संभल का सबसे बुरा समय: मस्जिद सर्वे में हुई हिंसा में 5 की मौत, कई घायल, यूपी पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप

Written by Tanya Arora | Published on: November 27, 2024
संभल में बढ़ते तनाव के बीच पुलिस ने पांच निर्दोष मुस्लिम युवकों की मौत की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया। उसने अपने ही लोगों से घायल होने की बात कही है, जबकि वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, निषेधाज्ञा लागू की गई है और लोगों को हिरासत में लेना जारी है।



उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हाल ही में एक मस्जिद के न्यायालय द्वारा विवादास्पद सर्वे के आदेश के दौरान भड़की हिंसा ने त्रासदी का एक गहरा निशान छोड़ दिया है। इसमें पांच लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। मृतकों में तीन युवक हैं, जो गोली लगने से घायल हुए थे। उनके परिवारों का आरोप है कि पुलिस की गोलीबारी में उनकी मौत हुई है, लेकिन अधिकारियों ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। फिर भी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो एक भयावह तस्वीर पेश कर रहे हैं। इन वीडियो में देखा जा सकता है कि दंगा-रोधी कार्रवाई में अधिकारी खुलेआम गोलीबारी कर रहे हैं, पीछे आग की लपटें उठ रही हैं और लोग दहशत में भाग रहे हैं। ये तस्वीरें आधिकारिक दावों का खंडन करती हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इस संकट से निपटने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाती हैं।

यह त्रासदी सिर्फ लोगों की जान जाने की नहीं है, बल्कि उन लोगों की विफलता की भी है जिन्हें लोगों की जान बचाने और व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपा गया है। प्रशासन इस बात पर ज़ोर देता है कि उसने विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए "मामूली बल" का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और ज़मीनी दृश्य एक अलग कहानी बयां करते हैं—जिसमें क्रूरता, आंसू गैस, पेलेट गन और संयम की अनदेखी की बातें सामने आती हैं। तनाव को शांत करने के बजाय, पुलिस की कार्रवाई ने हिंसा को और बढ़ा दिया, जिससे यह नाजुक स्थिति पूरी तरह से आपदा में बदल गई। मृतकों के परिवार, जो पहले से ही मुसीबतों से जूझ रहे हैं, अब इस बात से परेशान हैं कि जिस शासन-प्रशासन को उनके प्रियजनों की रक्षा करनी चाहिए थी, वही उनकी मौत का कारण बन सकता है।

जबकि अधिकारी इस बात पर जोर देते हैं कि गोलीबारी सिर्फ प्रदर्शनकारियों की ओर से हुई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में .315 बोर की बंदूक से हुई मौतों का संकेत मिलता है, जो इस दावे को कमजोर करता है और उनके बयान की वैधता पर संदेह पैदा करता है।



अन्य वीडियो में देखा गया कि समय से पहले और बिना उकसावे के लाठीचार्ज की कार्रवाई ने आग में घी डालने का काम किया। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, लेकिन पत्थरबाजी का कोई सबूत नहीं था, फिर भी कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने उन पर अंधाधुंध कार्रवाई की। इन कार्रवाइयों ने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक टकराव में बदल दिया, जिससे यह साफ़ हो गया कि पुलिस अपनी मुख्य जिम्मेदारी, यानी बिना तनाव बढ़ाए व्यवस्था बनाए रखने में असफल रही।



सांप्रदायिक सद्भाव के तौर पर जाना जाने वाला संभल जिला अब बिखर गया है। यह विनाशकारी घटना कई स्तरों पर व्यवस्थागत विफलताओं को उजागर करती है: एक प्रशासन जो पर्याप्त तैयारी के बिना कार्रवाई में जुट गया, एक पुलिस बल जिसने संयम और जवाबदेही के सिद्धांतों को त्याग दिया, और एक न्यायिक प्रणाली जिसके जल्दबाजी में दिए गए आदेश आग में घी डालने का काम करते हैं। जैसे-जैसे धूल जमती जाएगी, संभल में हिंसा के निशान इस बात की गंभीर याद दिलाएंगे कि संस्थागत विफलताएं कितनी आसानी से जीवन को उलट सकती हैं, समुदायों को बाधित कर सकती हैं और लोकतंत्र के ताने-बाने को कलंकित कर सकती हैं।



