सुप्रीम कोर्ट ने मनमाने ढंग से तोड़फोड़ रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए

Written by Tanya Arora | Published on: November 16, 2024
जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने तोड़-फोड़ करने की कार्रवाई में उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए, सरकारी अधिकारियों के लिए जवाबदेही अनिवार्य की और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की, जिसमें घर का अधिकार भी शामिल है।



13 नवंबर, 2024 को जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अवैध विध्वंस के मुद्दे को संबोधित करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसे “बुलडोजर न्याय” के रूप में लोकप्रिय बनाया गया। उक्त फैसले के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपराध के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक उपायों के रूप में अधिकारियों द्वारा किए गए विध्वंस के जटिल और महत्वपूर्ण मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श किया। यह निर्णय, जिसे व्यापक रूप से मौलिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण माना जाता है, आपराधिक अभियोजन के विकल्प के रूप में संपत्ति के विध्वंस के कार्यपालिका के इस्तेमाल की आलोचना करता है।

पीठ के समक्ष वर्तमान याचिका का विवरण:

यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिकाओं के एक समूह के तहत दिया गया है, जिसमें विभिन्न लोगों ने अपनी संपत्तियों के त्वरित विध्वंस के खिलाफ राहत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट इन लक्षित याचिकाओं के पीड़ितों द्वारा दायर दो जरूरी आवेदनों पर सुनवाई कर रहा था, साथ ही जमीयत और सीपीआई (एम) नेता वृंदा करात द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रहा था, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में अधिकारियों द्वारा हाल ही में की गई विध्वंस कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। ये याचिकाएं राजस्थान के राशिद खान और मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन द्वारा दायर की गई हैं जिनके घरों को निशाना बनाया गया था।

इनमें से एक आवेदन उदयपुर के 60 वर्षीय ऑटो-रिक्शा चालक राशिद खान द्वारा दायर किया गया था। उदयपुर में जिला प्रशासन ने राशिद के घर को ध्वस्त कर दिया क्योंकि उसके किराएदार के लड़के ने कथित तौर पर अपने साथी को चाकू मार दिया था। जिला वन प्राधिकरण और नगर निगम द्वारा शुक्रवार, 16 अगस्त, 2024 को एक आदेश जारी किया गया और परिवार को मंगलवार यानी 20 अगस्त तक अपना घर खाली करने का समय दिया गया, लेकिन अधिकारियों ने 17 अगस्त को घर को थोड़ी देर बाद ध्वस्त कर दिया।

दूसरी याचिका मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन द्वारा दायर की गई थी जिन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उनके घर और दुकान को राज्य प्रशासन द्वारा अवैध रूप से बुलडोजर से गिरा दिया गया। खान और हुसैन दोनों के आवेदन जमीयत उलमा ए हिंद द्वारा पहले प्रस्तुत किए गए एक मामले के संदर्भ में दायर किए गए थे जिसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा के बाद हरियाणा के नूह में मुस्लिमों के घरों को ध्वस्त करने पर आपत्ति जताई थी।

न्यायालय द्वारा टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई मूलभूत सिद्धांतों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है और प्रत्येक मुद्दे को व्यापक रूप से संबोधित करता है:
  • कानून के शासन को कायम रखना: सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रेखांकित किया कि कानून का शासन संवैधानिक ढांचे का एक मौलिक सिद्धांत है और इसे सभी राज्य कार्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए। ए.वी. डाइसी के मामले में न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कानून के शासन के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति समान कानूनों के अधीन हो और राज्य की कार्रवाइयां हमेशा कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। इन कानूनों के बाहर की गई कोई भी कार्रवाई मनमानी है और लोकतंत्र को कमजोर करती है। विध्वंस के मामलों में न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य के अधिकारियों ने कानूनी ढांचे को दरकिनार कर दिया, जिससे कानून के शासन का उल्लंघन हुआ।

“इस सिद्धांत पर कोई संदेह नहीं हो सकता कि कोई भी देश के कानून से ऊपर नहीं है; कानून के सामने हर कोई समान है।” (पैरा 15)
  • शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत: न्यायालय ने शक्तियों के पृथक्करण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हालांकि कार्यपालिका के पास व्यापक प्रशासनिक अधिकार हैं, गंभीर परिणामों वाली दंडात्मक कार्रवाइयां न्यायपालिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में आती हैं। निर्णय में तर्क दिया गया कि न्यायिक निगरानी के बिना दंडात्मक उपाय न्यायिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं और न्याय प्रणाली को कमजोर करते हैं। अभियोक्ता और न्यायाधीश दोनों के रूप में कार्य करके, कार्यपालिका ने व्यक्तियों को मनमाने दंड से बचाने के लिए बनाए गए कानूनी सुरक्षा उपायों को कमजोर किया।

