MHA ने CAA नियम बनाने के लिए फिर मांगा समय

Written by Sabrangindia Staff | Published on: January 12, 2022
जब तक नियम अधिसूचित नहीं होंगे, सीएए लागू नहीं हो सकता


 
नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) जिसे दिसंबर 2019 में पारित किया गया था, अभी तक लागू नहीं किया गया है क्योंकि कानून के तहत तैयार किए जाने वाले नियमों को अभी तक केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है। मंत्रालय ने इसके लिए और समय मांगा है।
 
अधिनियम को जनवरी 2020 में राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। विवादास्पद कानून सीएए को लेकर जनता के बीच बहुत हंगामा हुआ था क्योंकि इसे 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम लोगों को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करने के लिए भेदभावपूर्ण माना गया था।  
 
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सीएए के पात्र लाभार्थियों को भारतीय नागरिकता कानून के तहत नियमों के अधिसूचित होने के बाद ही दी जाएगी।
 
संसदीय कार्य पर नियमावली के अनुसार, यदि मंत्रालय कानून पारित होने के बाद छह महीने की निर्धारित अवधि के भीतर नियम बनाने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें इस तरह के विस्तार के कारणों को बताते हुए अधीनस्थ विधान समिति से समय का विस्तार मांगना चाहिए। "जो एक बार में तीन महीने से अधिक नहीं हो सकता है। ऐसी एक समिति प्रत्येक सदन लोकसभा और राज्यसभा में है-  और एमएचए को एक ही समय में दोनों से विस्तार की मांग करनी है।
 
द हिंदू ने बताया कि राज्यसभा में एक अधिकारी ने पुष्टि की कि मंत्रालय ने एक अनुरोध किया था, लेकिन विस्तार देने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया था क्योंकि अधीनस्थ विधान समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा पंजाब चुनाव के कारण व्यस्त थे। लोकसभा की समिति ने नवंबर 2021 में विस्तार दिया था।
 
मांगा गया अंतिम विस्तार जुलाई 2021 में 6 महीने की अवधि के लिए दिया गया था और उससे पहले, समय विस्तार अप्रैल 2021 में दिया गया था। 

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