संभल सीट सहित राज्य में नौ उपचुनावों के परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद हिंसा पर तुरंत और तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, सांसद और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनावी कदाचार और शासन की विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए हिंसा की साजिश रची है। यादव ने सर्वोच्च न्यायालय से स्थिति का तत्काल संज्ञान लेने और घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 20 नवंबर को हुए थे।

यादव ने कहा, "मस्जिद सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश को रोका नहीं जा सकता। भाजपा सरकार और उसके प्रशासन ने अपनी राजनीतिक जोड़-तोड़ और विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए इस हिंसा की साजिश रची।"

उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को असामान्य और राजनीतिक लाभ के लिए ध्रुवीकरण पैदा करने की भाजपा की व्यापक रणनीति का हिस्सा बताया। यादव ने जोर देकर कहा कि भाजपा को वास्तविक संघर्ष समाधान में कोई दिलचस्पी नहीं है और इसके बजाय वह अपने राजनीतिक बयान को मजबूत करने के लिए सांप्रदायिक तनाव का इस्तेमाल करना चाहती है।




मौत और घायलों की घटना ने चिंता बढ़ाई

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में रविवार, 24 नवंबर को उस समय हिंसा भड़क उठी जब मुग़लकालीन जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर न्यायालय द्वारा आदेश दिए गए। 25 नवंबर की सुबह तक मरने वालों की संख्या बढ़कर पांच हो गई, हालांकि मुरादाबाद के संभागीय आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने आधिकारिक तौर पर केवल चार की पुष्टि की। उन्होंने खुलासा किया कि एक परिवार ने न तो पुलिस को सूचित किया और न ही शव को पोस्टमार्टम के लिए सौंपा, जिससे प्रशासन द्वारा संकट से निपटने में पारदर्शिता और जवाबदेही पर चिंताएं उत्पन्न हुईं।

मृतकों में नईम (कोट कुर्वी इलाका), बिलाल (सराय तारीन) और नुमान (हयात नगर) शामिल हैं। इनका परिवार इस घटना के बीच शोक में डूबा हुआ है। कई लोग मानते हैं कि इसे टाला जा सकता था। इन झड़पों में घायलों की संख्या अधिक है। रिपोर्टों से पता चलता है कि वरिष्ठ अधिकारियों सहित 20 पुलिस कर्मियों को चोटें आईं। अधिकारियों ने दावा किया कि ये चोटें "शरारती तत्वों की गोलीबारी" के कारण हुईं, लेकिन पुलिस द्वारा गोली चलाने के वीडियो के सबूतों के कारण संदेह पैदा हुआ है।

पुलिस कुप्रबंधन और गहरे विरोधाभासों का एक दुखद प्रतिबिंब

संभल में हुई ये दुखद घटनाएं, जहां पांच लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए, प्रशासनिक विफलता और कानून प्रवर्तन के कार्यों और बयानों में स्पष्ट विरोधाभासों का परेशान करने वाला पैटर्न उजागर करती हैं। एक मस्जिद का अदालत द्वारा सर्वे का आदेश, जो एक शांतिपूर्ण कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए थी, अराजकता, हिंसा और मौत में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और वीडियो साक्ष्य द्वारा उजागर की गई पुलिस के आधिकारिक बयानों में अंतर एक गहरी दोषपूर्ण रवैये की तस्वीर पेश करता है, जो न केवल हिंसा को रोकने में विफल रही, बल्कि इसे सक्रिय रूप से बढ़ा दिया।

