उत्तर प्रदेश: प्रधानाध्यापक ने दलित लड़की पर कथित तौर पर गर्म भोजन फेंका, हाथ जलाया

Written by Sabrangindia Staff | Published on: September 10, 2022
महज दो हफ्ते में राज्य में इस तरह की तीसरी घटना; जांच का आदेश दिया


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उत्तर प्रदेश में एक दलित छात्रा के साथ मारपीट करने वाले एक शिक्षक के एक और उदाहरण में, बाराबंकी के एक स्कूल के प्रधानाध्यापक ने कथित तौर पर कक्षा दो की एक दलित छात्रा पर गर्म भोजन फेंका! घटना टिकैतनगर के इंचोली गांव की है और टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बाराबंकी के जिलाधिकारी आदर्श सिंह ने अब जांच के आदेश दिए हैं।
 
बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) संतोष पांडे उस जांच के प्रभारी हैं, जहां जिस लड़की का हाथ जला दिया गया था, वह न केवल दलित है, बल्कि विकलांग भी है। यह घटना कथित तौर पर 29 अगस्त की है और तीन सितंबर को उसकी मां द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद सामने आई।
 
पांडे ने टीओआई को बताया, “हमने 800 छात्रों के बयान लिए हैं, जिन्हें दोपहर के भोजन के दौरान भोजन परोसा जा रहा था और इसकी विस्तृत रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी।”
 
एक अन्य घटना में, 2 सितंबर को, बलिया के एक पूर्व-माध्यमिक विद्यालय में एक 11 वर्षीय दलित लड़के को उसके प्रधानाध्यापक ने उसकी बाइक को छूने के बाद पीटा था। घटना बलिया के नागरा क्षेत्र के रनौपुर स्थित स्कूल में अवकाश के दौरान हुई। छठी कक्षा के छात्र ने बाइक पर हाथ रख दिया था जिसे लेकर प्रधानाध्यापक ने फिर उसे पीटना शुरू कर दिया, उसे अपने कार्यालय में खींच लिया। लेकिन लड़के को जाने देने से पहले प्रधानाध्यापक ने उसकी चोटों पर कुछ मरहम लगाया। बालक जब भीमापुर क्षेत्र के कौवापार स्थित अपने घर पहुंचा तो उसने अपने पिता को चोटें दिखाईं। आक्रोशित ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और अगले दिन प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीराम सिंह ने कहा कि प्रखंड अधिकारियों की एक टीम ने जांच की और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
 
सबरंगइंडिया ने यह भी बताया था कि 31 अगस्त को एक और चौंकाने वाली घटना में, एक तथाकथित "उच्च जाति" के शिक्षक ने फिरोजाबाद में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में आठ वर्षीय दलित लड़की के साथ इतनी बुरी तरह मारपीट की कि उसका हाथ तोड़ दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब लड़की के माता-पिता ने शिक्षक का विरोध किया, तो उसने कथित तौर पर उन पर जातिवादी गालियां दीं। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने शिकायत दर्ज कराने का विरोध किया। यह तब था जब परिवार ने मंगलवार 6 सितंबर को उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के कार्यालय में शिकायत दर्ज की थी। एसडीएम आदेश कुमार सागर के आदेश के बाद ही, पचोखरा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 323 (चोट पहुंचाना), 325 (गंभीर चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने के लिए अपमान करना), और एससी / एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ।
 
लेकिन दलित बच्चों पर हमले सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं हैं। पाठकों को याद होगा कि राजस्थान के एक 9 वर्षीय दलित लड़के इंद्र मेघवाल की उसकी "उच्च जाति" के शिक्षक द्वारा बेरहमी से पिटाई करने के बाद मृत्यु हो गई थी। मध्य प्रदेश में एक 13 वर्षीय दलित बलात्कार पीड़िता को जबरन रात भर थाने में रखा गया और उसे अपना बयान बदलने के लिए मजबूर करने के लिए पीटा गया।

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