यूपी: अतिक्रमण के आरोप में महिला की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया गया

Written by sabrang india | Published on: October 18, 2024
प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए एक मुस्लिम महिला की झोपड़ी को गिरा दिया। महिला का कहना है कि उसने यह मकान खरीदा था और वह 35 साल से वहां रह रही है।



उत्तर प्रदेश के संभल के बेगम सराय में नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए एक महिला की झोपड़ी को जमींदोज कर दिया। इस अभियान का नेतृत्व एसडीएम विनय कुमार मिश्रा कर रहे थे, जिसमें नगर पालिका की टीम और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था।

प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए एक मुस्लिम महिला की झोपड़ी को गिरा दिया। महिला का कहना है कि उसने यह मकान खरीदा था और वह 35 साल से वहां रह रही है, और उसके पास गृहकर की रसीदें भी हैं। महिला का कहना है कि उसने इस प्लॉट को खरीदा था और तब से अपने परिवार के साथ यहीं रह रही थी, और उसकी रसीदें भी कटवा रही थी।

इस कार्रवाई से पहले भी संभल के चौधरी सराय इलाके में सड़क किनारे के कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया था।

ज्ञात हो कि देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक को लेकर एक अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने कहा कि गैरकानूनी कब्जा हटाने पर कोई रोक नहीं है। बुलडोजर कार्रवाई पर लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी, और कोर्ट अपने फैसले में इस कार्रवाई पर राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता लाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा। उसने यह भी कहा कि कब्जे के खिलाफ कार्रवाई में धार्मिक स्थलों को बाधा नहीं बनना चाहिए।

बता दें कि इस मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत के जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ कर रही है। इससे पहले की सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक के लिए रोक लगाई थी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा, "यदि कोई सार्वजनिक सड़क, जल निकाय, या रेलवे लाइन है, तो कदम उठाए जा सकते हैं। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। यह पूरे देश के लिए होगा।"

इसके अलावा, 'बुलडोजर कार्रवाई' को रोकने के सुप्रीम कोर्ट के 17 सितंबर के आदेश के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने 24 सितंबर को 70 वर्षीय विधवा बरकत बाई के घर को "अतिक्रमण" घोषित करते हुए गिरा दिया था।

मध्य प्रदेश के नीमच में 2008 में मुख्यमंत्री आश्रय योजना के तहत बरकत बाई को दी गई जमीन को खाली करवा लिया गया था। परिवार का आरोप था कि जब बरकत बाई अपना इलाज कराने के लिए पास के जिले में गई थीं, तब नगर निगम ने उनका घर ढहा दिया।

दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश में पिछले ढाई साल में 259 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई, जिनमें से 160 आरोपी मुस्लिम और 99 हिंदू थे। यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक सुनवाई के दौरान दी गई थी।

वहीं, यूपी में 2017 में बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत 13 बाहुबली हिस्ट्रीशीटरों के मकानों को ढहाकर की गई थी। 2020 में बिकरू कांड में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे की 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों पर भी बुलडोजर कार्रवाई की गई। सभी मामलों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को कार्रवाई का कारण बताया गया।

भास्कर की पड़ताल में पता चला कि पिछले 7 साल में 7 राज्यों में 1,935 आरोपियों की संपत्तियों को बुलडोजर से जमींदोज किया गया, जिनमें से 1,535 कार्रवाई सिर्फ यूपी में हुईं। बुलडोजर कार्रवाई में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर हरियाणा रहा।

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