इस अशांति की चिंगारी अचानक दाखिल की गई याचिका थी, जिसमें दावा किया गया था कि जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है, जिससे सप्ताह की शुरुआत में ही शुरुआती सर्वे के बाद से तनाव बढ़ रहा था। रविवार को जैसे ही सर्वेक्षण दल पुलिस और अन्य अधिकारियों के साथ पहुंचा, स्थिति और भी बिगड़ गई। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों की भीड़ मस्जिद के पास इकट्ठा होने लगी, नारे लगाने लगी और कथित तौर पर पथराव करने लगी। संभागीय आयुक्त सिंह ने इसे पुलिस और सर्वेक्षण दल पर एक "संगठित हमला" बताया और आरोप लगाया कि तीन अलग-अलग समूहों ने अलग-अलग दिशाओं से हमले शुरू किए। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई सहित पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए "मामूली बल" का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठीचार्ज किया गया। हालांकि, जब इन दावों की बारीकी से जांच की जाती है और घटना स्थल से प्राप्त हो रहे सबूतों से मिलान किया जाता है, तो ये दावे निराधार हो जाते हैं।

पुलिस ने सर्वे टीम के साथ मौजूद अनधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति और 'जय श्री राम' के नारे लगाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जो एक बेहद परेशान करने वाली बात है। विवादित मस्जिद के कानूनी रूप से संवेदनशील सर्वेक्षण के दौरान इस तरह की बातें करना न केवल भड़काऊ था, बल्कि बेहद गैरजिम्मेदाराना भी था। सर्वेक्षण प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अनधिकृत इन व्यक्तियों ने सक्रिय रूप से तनाव को बढ़ावा दिया, जिससे एक तटस्थ न्यायालय द्वारा निर्देशित कार्रवाई को भयभीत करने के माहौल में बदल दिया गया। उन्हें रोकने में प्रशासन की विफलता एक परेशान करने वाले पूर्वाग्रह को दर्शाती है और महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करती है: इन लोगों को टीम के साथ जाने की अनुमति किसने दी, और पहले से ही तनावपूर्ण माहौल में उनके भड़काऊ व्यवहार की अनुमति क्यों दी गई?



सोशल मीडिया पर ऐसे परेशान करने वाले वीडियो की संख्या काफी ज्यादा है, जो सीधे तौर पर पुलिस के बयान को चुनौती देते हैं और अत्यधिक बल प्रयोग की ओर इशारा करते हैं। एक चौंकाने वाले वीडियो क्लिप में दंगा-रोधी उपकरण पहने अधिकारी लोगों को संकरी धुएं से भरी गलियों में घेरते हुए, अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए दिखाई देते हैं, जिससे पुलिस की प्रतिक्रिया पर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। एक अन्य वीडियो में अधिकारी लोगों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से खींचते हुए और उन्हें डंडों से पीटते हुए दिखाई देते हैं, जबकि वहां पर कोई स्पष्ट उकसावे की बात नहीं थी। ऐसी घटनाएं पुलिस द्वारा संयम बरतने के दावों के विपरीत हैं और जवाबदेही को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाती हैं।

एक अन्य वीडियो में, जो एडवोकेट कमिश्नर की टीम द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण के दौरान संभल हिंसा का ड्रोन फुटेज है, एक मौलवी को मस्जिद के पास खड़ी एक कार में तोड़फोड़ कर रही भीड़ से हटने का अनुरोध करते हुए सुना जा सकता है।



ये वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही और प्रशासन की कार्रवाई, पुलिस के दावों और जमीनी हकीकत के बीच स्पष्ट अंतर को उजागर करती हैं। वे एक ऐसी संस्था की चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं जो निष्पक्षता और संयम के अपने कर्तव्य को निभाने के लिए न तैयार है और न इच्छुक है। संभल की त्रासदी कानून प्रवर्तन करने वाली संस्था को बचाने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में विफलता का एक गंभीर आरोप है, जो पहले से ही अविश्वास और भय से जूझ रहे समुदाय पर गहरे निशान छोड़ती है।

