प्रेस कौंसिल की मौत हो गई

Written by Dilip Mandal | Published on: February 13, 2017
यूपी की जिन 73 सीटों पर आज वोट डाले गए, वहां तीन प्रमुख अखबार हैं। दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक हिंदुस्तान। IRS के आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि यहां अख़बारों के 90% से ज्यादा पाठक इन्हीं तीनों अख़बारों को पढ़ते हैं।

11 फ़रवरी, 2017 को जब इन इलाक़ों के लोग सुबह उठे और अखबार खोला तो उनमें से हर एक ने पहले पन्ने पर बिजनौर में सांप्रदायिक हिंसा की खबर पढ़ी होगी। तीनों अख़बारों ने इसे छापा है। मैं आपको मेरठ का अखबार दिखा रहा हूं। जागरण के iNext की फोटो देखें।

 

 



वैसे बिजनौर में अगर एक आदमी मारा गया, तो उसकी खबर जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां पहले पन्ने पर छापी ही जा सकती है। इसमें दिक़्क़त क्या है? मेरठ का अखबार मेरठ की हत्या की खबर अंदर छापे और बिजनौर की हत्या को पहले पन्ने पर, यह तो उनका संपादकीय अधिकार है। लेकिन इन तीनों अख़बारों की खबरों में एक बडी दिक़्क़त है। तीनों अख़बारों में मरने वाले और मारने वाले का नाम है।

प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया के दिशानिर्देशों के तहत सांप्रदायिक हिंसा के मामले में नाम छापने की मनाही है। प्रेस कौंसिल की वेबसाइट पर जाकर उसकी गाइडलाइंस का अनुच्छेद 20 पढिए। मरने वालों या घायलों का नाम लिखने से मना किया गया है।

“Giving community-wise figures of the victims of communal riot, or writing about the incident in a style which is likely to inflame passions, aggravate the tension, or accentuate the strained relations between the communities/religious groups concerned, or which has a potential to exacerbate the trouble, shall be avoided.”

लेकिन प्रेस कौंसिल होता कौन है अख़बारों को बताने वाला कि अखबार किस तरह खबर छापेंगे? तो अनपढ़ पत्रकारों और कुपढ़ संपादकों को ज्ञात हो कि प्रेस कौंसिल संसद से पारित अधिनियम से स्थापित संस्था है। Press Council of Act 1965 और 1978 पढिए। उसे अधिकार है कि वह अख़बारों के लिए दिशानिर्देश बनाए। संसद ने उसे अख़बारों के नियमन की ज़िम्मेदारी सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसके अध्यक्ष होते हैं।

अब वह दिशानिर्देश बनाकर सो चुका है, तो यह उसकी गलती है। हो सकता है कि सो रहा हो। मुझे लगता है कि प्रेस कौंसिल की मौत हो चुकी है। इसलिए एक मिनट का मौन रखें।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार एवं दलित चिंतक हैं)
 

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