"यदि कार्यपालिका मनमाने तरीके से नागरिकों के घरों को केवल इस आधार पर ध्वस्त करती है कि उन पर किसी अपराध का आरोप है, तो यह 'कानून के शासन' के सिद्धांतों के विपरीत है। यदि कार्यपालिका न्यायाधीश के रूप में कार्य करती है और किसी नागरिक पर इस आधार पर विध्वंस का दंड लगाती है कि वह एक आरोपी है, तो यह 'शक्तियों के पृथक्करण' के सिद्धांत का उल्लंघन है। हमारा विचार है कि ऐसे मामलों में कानून को अपने हाथ में लेने वाले सरकारी अधिकारियों को इस तरह के अत्याचारी कार्यों के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।" (पैरा 53)
  • निर्दोषता की धारणा: न्यायालय ने दोहराया कि निर्दोषता की धारणा आपराधिक न्याय के लिए अहम है और इसे सुविधा के लिए नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ऐतिहासिक मामलों का हवाला देते हुए, न्यायालय ने रेखांकित किया कि न्यायिक कार्रवाई से पहले दंड देना निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। इसने स्वीकार किया कि विध्वंस भले ही गैरकानूनी व्यवहार को रोक सकता है, लेकिन वे उचित प्रक्रिया और न्यायिक निगरानी का विकल्प नहीं हो सकते।

"यह सिद्धांत कि 'कोई अभियुक्त तब तक दोषी नहीं है जब तक कि उसे न्यायालय में दोषी साबित न कर दिया जाए' किसी भी कानूनी प्रणाली के लिए आधारभूत है। यह निर्दोषता की धारणा को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि किसी अपराध के लिए आरोपित प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि न्यायालय द्वारा उचित संदेह से परे उसे दोषी साबित न कर दिया जाए। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि केवल आरोपों या संदेह के आधार पर व्यक्तियों को अनुचित रूप से दंडित या कलंकित न किया जाए।" (पैरा 63)
  • आश्रय का अधिकार: न्यायालय ने माना कि आश्रय का अधिकार मौलिक और मानवीय गरिमा का अभिन्न अंग है, जिसे अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित किया गया है। निर्णय में कहा गया कि किसी के घर को मनमाने ढंग से ध्वस्त करना जीवन के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कन्वेंशन का हवाला देते हुए न्यायालय ने तर्क दिया कि आश्रय एक स्थिर जीवन के लिए आवश्यक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करता है, तथा इस बात पर जोर दिया कि आश्रय के खिलाफ मनमानी कार्रवाई असंवैधानिक है।

आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के पहलुओं में से एक पहलू है। हमारे विचार से, ऐसे निर्दोष लोगों को उनके सिर से आश्रय हटाकर उनके जीवन के अधिकार से वंचित करना पूरी तरह से असंवैधानिक होगा।" (पैरा 78)

“अपराध से कोई संबंध न रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को उनके घर या उनकी संपत्ति को ध्वस्त करके दंडित करना अराजकता के अलावा और कुछ नहीं है और यह संविधान के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा।” (पैरा 76)
  • सार्वजनिक जवाबदेही और विश्वास: सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने कहा कि राज्य के अधिकारियों को जनता द्वारा सौंपा जाता है और उन्हें सत्ता के दुरुपयोग के लिए जवाबदेही के साथ पारदर्शी तरीके से कार्य करना चाहिए। इसने पाया कि कानूनी आधार के बिना विध्वंस सार्वजनिक विश्वास का उल्लंघन करता है, जिसके लिए जवाबदेही उपायों की आवश्यकता होती है। ऐसे विध्वंसों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दुर्भावना से कार्य करने वाला माना गया, जिसके लिए दंडात्मक परिणाम भुगतने पड़े।

“न्यायालय ने माना कि सार्वजनिक विश्वास और सार्वजनिक जवाबदेही के स्थापित सिद्धांत, लोक सेवकों या यहां तक कि सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों से होने वाले कार्यों पर पूरी तरह लागू होते हैं। यह माना गया है कि “पूर्ण विश्वास और क्रेडिट” का सिद्धांत राज्य के पदानुक्रम में अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों पर लागू होता है। उन्हें सार्वजनिक उद्देश्य को बढ़ाने के लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना होगा।” (पैरा 47)
  • विध्वंस कार्रवाई में सत्ता का संभावित दुरुपयोग: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों की संपत्तियों को मनमाने ढंग से ध्वस्त करने की आलोचना की और ऐसी कार्रवाइयों को संभावित “सत्ता का दुरुपयोग” बताया जो संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन ने कहा कि चुनिंदा विध्वंस, जिसमें कुछ संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया जबकि अन्य को कुछ नहीं किया गया, राज्य की दुर्भावना को दर्शाता है।