यह घटना जवाबदेही और प्रणालीगत सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है, नहीं तो ऐसी त्रासदियां न्याय और लोकतंत्र के ताने-बाने को नष्ट करती रहेंगी। इन विरोधाभासों के मद्देनज़र, जिला मजिस्ट्रेट मनीष पेंशिया के 'सांप्रदायिक सद्भाव' बनाए रखने के दावे, सरकार की ज़्यादती भरी कार्रवाई के मुकाबले बेमतलब लगते हैं। सर्वेक्षण से पहले के दिनों में तनाव के स्पष्ट संकेतों के बावजूद अस्थिर स्थिति का अनुमान लगाने में प्रशासन की विफलता, दूरदर्शिता और तैयारी की स्पष्ट कमी को उजागर करती है।

चंदौसी की जामा मस्जिद: विवादों में घिरी एक विरासत

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित चंदौसी की जामा मस्जिद न केवल एक धार्मिक इमारत है, बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विरासत स्मारक भी है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत इसे “संरक्षित स्मारक” घोषित किया गया है, और 22 दिसंबर, 1920 से इसे यह दर्जा प्राप्त है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की आगरा सर्किल वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित यह मस्जिद वास्तुकला की चमक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। फिर भी, भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत का यह प्रतीक अब एक अत्यधिक विवादास्पद कानूनी और सांप्रदायिक लड़ाई के केंद्र में है।

यह आरोप लगाया गया है कि मस्जिद का निर्माण भगवान हरिहर को समर्पित एक कथित हिंदू मंदिर के खंडहरों पर किया गया है, जिसने इसे ऐतिहासिक पुनर्लेखन, कानूनी दुविधाओं और सांप्रदायिक कलह से भरी सुर्खियों में ला दिया है। यह दावा इस पर आधारित है कि मंदिर को मुग़ल सम्राट बाबर ने 1529 में नष्ट किया था। इस दावे को आठ लोगों द्वारा दायर एक याचिका द्वारा और बल मिला, जिनमें से कई का धार्मिक स्थलों पर विवादास्पद मामलों में शामिल होने का इतिहास है। उनकी मांगें मस्जिद को मंदिर के रूप में मान्यता देने से लेकर इस स्थल पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति देने तक हैं।

यह मामला विरासत के संरक्षण, न्यायिक जवाबदेही और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की नैतिक जिम्मेदारी के बारे में महत्वपूर्ण चिंताओं को उठाता है। यह कहा जा सकता है कि जामा मस्जिद से जुड़ी कानूनी कार्यवाही में प्रक्रिया की निष्पक्षता में कमी आ रही है, और निर्णय राजनीतिक लाभ को ऐतिहासिक या कानूनी सत्यता पर प्राथमिकता देते हुए दिखते हैं।

न्यायिक प्रतिक्रिया और उसका नतीजा:

विवाद तब और गहरा गया जब 19 नवंबर, 2024 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह ने बिना नोटिस दिए या दूसरे पक्ष को सुने, याचिकाकर्ताओं के दावों के आधार पर मस्जिद का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश जारी किया। यद्यपि इस निर्णय का उद्देश्य मस्जिद की ऐतिहासिक नींव का निर्धारण करना था, लेकिन इस आदेश की जल्दबाजी और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की कमी के कारण इसकी आलोचना की गई है।

