), और 400 (संगठित अपराध) शामिल हैं। हालांकि, BNS की धारा 103(2), जो पांच या अधिक लोगों द्वारा की गई हत्या के लिए सज़ा का प्रावधान करती है, को FIR में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वीडियो और चश्मदीद गवाहों से मॉब लिंचिंग के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।
पुलिस ने अब तक तीन से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 10 से अधिक अब भी फरार हैं।
यह कोई पहली घटना नहीं है...
बता दें कि कथित गोरक्षकों द्वारा पशु व्यापारियों पर हमले की यह कोई पहली घटना नहीं है। इसी महीने हैदराबाद के डुंडीगल में उस समय तनावपूर्ण माहौल बन गया जब गोरक्षकों ने मवेशी व्यापारियों पर जानलेवा हमला किया।
सियासत डेली की रिपोर्ट के अनुसार, व्यापारी बैलों को एक वाहन में शहर ले जा रहे थे, तभी गांधी मैसम्मा के पास गोरक्षकों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने वाहन चालक और व्यापारियों को ज़बरन बाहर निकाला और बुरी तरह पीटा। हमले के बाद गोरक्षकों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी और पुलिस की मौजूदगी में भी दोनों व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। बाद में दोनों को थाने ले जाया गया।
वहीं, द वायर की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के अतरौली कस्बे में बीते 24 मई को चार मुस्लिम युवकों को रास्ते में रोककर हिंदुत्व समर्थकों की भीड़ ने बेरहमी से पीटा। पीड़ितों की पहचान अर्बाज़, अकील, क़दीम और मुन्ना ख़ान के रूप में हुई, जो सभी अतरौली के निवासी हैं।
हमले के वीडियो कई बार सोशल मीडिया पर साझा किए जा चुके हैं। आरोप है कि भीड़ ने चारों को कपड़े उतरवाकर नुकीले हथियारों, ईंटों, डंडों और लोहे की छड़ों से हमला किया।
स्थानीय पुलिस ने चारों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। इनमें से तीन की हालत नाज़ुक थी। अकील के पिता सलीम ख़ान ने कहा, “मैं उनके ज़ख्मों का बयान नहीं कर सकता। आप वीडियो देख सकते हैं। मेरा बेटा ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है।”
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