राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ ईडी का समन रद्द किया

Written by sabrang india | Published on: November 24, 2023
न्यायमूर्ति फरजंद अली ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता के चुनाव लड़ने के अधिकार में प्रचार करने का अधिकार भी शामिल है और अगर समन को सात दिनों के लिए टाल दिया जाता है तो प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।


 
बुधवार, 22 नवंबर को राजस्थान उच्च न्यायालय ने चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस उम्मीदवार मेवा राम जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी किए गए समन को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति फरजंद अली ने कहा कि याचिकाकर्ता के चुनाव लड़ने के अधिकार में प्रचार करने का अधिकार भी शामिल है और अगर समन को सात दिनों की अवधि के लिए टाल दिया जाता है तो ईडी की कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 
मेवा राम जैन आगामी राज्य विधान सभा चुनाव में उम्मीदवार हैं, जिसके लिए मतदान 25 नवंबर को होना है। ईडी ने उन्हें 20 नवंबर को समन जारी किया और उन्हें 22 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा। यह मतदान से तीन दिन किया गया।
 
जैन ने अपनी याचिका में अपने बचाव में कहा। तर्क दिया कि वह चुनाव प्रचार में काफी व्यस्त थे और केवल ईडी के बुलावे पर उपस्थित होने के लिए चुनाव प्रचार बीच में छोड़ना उनके लिए कठिन होगा।
 
जैन ने यह भी दलील दी कि नोटिस से यह पता नहीं चल रहा है कि उनकी उपस्थिति किस उद्देश्य से आवश्यक है। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया गया था या आरोपी के तौर पर।
 
समन के समय को अनुचित और संदिग्ध दोनों मानते हुए, न्यायमूर्ति अली ने कहा कि कम से कम, याचिकाकर्ता को अपने खिलाफ आरोप की प्रकृति को जानने का अधिकार है यदि वह आरोपी है।
 
इसके अलावा, न्यायमूर्ति अली ने कहा कि यदि जैन को अधिकारियों के समक्ष बयान देने के लिए बुलाया गया था, तो उन्हें यह जानने का अधिकार है कि किस उद्देश्य से और किस मामले में उनकी उपस्थिति की आवश्यकता होगी ताकि वह आवश्यक सामग्री एकत्र करने में सक्षम हो सकें। प्रतिवादी के सम्मन को पूरा करने के लिए ही बाड़मेर छोड़ना होगा।
 
इसके बाद न्यायमूर्ति अली ने ईडी को 3 दिसंबर के बाद किसी भी तारीख के लिए बेहतर विवरण के साथ एक नया नोटिस जारी करने की स्वतंत्रता देते हुए समन को रद्द कर दिया, क्योंकि उस समय तक चुनाव की गिनती पूरी हो चुकी होगी।

Related:

बाकी ख़बरें