अदालत की प्रतिक्रिया से जुड़े मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं:
  • प्रक्रियात्मक मानदंडों को दरकिनार करना: अदालत ने मस्जिद समिति, एएसआई या अन्य हितधारकों को आरोपों का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। जल्दबाजी में जारी किया गया सर्वेक्षण आदेश—याचिका दायर किए जाने के उसी दिन जारी किया गया—न्यायिक तटस्थता और जवाबदेही पर सवाल उठाता है, खासकर राष्ट्रीय महत्व के स्मारक से जुड़े मामले में।
  • स्मारक संरक्षण कानूनों का उल्लंघन: प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904, संरक्षित स्थलों पर अनधिकृत सर्वेक्षण, खुदाई या परिवर्तन को सख्ती से प्रतिबंधित करता है। एएसआई से स्पष्ट अनुमोदन के बिना जारी किया गया अदालत का निर्देश इस सुरक्षा को कमजोर करता है और संभावित रूप से खतरनाक मिसाल कायम करता है।
  • प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन: सबसे संदिग्ध बात यह है कि इस आदेश ने प्राकृतिक न्याय की बुनियादी बातों की अवहेलना की, क्योंकि आदेश पारित करने से पहले मस्जिद समिति की बात नहीं सुनी गई।
  • ध्रुवीकरण एजेंडों को बढ़ावा देना: बिना किसी ठोस सबूत के याचिकाकर्ताओं के दावों को मान्य करके, न्यायपालिका ने अनजाने में उन बयानों को बढ़ावा दिया है जिनका उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारकों को सांप्रदायिक बनाना है। इस तरह की कार्रवाइयों से विभाजनकारी नजरिए से ऐतिहासिक विरासतों की पुनर्व्याख्या करने के प्रयासों को सामान्य बनाने का जोखिम है।
  • न्यायिक अतिक्रमण: इस मामले में निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में न्यायपालिका की भूमिका से समझौता किया गया है। जिस असाधारण जल्दबाजी के साथ सर्वेक्षण का आदेश दिया गया, उससे अदालत की मंशा के बारे में व्यापक संदेह पैदा हुआ है, जिससे इसकी स्वतंत्रता में जनता का भरोसा और कम हुआ है।

यह ज़रूरी है कि याचिका के पीछे अधिवक्ता हरि शंकर जैन जैसे व्यक्ति शामिल हों, जो ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मामले जैसे विवादास्पद और हाई-प्रोफाइल विवादों में अपनी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं। उनके दावे, जो अक्सर ऐतिहासिक गलतियों के असत्यापित दावों पर आधारित होते हैं, कथित हिंदू विरासत स्थलों को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से एक बड़े पैटर्न का हिस्सा बनते हैं। उक्त रणनीति ऐतिहासिक सटीकता के बारे में कम और सामाजिक विभाजन को गहरा करने वाले सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के मामले में ज्यादा है। ऐसे मामलों के व्यापक निहितार्थ बहुत गहरे हैं, वर्तमान में इसे न्यायिक जल्दबाजी के परिणामस्वरूप हिंसा भी कहा जा सकता है। वे न्यायिक प्रक्रियाओं को बहुसंख्यक राजनीति के औजारों में बदलने का जोखिम उठाते हैं, जो संविधान के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को कमजोर करते हैं। हाल के दिनों में, समकालीन विवादों के लिए लड़ाई के मैदान के रूप में इतिहास का इस्तेमाल करने के खिलाफ बार-बार चेतावनियां दी गई हैं, लेकिन वर्तमान माहौल में इन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

संभल हिंसा पर विपक्ष ने यूपी सरकार की आलोचना की, साजिश का आरोप लगाया

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसा की विपक्षी नेताओं ने तीखी आलोचना की है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर अदालत के आदेश पर मस्जिद सर्वेक्षण करने के बहाने अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस घटना को सांप्रदायिक तनाव भड़काने और इलाके के लंबे समय से चले आ रहे सौहार्द को अस्थिर करने का जानबूझकर किया गया प्रयास बताया है।

कांग्रेस ने इसे “सुनियोजित साजिश” बताया: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने संभल हिंसा की स्पष्ट शब्दों में निंदा की और इसे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की “सुनियोजित साजिश” बताया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष खेड़ा ने राज्य प्रशासन पर भय और हिंसा का माहौल बनाने का आरोप लगाया।

खेड़ा ने कड़े शब्दों में कहा, “उत्तर प्रदेश में कोई भी नागरिक सीएम आदित्यनाथ के शासन में ‘सुरक्षित’ नहीं है, जिन्होंने ‘बटेंगे तो कटेंगे’ का निंदनीय नारा दिया था। यह आज संभल में हुई गंभीर घटनाओं से स्पष्ट है।”

पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर गोलीबारी करने के वायरल वीडियो का हवाला देते हुए, खेड़ा ने कहा कि ये दृश्य भाजपा और आरएसएस द्वारा “सुनियोजित साजिश के भयावह परिणाम” को उजागर करते हैं। उन्होंने दावा किया कि संभल में हिंसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने के लिए की गई थी, जो ऐतिहासिक रूप से शांति और सद्भावना के लिए जाना जाने वाला क्षेत्र है।

खेड़ा ने आगे आरोप लगाया कि भाजपा सरकार का मस्जिद विवाद को न्यायपूर्ण या शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा, "इस पूरे मामले में, भाजपा न तो सर्वेक्षण को आगे बढ़ाना चाहती थी और न ही इसे रोकना चाहती थी; इसका एकमात्र उद्देश्य सद्भाव को नष्ट करना था।"

कांग्रेस नेता ने भाजपा पर नफरत को बढ़ावा देने और अल्पसंख्यक समुदायों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाने का आरोप लगाया, मोदी-योगी प्रशासन को "दोहरी हमला करने वाली सरकार" कहा जो अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानती है।

खेड़ा ने न्यायपालिका की भूमिका की आलोचना करते हुए कहा कि मस्जिद का तत्काल सर्वेक्षण करने का न्यायालय का आदेश मस्जिद समिति या स्थानीय मुस्लिम नेताओं की निष्पक्ष सुनवाई किए बिना आया। उन्होंने दावा किया कि सरकार द्वारा जल्दबाजी में लिया गया यह निर्णय अशांति भड़काने की एक सोची-समझी रणनीति है।

खेड़ा ने कहा, "यह सबको पता है कि न्यायालय ने दूसरे पक्ष को सुने बिना तत्काल सर्वेक्षण का आदेश दिया। सर्वेक्षण दल के साथ आए दंगाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि योगी सरकार ने राज्य उपचुनाव के बाद हिंसा और नफरत की राजनीति को तेज कर दिया है।"

खेड़ा ने विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अभियान का भी हवाला दिया और संभल के लोगों से नफरत को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी लगातार 'नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान' की बात करते रहे हैं। इसी भावना से मैं संभल के लोगों से अपील करता हूं कि वे अपने अधिकारों की कानूनी रूप से रक्षा करते हुए एकता, सौहार्द और सद्भाव बनाए रखें।"



कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी यूपी सरकार द्वारा स्थिति को संभालने के तरीके पर अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए ‘एक्स’ पर पोस्ट किया।




राज्य समर्थित हिंसा का एक व्यापक पैटर्न: दोनों विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश में शासन के लिए भाजपा के दृष्टिकोण को लेकर एक पुनरावृत्त पैटर्न की ओर इशारा किया है। इन दलों ने योगी प्रशासन पर एक राजनीतिक उपकरण के रूप में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। खेड़ा और यादव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे संभल में हिंसा जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, जहां अल्पसंख्यकों को राज्य की कार्रवाइयों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

खेड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार ने हाल ही में हुए उपचुनावों के बाद अपने सांप्रदायिक एजेंडे को और तेज कर दिया है, जिससे समुदायों के बीच विश्वास और कम हो रहा है। खेड़ा ने तर्क किया, “भाजपा संभल की शांति और सद्भाव को आग लगाने की दोषी है। उनकी सांप्रदायिक राजनीति समाज को खंडित और ध्रुवीकृत रखने का एक सुनियोजित प्रयास है।”

संभल हिंसा की विपक्ष की आलोचना ने राज्य सरकार द्वारा घटना से निपटने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने योगी प्रशासन से जवाबदेही और हिंसा की ओर ले जाने वाली घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

वीडियो और गवाहों के बयान पुलिस के बयानों से मेल नहीं खाने के कारण, निष्पक्ष जांच की मांग में तेजी हो रही है। इस बीच, इस घटना ने पहले से ही उत्तेजित राजनीतिक माहौल को और अधिक ध्रुवीकृत कर दिया है, विपक्ष ने भाजपा पर राज्य के नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा पर अपने सांप्रदायिक एजेंडे को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है।