“…जब किसी विशेष संरचना को अचानक ध्वस्त करने के लिए चुना जाता है और उसी आस-पास स्थित अन्य संरचनाओं को छुआ तक नहीं जाता, तो दुर्भावना की संभावना अधिक हो सकती है। ऐसे मामलों में, जहां अधिकारी मनमाने ढंग से संरचनाओं को चुनते हैं और यह स्थापित हो जाता है कि ऐसी कार्रवाई शुरू करने से ठीक पहले संरचना के किसी व्यक्ति को आपराधिक मामले में शामिल पाया गया था, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस तरह की विध्वंस कार्यवाही का असली मकसद अवैध संरचना नहीं बल्कि अदालत में मुकदमा चलाए बिना ही आरोपी को दंडित करने की कार्रवाई थी। निस्संदेह, ऐसी धारणा का खंडन किया जा सकता है। अधिकारियों को अदालत को यह संतुष्ट करना होगा कि उनका इरादा संरचना को ध्वस्त करके आरोपी व्यक्ति को दंडित करने का नहीं था।” (पैरा 82)
  • कार्यकारी प्राधिकार की सीमाएं: फैसले में जोर दिया गया कि कार्यकारी संपत्ति को ध्वस्त करके आरोपी को दंडित करने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं को दरकिनार नहीं कर सकता, क्योंकि यह कार्यकारी शक्तियों का अतिक्रमण करता है और कानून के शासन को कमजोर करता है। न्यायालय ने इस तरह के मनमाने ढंग से की गई तोड़फोड़ को "अत्यधिक कठोर" बताया और अधिकारियों द्वारा प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का पालन किए बिना और उचित प्रक्रिया के बिना काम किए जाने को "डरावना" माना।

"जब अधिकारी प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहे हैं और उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का पालन किए बिना काम किया है, तो बुलडोजर द्वारा इमारत को ध्वस्त करने का यह डरावना दृश्य, एक अराजक स्थिति की याद दिलाता है, जहां "शक्ति ही सही थी" (might was right)। हमारे संविधान में जो 'कानून के शासन' की बुनियाद पर टिका है, इस तरह के अत्याचार और मनमानी कार्रवाई के लिए कोई जगह नहीं है। कार्यपालिका के हाथों इस तरह की ज्यादतियों से कानून के सख्त तरीके निपटना होगा। हमारे संवैधानिक लोकाचार और मूल्य सत्ता के ऐसे किसी भी दुरुपयोग की अनुमति नहीं देंगे और इस तरह के दुस्साहस को कानून की अदालत द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।" (पैरा 72)
  • आरोपी और दोषी के लिए उचित प्रक्रिया: न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि उचित प्रक्रिया न केवल अपराध के आरोपियों के लिए बल्कि दोषी ठहराए गए व्यक्तियों के लिए भी आवश्यक है। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि दोषसिद्धि के मामलों में भी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे जोर देकर कहा कि बिना निष्पक्ष सुनवाई के दोषी मानकर और दंड देने जैसी कोई भी कार्यकारी कार्रवाई, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।

“जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, ऐसी कार्रवाई ऐसे व्यक्ति के संबंध में भी नहीं की जा सकती है जिसे किसी अपराध का दोषी ठहराया गया हो। ऐसे व्यक्ति के मामले में भी कानून द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना संपत्ति/संपत्तियों को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। 74. कार्यपालिका द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी होगी और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी। ऐसे मामले में कार्यपालिका कानून को अपने हाथ में लेने और कानून के शासन के सिद्धांत को दरकिनार करने की दोषी होगी।” (पैरा 73 और 74)
  • आरोपी के अधिकार: फैसले में कहा गया है कि अपराधों के आरोपी व्यक्ति मौलिक संवैधानिक सुरक्षा के हकदार हैं, जैसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, सम्मान का अधिकार और क्रूर या अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा। न्यायालय ने पुष्टि की कि अभियुक्त और दोषी दोनों व्यक्तियों के पास संवैधानिक और आपराधिक कानून में निहित विशिष्ट अधिकार हैं, जिनका राज्य को सम्मान करना चाहिए। इसने आगे जोर दिया कि अभियुक्त व्यक्तियों या दोषियों के खिलाफ मनमाने या अत्यधिक कार्रवाई कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना अस्वीकार्य है। न्यायालय ने उन मामलों में संस्थागत जवाबदेही का जिक्र किया जहां राज्य के अतिक्रमण के कारण अभियुक्त व्यक्ति के अधिकारों से समझौता किया जाता है, दोषी साबित होने तक अनुमानित निर्दोषता के मूलभूत कानूनी सिद्धांत को मजबूत करता है।

"यह ध्यान देने योग्य है कि मृत्युदंड दिए जाने के मामलों में भी, न्यायालयों के पास हमेशा यह विवेकाधिकार होता है कि ऐसी कठोर सजा दी जाए या नहीं। ऐसी सजा के मामलों में संस्थागत सुरक्षा भी है कि मृत्युदंड देने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि न कर दी जाए। यहां तक कि सबसे कठोर और जघन्य अपराध करने वाले दोषियों के मामलों में भी, कानून के तहत अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किए बिना सजा नहीं दी जा सकती। उस संदर्भ में, क्या यह कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति पर केवल किसी अपराध को करने का आरोप है या उसे दोषी ठहराया गया है, उसे उसकी संपत्ति/संपत्तियों को ध्वस्त करने की सजा दी जा सकती है? इसका जवाब स्पष्ट रूप से 'नहीं' है।" (पैरा 75)
  • मनमाने ढंग से किए गए विध्वंस में सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही: न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के विध्वंस को अंजाम देने में शामिल सरकारी अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इसने इस बात पर जोर दिया कि जो लोग कानून से परे इस तरह के मनमाने और बलपूर्वक कार्य करते हैं, उन्हें अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए, ऐसे मामलों में मुआवजा के महत्व को रेखांकित करते हुए।

