हिंदू युवा वाहिनी पर हेट स्पीच मामले में FIR में पांच महीने की देरी, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया

Written by Sabrangindia Staff | Published on: January 16, 2023
शीर्ष अदालत ने तुषार गांधी द्वारा दायर एक अवमानना ​​याचिका में दिल्ली पुलिस से जांच का विवरण और देरी से प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उठाए गए कदमों का विवरण मांगा है।


 
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू युवा वाहिनी हेट स्पीच मामले की जांच में एफआईआर दर्ज करने में 5 महीने की देरी के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की है। इस मामले में शिकायत उमर खालिद के पिता डॉ एसक्यूआर इलियास द्वारा दायर की गई थी जिसमें उन्होंने सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चव्हाणके पर भारत को "हिंदू राष्ट्र" बनाने के लिए "मरने और मारने" की शपथ दिलाने का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने मई 2022 में प्राथमिकी दर्ज की थी जब यह घटना दिसंबर 2021 में हुई थी।
 
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने जांच अधिकारी को दो सप्ताह की अवधि के भीतर मामले में जांच में उठाए गए कदमों को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है। पीठ ने यह निर्देश तुषार गांधी द्वारा दायर एक अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली पुलिस ने तहसीन पूनावाला मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन किया है, जिसमें अदालत ने उन मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था, जहां भीड़ हिंसा का आह्वान किया गया था।  
 
"आपको प्राथमिकी दर्ज करने के लिए 5 महीने की आवश्यकता क्यों है?", CJI चंद्रचूड़ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से पूछा, जो दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एएसजी ने कहा कि पुलिस सत्यापन कर रही थी और देरी जानबूझकर नहीं की गई थी। यह जानने के लिए कि मई 2021 के बाद क्या कदम उठाए गए और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जांच किस स्तर तक पहुंची, इस संबंध में एएसजी निर्देश लेकर अदालत के समक्ष बयान दर्ज कराएंगे।
 
पटना उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश और पत्रकार क़ुर्बान अली द्वारा दायर एक अलग मामले में अपने अभद्र भाषा के लिए हिंदू युवा वाहिनी का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड धर्म संसद के अपराधियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। 
 
अप्रैल 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक हलफनामा दायर करने के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की थी, जिसमें निर्णायक रूप से कहा गया था कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम में कोई अभद्र भाषा नहीं दी गई थी। न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और अभय एस ओका ने पूछा, “हलफनामा एक पुलिस उपायुक्त द्वारा दायर किया गया है। हमें उम्मीद है कि वह बारीकियों को समझ गए होंगे। क्या उन्होंने केवल जांच रिपोर्ट को पुन: प्रस्तुत किया है या अपना दिमाग लगाया है? यह आपका भी स्टैंड है या सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी की जांच रिपोर्ट का पुनरुत्पादन?”
 
सुरेश चव्हाणके
 
चव्हाणके अपने सुदर्शन न्यूज नामक समाचार चैनल पर लगभग हर दूसरे दिन हेट स्पीच देने के लिए कुख्यात हैं। अपने समाचार चैनल के माध्यम से नफरत फैलाने के अलावा, वह अति दक्षिणपंथी हिंदुत्व कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं और कभी-कभी भड़काऊ भाषण देने के लिए उनका आयोजन भी करते हैं। दिसंबर 2021 के हिंदू युवा वाहिनी कार्यक्रम के बाद, उन्होंने मई 2022 में अंबाला, हरियाणा में एक अन्य कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने इस कार्यक्रम में कहा, “हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हैं… जरूरत पड़ी तो हम ‘बलिदान’ देंगे और जरूरत पड़ी तो ‘बलिदान’ भी लेंगे।
 
कम से कम तीन मामलों में अदालतों ने चव्हाणके के खिलाफ दायर मामलों में की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) की मांग की है, जो अपने टीवी चैनल और सार्वजनिक मंचों का उपयोग करके अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगलने के लिए कुख्यात है।
 
वह मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट की सुर्खियों में रहे हैं जब "यूपीएससी जिहाद" के विषय पर उनके अप्रिय और भड़काऊ शो के खिलाफ एक मामला दायर किया गया था, जहां उन्होंने विवादास्पद दावा किया था कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में प्रवेश के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों का पक्ष लिया गया था, हिंदू उम्मीदवारों के नुकसान के लिए। शीर्ष अदालत ने शो को आपत्तिजनक और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की क्षमता रखने वाला माना था।

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