दंगा के बाद के तनाव के बीच संभल जिले में सख्त प्रतिबंध

न्यायालय द्वारा आदेश के बाद मस्जिद सर्वेक्षण के दौरान हाल ही में हुई हिंसक झड़पों के मद्देनजर, संभल जिले के अधिकारियों ने व्यवस्था बहाल करने और आगे की अशांति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है, बाहरी लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी है, इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया है और संभावित खतरों को रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, संभल के जिला मजिस्ट्रेट ने बिना पूर्व अनुमति के जिले में बाहरी लोगों, सामाजिक संगठनों या जनप्रतिनिधियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए औपचारिक अधिसूचना जारी की है। 1 अक्टूबर, 2024 की अधिसूचना, जिसे आदेश संख्या 942/न्यायिक सहायक/धारा-163/2024 के रूप में बताया गया है, का उद्देश्य क्षेत्र में अस्थिर स्थिति को नियंत्रित करना है।

इस परिपत्र में कहा गया है, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत संभल जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है और यह 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी।" इसमें आगे कहा गया है, "किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना जिले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करना भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।"

यह निर्देश व्यवस्था बनाए रखने और बाहरी प्रभावों को नाजुक स्थिति को और खराब करने से रोकने की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। अधिकारियों ने जोर दिया है कि यह आदेश अक्टूबर की शुरुआत में लागू किए गए व्यापक निषेधात्मक उपायों का अभिन्न हिस्सा है और इसे तुरंत लागू किया जाना है।

इसके अलावा, पूरे जिले में इंटरनेट सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई। इस अस्थायी रोक का उद्देश्य गलत सूचना, भड़काऊ सामग्री के प्रसार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से विघटनकारी गतिविधियों को रोकना है।

इस निर्णय के साथ जिला प्रशासन ने उन सामग्रियों के कब्जे या संग्रह पर सख्त प्रतिबंध जारी किए हैं जिनका इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा सकता है। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) द्वारा जारी एक नोटिस में लोगों को पत्थर, सोडा की बोतलें या किसी भी ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ को खरीदने या जमा करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

इस नोटिस में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, जिसमें कानूनी सजा भी शामिल है। इस आदेश को सख्त तरीके से लागू करने के लिए, स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों को सड़कों या सार्वजनिक क्षेत्रों में पड़ी हुई ईंटों या मलबे जैसी निर्माण सामग्री को जब्त करने का निर्देश दिया गया है।

हिरासत और लक्षित कानूनी कार्रवाई: यूपी पुलिस के बयान के अनुसार, जिला पुलिस ने रविवार की हिंसक झड़पों में शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें हिरासत में लेने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। पुलिस अधीक्षक के अनुसार, अब तक लगभग 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये गिरफ्तरियां मस्जिद के विवादास्पद सर्वेक्षण के दौरान हुई पत्थरबाज़ी और हिंसा की घटनाओं के आरोपों के बाद की गई हैं। अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिए गए लोगों पर आरोप लगाने की घोषणा की है। जबकि अधिकारियों का दावा है कि भविष्य में हिंसा को रोकने के लिए यह आवश्यक है, कई लोग इसे विरोधियों को डराने के लिए तैयार किया गया एक अतिक्रमण मानते हैं। प्रशासन ने अफवाहें फैलाने के खिलाफ चेतावनी भी जारी की है, सोशल मीडिया के जरिए अशांति भड़काने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जांच आगे बढ़ने पर और गिरफ़्तारियां की जाएंगी। स्थानीय प्रशासन ने शांति बनाए रखने और आगे की घटनाओं को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया है। फिर भी, ये तरीके पुलिस के कदाचार और प्रशासनिक विफलता के बुनियादी सवालों के जवाब तलाशने में विफल रहते हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करके, राज्य ने हिंसा को बढ़ाने में अपनी भूमिका की जांच करने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है।