“हमारा मानना है कि ऐसे मामलों में कानून अपने हाथ में लेने वाले सरकारी अधिकारियों को इस तरह के अत्याचारी कार्यों के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। 54. कार्यपालिका द्वारा पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिए ताकि मनमानी की बुराई से बचा जा सके, हमारा मानना है कि कुछ बाध्यकारी निर्देश तैयार किए जाने चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी अधिकारी अत्याचारी, मनमाने और भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य न करें। इसके अलावा, यदि वे इस तरह के कृत्यों में लिप्त हैं, तो उन पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए।” (पैरा 53 और 54)
  • संवैधानिक लोकाचार को मजबूत करना: संक्षेप में, न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कार्यकारी अधिकारियों को न्यायिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करने या दोष तय करके और दंड देकर न्यायिक कार्य करने की अनुमति नहीं है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि दोष निर्धारित करना न्यायपालिका का विशेष अधिकार क्षेत्र है। यह निर्णय भारत की कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है, यह सुनिश्चित करता है कि आरोपों की गंभीरता की परवाह किए बिना कार्यकारी कार्रवाई संवैधानिक सीमाओं का पालन करे और प्रक्रियात्मक न्याय को बनाए रखे।

"यह हमारे देश में मान्यता प्राप्त आपराधिक न्यायशास्त्र का एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उसे दोषी नहीं ठहराया जाता। हमारे विचार में, केवल इस आधार पर कि ऐसे घर में रहने वाला एक व्यक्ति या तो अपराध में आरोपी है या दोषी है, यदि किसी घर को गिराने की अनुमति दी जाती है जिसमें एक परिवार या कुछ परिवारों के कई लोग रहते हैं, तो यह पूरे परिवार या ऐसे ढांचे में रहने वाले परिवारों को सामूहिक दंड देने के बराबर होगा। हमारे विचार में, हमारी संवैधानिक योजना और आपराधिक न्यायशास्त्र कभी भी इसकी अनुमति नहीं देगा।" (पैरा 88)

अनुच्छेद 142 की शक्ति

मनमाने ढंग से ध्वस्तीकरण को रोकने के लिए न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग किया जिसमें अपराध के आरोपी या दोषी ठहराए गए लोगों के खिलाफ दंडात्मक उपायों के रूप में "बुलडोजर कार्रवाई" को रोकने के लिए दिशा-निर्देश स्थापित किए गए। इसने अनिवार्य किया कि ध्वस्तीकरण का सामना करने वाले व्यक्तियों को आदेशों को चुनौती देने के लिए समय दिया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें उचित मंच पर ध्वस्तीकरण को चुनौती देने का उचित मौका मिले। न्यायालय ने यह भी सलाह दी कि अधिकारियों को कार्रवाई में देरी करनी चाहिए, खासकर जब कमजोर समूहों- जैसे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को खाली करने की आवश्यकता होती है, यह भी कहा कि संक्षिप्त स्थगन राज्य के हितों से समझौता नहीं करेगा।

"राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शक्ति के मनमाने ढंग से प्रयोग के संबंध में नागरिकों के मन में आशंकाओं को दूर करने के लिए, हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कुछ निर्देश जारी करना आवश्यक समझते हैं। हमारा यह भी मानना है कि ध्वस्तीकरण के आदेश पारित होने के बाद भी प्रभावित पक्ष को उचित मंच के समक्ष ध्वस्तीकरण के आदेश को चुनौती देने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। हमारा यह भी मानना है कि ऐसे मामलों में भी, जहां व्यक्ति विध्वंस आदेश का विरोध नहीं करना चाहते, उन्हें खाली करने और अपने कामों को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रातों-रात सड़कों पर घसीटते हुए देखना सुखद दृश्य नहीं है। यदि अधिकारी कुछ समय तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें तो उन पर आसमान नहीं टूट पड़ेगा।” (पैरा 90)

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये सुरक्षा सड़कों, फुटपाथों, रेलवे ट्रैक या जल निकायों के निकट के क्षेत्रों सहित सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत संरचनाओं पर लागू नहीं होती हैं, न ही न्यायालय द्वारा आदेशित विध्वंस पर। इस अपवाद का उद्देश्य व्यक्तिगत अधिकारों को सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत कब्जे को रोकने की आवश्यकता के साथ संतुलित करना है।

