सरकार नहीं देगी सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों से जुड़ी जानकारी

Written by sabrang india | Published on: June 3, 2019
नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को लेकर दाखिल आरटीआई पर सरकार ने सूचना सार्वजनिक करने से मना कर दिया है। मामला चार सूचना आयुक्तों से की नियुक्ति से जुड़ा है। सरकार का कहना है कि इन नियुक्तियों के लिए हुई बैठक की जानकारी कैबिनेट के गुप्त कागजात होते हैं, जिन्हें अंतिम निर्णय आने से पहले सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है।

बता दें कि सेवानिवृत्त कमोडोर लोकेश बत्रा ने आरटीआई दाखिल कर नियुक्ति प्रक्रिया के ‘पारदर्शी’ न होने का आरोप लगाया था। साथ ही आवेदकों की सूची, चयन प्रक्रिया, फाइल पर की गई टिप्पणियों की जानकारी मांगी थी। जिसके जवाब में सरकार ने कहा कि 4 जनवरी, 2019 को दिए गए विज्ञापन के बाद 256 लोगों ने आवेदन किया था। लेकिन चूंकि फाइल में दी गई जानकारी अभी सचिवों की समिति के सामने रखनी बाकी है। साथ ही उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया पूरी होना भी अभी बाकी है। ऐसे में आरटीआई एक्ट-2005 की धारा 8 (1) (आई) के तहत यह सब जानकारी नहीं दी जा सकती और न ही फाइलों की टिप्पणियां पढ़ने की इजाजत दी जा सकती है।

गौरतलब है कि सरकार से मिले इस जवाब के बाद बत्रा ने इसे सुप्रीम कोर्ट के  15 फरवरी को दिए गए आदेश की अवमानना करार दिया है। साथ ही  कहा  है कि सर्च कमेटी को सचिवों की समिति के बराबर नहीं माना जा सकता।

फिलहाल बात अगर सरकारी आंकड़ों की करें तो आरटीआई के अनुसार सुनवाई करने वाली सर्वोच्च संस्था सीआईसी में 11 सूचना आयुक्तों के पद तय किए गए हैं, जबकि इसमें मुख्य सूचना आयुक्त समेत 7 ही सूचना आयुक्त कार्यरत हैं। सीआईसी के सामने अब भी 30 हजार से ज्यादा आवेदन लंबित हैं।

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