राजस्थान में दो साल पहले गोरक्षकों द्वारा पीट-पीट कर मौत के घाट उतारे गए डेरी किसान पहलू खान के खिलाफ पुलिस ने गोतस्करी के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें उस पिक-अप ट्रक के मालिक का नाम भी है, जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल बहरोर के पास हुई घटना के दौरान मवेशी ले जाने के लिए हुआ था। बता दें कि एक अप्रैल, 2017 को अलवर में खान दो बेटे के साथ मवेशियों को गाड़ी से लेकर जा रहे थे, तभी गोरक्षकों की भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया था।
राजस्थान में दो साल पहले गोरक्षकों द्वारा पीट-पीट कर मौत के घाट उतारे गए डेरी किसान पहलू खान के खिलाफ पुलिस ने गोतस्करी के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें उस पिक-अप ट्रक के मालिक का नाम भी है, जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल बहरोर के पास हुई घटना के दौरान मवेशी ले जाने के लिए हुआ था। बता दें कि एक अप्रैल, 2017 को अलवर में खान दो बेटे के साथ मवेशियों को गाड़ी से लेकर जा रहे थे, तभी गोरक्षकों की भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया था।
राजस्थान में दो साल पहले गोरक्षकों द्वारा पीट-पीट कर मौत के घाट उतारे गए डेरी किसान पहलू खान के खिलाफ पुलिस ने गोतस्करी के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें उस पिक-अप ट्रक के मालिक का नाम भी है, जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल बहरोर के पास हुई घटना के दौरान मवेशी ले जाने के लिए हुआ था। बता दें कि एक अप्रैल, 2017 को अलवर में खान दो बेटे के साथ मवेशियों को गाड़ी से लेकर जा रहे थे, तभी गोरक्षकों की भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया था।
बहरोर पुलिस थाने में एफआईआर नंबर 253/17 के तहत दर्ज हुई ताजा चार्जशीट के मुताबिक, “मामले में पूरी जांच के बाद इरशाद, आरिफ और पहलू खान के खिलाफ आरबीए एक्ट की धारा 5, 8 और 9 के तहत आरोप तय होता है, जबकि खान मोहम्मद धारा 6 के अंतर्गत आरोपित किए जाते हैं।”
राजस्थान में दो साल पहले गोरक्षकों द्वारा पीट-पीट कर मौत के घाट उतारे गए डेरी किसान पहलू खान के खिलाफ पुलिस ने गोतस्करी के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें उस पिक-अप ट्रक के मालिक का नाम भी है, जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल बहरोर के पास हुई घटना के दौरान मवेशी ले जाने के लिए हुआ था। बता दें कि एक अप्रैल, 2017 को अलवर में खान दो बेटे के साथ मवेशियों को गाड़ी से लेकर जा रहे थे, तभी गोरक्षकों की भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया था।
राजस्थान में दो साल पहले गोरक्षकों द्वारा पीट-पीट कर मौत के घाट उतारे गए डेरी किसान पहलू खान के खिलाफ पुलिस ने गोतस्करी के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें उस पिक-अप ट्रक के मालिक का नाम भी है, जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल बहरोर के पास हुई घटना के दौरान मवेशी ले जाने के लिए हुआ था। बता दें कि एक अप्रैल, 2017 को अलवर में खान दो बेटे के साथ मवेशियों को गाड़ी से लेकर जा रहे थे, तभी गोरक्षकों की भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया था।
बहरोर पुलिस थाने में एफआईआर नंबर 253/17 के तहत दर्ज हुई ताजा चार्जशीट के मुताबिक, “मामले में पूरी जांच के बाद इरशाद, आरिफ और पहलू खान के खिलाफ आरबीए एक्ट की धारा 5, 8 और 9 के तहत आरोप तय होता है, जबकि खान मोहम्मद धारा 6 के अंतर्गत आरोपित किए जाते हैं।”