न्यायालय द्वारा जारी निर्देश

न्यायालय ने मनमाने ढंग से ध्वस्तीकरण को रोकने तथा प्रक्रियागत निष्पक्षता को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए:
  1. विध्वंस आदेश को चुनौती देने के लिए समय: विध्वंस आदेश जारी होने के बाद, प्रभावित व्यक्तियों को उचित मंच के समक्ष आदेश को चुनौती देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।
  2. स्वैच्छिक रूप से खाली करने का समय: यहां तक कि जो लोग विध्वंस को चुनौती देने का इरादा नहीं रखते हैं, उन्हें भी परिसर खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।
  3. अनिवार्य कारण बताओ नोटिस: स्थानीय नगरपालिका कानूनों द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर या सेवा के 15 दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो, बिना किसी पूर्व कारण बताओ नोटिस के कोई भी विध्वंस नहीं होना चाहिए।
  4. नोटिस भेजना और दस्तावेजीकरण: नोटिस पंजीकृत मेल द्वारा संपत्ति के मालिक को भेजे जाने चाहिए और संपत्ति पर स्पष्ट रूप से चिपकाए जाने चाहिए। कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय को एक डिजिटल अधिसूचना भी भेजी जानी चाहिए, जिसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्राप्ति की पावती होनी चाहिए।
  5. नोडल अधिकारी की नियुक्ति: जिला मजिस्ट्रेटों को एक नोडल अधिकारी को नामित करना चाहिए और एक महीने के भीतर विध्वंस संवाद के लिए एक आधिकारिक ईमेल आवंटित करना चाहिए।
  6. विस्तृत नोटिस सामग्री: नोटिस में अनधिकृत निर्माण की प्रकृति, विशिष्ट उल्लंघन, विध्वंस के आधार, व्यक्तिगत सुनवाई की तारीखें और मामले को देखने वाले प्राधिकरण का विवरण होना चाहिए।
  7. डिजिटल पोर्टल की आवश्यकता: नगरपालिका अधिकारियों को तीन महीने के भीतर एक डिजिटल पोर्टल स्थापित करना चाहिए, जहां नोटिस, प्रतिक्रिया, कारण बताओ आदेश और अंतिम निर्णयों के बारे में विवरण उपलब्ध हो।
  8. व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर: नामित प्राधिकरण को प्रभावित पक्ष के लिए व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति देनी चाहिए, सुनवाई के मिनटों को रिकॉर्ड करना चाहिए और एक तर्कपूर्ण अंतिम आदेश प्रदान करना चाहिए। इस आदेश में पक्ष के तर्क, प्राधिकरण के निष्कर्ष और आंशिक या पूर्ण विध्वंस उचित है या नहीं, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
  9. न्यायिक समीक्षा: यदि कोई अपील तंत्र मौजूद है तो मालिक को अपील करने का मौका देने के लिए विध्वंस आदेश प्राप्ति से 15 दिनों तक रोक दिया जाना चाहिए। आदेश को डिजिटल पोर्टल पर भी पोस्ट किया जाना चाहिए।
  10. स्वैच्छिक हटाने का अवसर: संपत्ति के मालिक को 15 दिन की अवधि के भीतर स्वेच्छा से अनधिकृत निर्माण को हटाने का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि वे इसका पालन नहीं करते हैं और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा कोई स्थगन नहीं दिया जाता है, तो विध्वंस की कार्यवाही की जा सकती है।
  11. नॉन-कंपाउंडेबल संरचनाओं की सीमा: संरचना के केवल वे हिस्से ही ध्वस्त किए जा सकते हैं जो स्थानीय कानूनों के तहत नॉन-कंपाउंडेबल हैं।
  12. निरीक्षण और वीडियोग्राफिक दस्तावेजीकरण: विध्वंस से पहले, प्राधिकरण को एक निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करनी चाहिए, और रिकॉर्ड को संरक्षित करना चाहिए। अंतिम रिपोर्ट, जिसमें शामिल कर्मियों की सूची शामिल है, नगर आयुक्त को प्रस्तुत की जानी चाहिए और डिजिटल पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए।
  13. अवमानना और जवाबदेही: इन दिशानिर्देशों का कोई भी उल्लंघन अवमानना कार्यवाही और अभियोजन का कारण बन सकता है। यदि विध्वंस न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करता है, तो जिम्मेदार अधिकारी व्यक्तिगत लागत पर संपत्ति को बनाने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, जिसमें हर्जाने का भुगतान भी शामिल है।
  14. निर्णय का प्रसार: इस निर्णय को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को वितरित करने का आदेश दिया गया था। राज्यों को संबंधित अधिकारियों को निर्णय पर मार्गदर्शन सर्कुलेट करना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं की दलीलें

याचिकाओं में सामूहिक रूप से यह तर्क दिया गया है कि राज्य के अधिकारी कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्तियों के घरों और व्यवसायों को ध्वस्त करने के एक परेशान करने वाले पैटर्न में लगे हुए हैं। इस प्रवृत्ति को आम बोलचाल में "बुलडोजर न्याय" के रूप में कहा जाता है, जिसमें आरोप हैं कि ये विध्वंस कुछ समुदायों और राजनीतिक असंतुष्टों के खिलाफ लक्षित कार्रवाई थी जो अपराध के औपचारिक न्यायिक निर्धारण या उचित कानूनी प्रोटोकॉल की अनुपस्थिति में की गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में कुछ उदाहरणों की ओर इशारा किया, जहां आपराधिक गतिविधियों या राजनीतिक विरोध में शामिल होने के आरोपों के बाद कई घरों की तोड़फोड़ हुई थीं। ऐसे मामलों में, अक्सर बहुत कम या बिना किसी पूर्व सूचना, अपील के लिए कम से कम अवसर और उनके अपराध को स्थापित करने वाली कानूनी कार्यवाही की कमी के साथ राज्य मशीनरी ने कथित तौर पर आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए तेजी से कदम उठाया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इन कार्रवाइयों ने न केवल आश्रय, समानता और उचित प्रक्रिया के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया, बल्कि कार्यकारी अतिक्रमण के पक्ष में कानून के शासन के ध्वस्त को भी दर्शाया।

इसलिए न्यायालय का काम यह जांचना था कि क्या ये विध्वंस कार्यवाहियां कानूनी रूप से उचित थीं या क्या वे संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन करते हुए राज्य की शक्ति का दुरुपयोग थीं। इस मामले ने कई परस्पर जुड़े सिद्धांतों को सामने लाया जैसे कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, और व्यक्तियों के मौलिक अधिकार, जिसमें संपत्ति और आश्रय का अधिकार शामिल है।

इस मामले में उजागर किए गए मुख्य मुद्दे

निर्णय में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए कई प्रमुख मुद्दों की पहचान की गई और उनका विश्लेषण किया गया:
  1. कानून की उचित प्रक्रिया का उल्लंघन: याचिकाओं में इस बात पर जोर दिया गया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रक्रियागत निष्पक्षता के बिना की गई, जिसमें नोटिस और सुनवाई का अवसर देना भी शामिल है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का आधार है। इस मुद्दे ने यह सवाल उठाया कि क्या राज्य किसी औपचारिक निर्णय या कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित कर सकता है।
  2. निर्दोषता की धारणा: इन याचिकाओं में राज्य की कार्रवाई में अंतर्निहित दोष की चिंताजनक धारणा को उजागर किया गया है, जिसमें राज्य पुलिस द्वारा लक्षित व्यक्तियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के आधार पर ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। इस पहलू ने न्यायिक रूप से स्वीकृत दंड के बदले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल पर चिंता जताई, जिससे अभियुक्त के दोषी साबित होने तक निर्दोष माने जाने के अधिकार को कमजोर किया गया।
  3. मनमानी और कानून के शासन का ह्रास: निर्णय में इस बात पर विचार करना था कि क्या ये ध्वस्तीकरण कानून के शासन का उल्लंघन है। लोकतांत्रिक समाज के लिए आधारभूत कानून के शासन के सिद्धांत के अनुसार, सभी राज्य कार्रवाई पूर्वानुमानित, पारदर्शी और सुसंगत होनी चाहिए। उचित कानूनी प्राधिकरण या पारदर्शी प्रक्रियाओं के बिना किए गए मनमाने ढंग से किए गए विध्वंस ने नियम-आधारित शासन के मूल ढांचे पर सवाल खड़ा कर दिया।
  4. शक्तियों का पृथक्करण: इस मामले में न्यायपालिका के लिए पारंपरिक रूप से आरक्षित क्षेत्रों में कार्यकारी शक्तियों के अतिक्रमण को संबोधित किया गया। दंडात्मक कार्रवाई, जैसे कि दोष सिद्ध करना और संपत्ति के विध्वंस की सजा सुनाना, आम तौर पर न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जो निष्पक्ष सुनवाई और आनुपातिक दंड सुनिश्चित करते हैं। न्यायालय की भूमिका यह निर्धारित करना था कि क्या कार्यपालिका ने औपचारिक कानूनी प्रणाली के बाहर लोगों को दंडित करने का एकतरफा निर्णय लेकर न्यायपालिका की भूमिका को दरकिनार किया है।
  5. जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास: जवाबदेही का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण चिंता के रूप में उभरा, जिसमें जांच की गई कि क्या राज्य के अधिकारियों को कानूनी प्रक्रियाओं के उल्लंघन में किए गए विध्वंस के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। सार्वजनिक विश्वास का सिद्धांत यह अनिवार्य करता है कि सरकारी अधिकारी लोगों के विश्वास के संरक्षक के रूप में शक्ति का प्रयोग करें, पारदर्शी और जिम्मेदारी से कार्य करें।

पक्षों द्वारा दी गई दलीलें

याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गईं दलीलें: याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि विध्वंस संवैधानिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन था और राज्य की शक्ति का दुरुपयोग दर्शाता था। उन्होंने निम्नलिखित बातों पर जोर दिया:
  • उचित प्रक्रिया का पालन न करना: बिना किसी पूर्व सूचना या अभियुक्तों को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना ही तोड़फोड़ की गई। प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की यह अवहेलना अनुच्छेद 21 के संवैधानिक आदेश का उल्लंघन करती है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। स्थापित प्रक्रियाओं को दरकिनार करके, राज्य ने न केवल अभियुक्तों को उनकी संपत्ति से वंचित किया, बल्कि उनकी गरिमा और सुरक्षा की भावना से भी वंचित किया।
  • दंडात्मक प्रकृति: याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये तोड़फोड़ प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में छिपी हुई दंडात्मक कार्रवाई थी। उन्होंने तर्क दिया कि अपराध के अभियुक्तों के घरों को बिना किसी न्यायिक आदेश के ध्वस्त करना एक पूर्व-निवारक दंड के बराबर है जो निर्दोषता के अनुमान के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। उन्होंने तर्क दिया कि इसने एक खतरनाक मिसाल कायम की, जहां कार्यपालिका ने न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद की भूमिका निभाई।
  • मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: मौलिक अधिकार के रूप में निहित आश्रय के अधिकार को अविभाज्य और गैर-अपमानजनक बताया गया। याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संविधान लोगों को राज्य की उन कार्रवाइयों से बचाता है जो बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं, जैसे घर, को खतरे में डालती हैं। उन्होंने न्यायशास्त्र की ओर इशारा किया जो आश्रय को मानवीय गरिमा का अभिन्न अंग और अन्य अधिकारों के प्रयोग के लिए एक आवश्यक शर्त मानता है।
  • भेदभावपूर्ण और मनमाना कार्य: याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि विध्वंस कुछ समुदायों और व्यक्तियों को लक्षित करके असंगत रूप से किए गए थे, जो प्रशासनिक शक्ति के चयनात्मक और भेदभावपूर्ण इस्तेमाल को दर्शाता है। राज्य मशीनरी के इस मनमाने इस्तेमाल ने न केवल कानून के शासन को कमजोर किया बल्कि राज्य की कार्रवाइयों में पक्षपात और पूर्वाग्रह की धारणा भी पैदा की।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता एम.आर. शमशाद, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता सी.यू. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन, अधिवक्ता प्रशांत भूषण, अधिवक्ता मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा, अधिवक्ता फौजिया शकील और अधिवक्ता रश्मि सिंह याचिकाकर्ताओं/आवेदकों की ओर से पेश हुए थे।

प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क:

राज्य सरकारों और भारत संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कई आधारों पर विध्वंस का बचाव किया, जैसे:
  • विध्वंस की वैधता: प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि सभी विध्वंस नगरपालिका कानूनों और नियमों के अनुसार किए गए थे जो अनधिकृत निर्माणों को हटाने की अनुमति देते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ये कार्य प्रकृति में प्रशासनिक थे और शहरी नियोजन और सार्वजनिक व्यवस्था को लागू करने के लिए आवश्यक थे। उन्होंने तर्क दिया कि ये विध्वंस कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में थे और अनधिकृत संरचनाओं के मामलों में न्यायिक मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी।
  • सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा: प्रतिवादियों ने कहा कि विध्वंस सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और भूमि के इस्तेमाल और संपत्ति प्रबंधन के संबंध में कानूनों को लागू करने के लिए वैध कार्रवाई थी। उन्होंने तर्क दिया कि अपराध के आरोपी व्यक्ति अक्सर अनधिकृत संरचनाओं का निर्माण या कब्जा करते हैं, और इन संरचनाओं को हटाना वैध भूमि इस्तेमाल को बनाए रखने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा था।
  • वैधानिक प्राधिकरण और अपवाद: प्रतिवादियों ने नगरपालिका कानूनों के तहत विशिष्ट प्रावधानों का हवाला दिया, जो सार्वजनिक भूमि, सड़कों या जल निकायों पर अनधिकृत अतिक्रमण के मामलों में बिना किसी सूचना के तत्काल विध्वंस की अनुमति देते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे कानूनों के तहत, राज्य के पास सार्वजनिक उपद्रवों को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गैरकानूनी संरचनाओं को हटाने में तेजी से कार्रवाई करने का वैधानिक अधिकार है।

कानून के शासन की पुष्टि: मौलिक अधिकारों, मानवाधिकारों और न्यायिक निगरानी की रक्षा करने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय

यह निर्णय दृढ़ता से स्थापित करता है कि भारत में किसी भी नागरिक को वैध प्रक्रिया और न्यायिक निगरानी के बिना उसकी संपत्ति या आश्रय से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है जो अतिक्रमण के खिलाफ व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते हैं। यह निर्णय कार्यकारी शक्तियों पर कड़ी जांच करके लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों को मजबूत करता है, यह अनिवार्य करता है कि निजी संपत्ति और आश्रय को प्रभावित करने वाली कार्रवाइयों को स्पष्ट प्रक्रियात्मक सुरक्षा का पालन करना चाहिए। ऐसा करने में, यह व्यक्तिगत अधिकारों के रक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है, यह सुनिश्चित करता है कि राज्य मनमाने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है जो कानून के शासन में नागरिकों के विश्वास को कमजोर करता है। यह बुनियादी दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण याददिहानी है कि राज्य की शक्ति, हालांकि आवश्यक है, को निष्पक्षता और कानूनी उत्तरदायित्व की सीमाओं के भीतर काम करना चाहिए।

इस निर्णय के मूल में कानून के शासन की पुनः पुष्टि है, जो इस बात पर जोर देता है कि लोकतांत्रिक शासन को न्याय के सिद्धांतों और कानूनों के गैर-चयनात्मक प्रवर्तन का पालन करना चाहिए। यह पुष्ट करता है कि राज्य का कोई भी अंग, जिसमें कार्यपालिका भी शामिल है, दंड लगाने के लिए स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार नहीं कर सकता है, जो सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा है। यह दोहराते हुए कि दंडात्मक कार्रवाई, जैसे कि विध्वंस, न्यायिक सहयोग के बिना कार्यपालिका द्वारा तय या लागू नहीं की जा सकती है, ऐसे में निर्णय एक ऐसी प्रणाली के महत्व को रेखांकित करता है जो राज्य की कार्रवाइयों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और पूर्वानुमेयता को महत्व देती है। यह निर्णय ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब अनियंत्रित कार्यकारी शक्ति को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, और यह इस विचार को मजबूती से स्थापित करता है कि न्यायपालिका ही दोष और सजा से संबंधित मामलों पर अंतिम अधिकार रखती है।

यह निर्णय मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से कमजोर समुदायों के अधिकारों को मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है, जो अक्सर अन्यायपूर्ण राज्य कार्रवाइयों के जोखिम में रहते हैं। आश्रय के अधिकार को जीवन और सम्मान के अधिकार के विस्तार के रूप में मान्यता देते हुए, यह एक घर के सामाजिक महत्व को रेखांकित करता है, यह पुष्टि करता है कि आवास केवल संपत्ति से अधिक है - यह सुरक्षा, पहचान और आधार है। इस निर्णय के प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय और जवाबदेही उपाय हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली हैं, जो बेदखली और विध्वंस से असमान रूप से प्रभावित होते हैं। ये सुरक्षा ऐसे परिदृश्य में महत्वपूर्ण हैं जहां अनौपचारिक आवास आम हैं और जहां राज्य की तेज़ कार्रवाई कमजोर आबादी को गंभीर सामाजिक-आर्थिक कठिनाई में धकेल सकती है। इसलिए, यह निर्णय न्यायपालिका की भूमिका को समावेशी सुरक्षा के रक्षक के रूप में मजबूत करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक, सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, मनमानी कार्रवाइयों से सुरक्षित रहें।

जवाबदेही और पारदर्शिता पर फैसले का जोर एक और महत्वपूर्ण बात है, जिसमें प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को शामिल किया गया है, जो किसी भी राज्य द्वारा किए गए विध्वंस से पहले पूर्व सूचना, डिजिटल रिकॉर्ड और प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिक्रिया देने के अवसर प्रदान करती हैं। पारदर्शिता के लिए यह कदम, प्रत्येक विध्वंस का दस्तावेज तैयार करने के लिए एक सार्वजनिक डिजिटल पोर्टल के लिए निर्देशों के साथ, बढ़ी हुई सार्वजनिक निगरानी की दिशा में एक कदम है, जो बदले में सरकारी प्रक्रियाओं में नागरिकों का विश्वास बनाता है। व्यक्तिगत जवाबदेही पर जोर, जहां अधिकारियों को उल्लंघन के लिए परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, सत्ता के संभावित दुरुपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण निवारक के रूप में कार्य करता है। इन मानकों को निर्धारित करके, यह निर्णय जिम्मेदार शासन को बढ़ावा देता है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप होता है, यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक अधिकारी नागरिकों के अधिकारों के लिए खतरा बनने के बजाय उनके संरक्षक के रूप में कार्य करें।

अंततः, यह निर्णय भारतीय शासन और लोकतंत्र व नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका के लिए एक शक्तिशाली विरासत है। यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश भेजता है कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली, मानवाधिकारों और कानून के शासन के सम्मान में निहित है, जो सत्तावादी प्रवृत्तियों के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में, यह कार्यकारी अतिक्रमण से जुड़े भविष्य के मामलों के लिए एक कसौटी साबित होगा, जो एक मिसाल कायम करेगा जो शासन के आवश्यक तत्वों के रूप में उचित प्रक्रिया, जवाबदेही और न्यायिक निगरानी की मांग करता है। यह निर्णय केवल एक प्रक्रियात्मक आदेश नहीं है; यह लोकतांत्रिक मूल्यों का एक मजबूत दावा है, संविधान को बनाए रखने में न्यायपालिका की जिम्मेदारी का एक वसीयतनामा है और नागरिकों को राज्य की शक्ति के दुरुपयोग से बचाने की प्रतिबद्धता है।

पूरा आदेश नीचे पढ़ा जा सकता है

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