पुलिस का बचाव

नईम के साथ-साथ संभल में हुई उन लोगों की मौतें अधिकारियों और पीड़ित के परिवार के बीच परस्पर विरोधी बयानों के लिए चर्चा का विषय बन गई हैं। नईम के माता-पिता ने पुलिस पर उनके बेटे को गोली मारने का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि उसकी मौत पुलिस की गोलीबारी से हुई। हालांकि, डिवीजनल कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने आरोपों का पुरजोर तरीके से खंडन करते हुए कहा कि इन झड़पों के दौरान पुलिस को लगी चोटों के कारण यह असंभव है कि अधिकारी हमलावर थे। सिंह ने कहा, "पुलिस खुद पर गोली नहीं चला सकती," उन्होंने एसपी के जनसंपर्क अधिकारी सहित अधिकारियों को लगी चोटों का हवाला दिया, जिनके पैर में गोली लगी थी और अन्य अधिकारियों को छर्रे से घाव हुए और फ्रैक्चर हुए थे। सिंह ने नईम के परिवार पर दोष मढ़ते हुए कहा, "अगर उनका बेटा पत्थर फेंकने की योजना बना रहा था, तो उसे रोकना परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी थी।"

पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार बिश्नोई ने आधिकारिक बयान में आगे कहा कि पुलिस ने इन झड़पों के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए केवल पेलेट गन का इस्तेमाल किया।

एसपी कृष्ण कुमार के एक वीडियो में, उन्हें कथित पत्थरबाजों से हिंसा में शामिल न होने का आग्रह करने के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है।

एक वीडियो में उन्हें अपने मेगाफोन पर यह कहते हुए सुना जा सकता है, "इन नेताओं के लिए अपना भविष्य खराब मत करो।"



इन आधिकारिक बयानों के बावजूद, सिंह ने अराजकता की एक व्यापक तस्वीर पेश करते हुए दावा किया कि "तीन ग्रुप थे जो एक-दूसरे पर गोलीबारी कर रहे थे। हमारे पास सबूत हैं, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता शांति बहाल करना है।" यह दावा पुलिस से ध्यान हटाकर हिंसा में कथित रूप से शामिल अज्ञात समूहों पर केंद्रित करना चाहता है। फिर भी, यह स्पष्टीकरण इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है कि यदि पुलिस ने केवल पैलेट गन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था, तो नईम और अन्य लोगों को गोली कैसे लगी।



इस बीच, सिंह ने पीटीआई से कहा कि एसपी के पीआरओ (जनसंपर्क अधिकारी) सहित कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, जिनके पैर में गोली लगी है। इसके अलावा, पुलिस सर्कल अधिकारी को छर्रे लगे, एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई और डिप्टी कलेक्टर के पैर में फ्रैक्चर हो गया। पुलिस कर्मियों की चोटों पर सिंह का बयान प्रशासन के इस रुख को पुष्ट करता है कि हिंसा की शुरुआत अधिकारियों से नहीं, बल्कि प्रदर्शनकारियों से हुई थी।

अधिकारियों के विरोधाभासी बयान, ऑटोप्सी रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के साथ मिलकर एक परेशान करने वाली कहानी बनाते हैं। प्रशासन का प्रदर्शनकारियों के अपराध पर जोर उभरते सबूतों से पूरी तरह विरोधाभासी है, जिसमें अधिकारियों द्वारा धुएं से भरी सड़कों पर गोलीबारी के रिकॉर्ड शामिल हैं। सिंह की टिप्पणियों, जैसे कि परिवारों को अपने प्रियजनों को रोकने का सुझाव देना, की व्यापक आलोचना की गई है, क्योंकि यह जवाबदेही से बचने का प्रयास प्रतीत होता है। इन विसंगतियों के साथ-साथ पुलिस द्वारा इन विरोधाभासों को पारदर्शी तरीके से संबोधित करने से इनकार करने से लोगों में अविश्वास बढ़ा है और संभल में दुखद घटनाओं के पीछे की सच्चाई को स्थापित करने के लिए स्वतंत्र जांच की मांग भी तेज हुई है।

आगे की अनिश्चित राह

रविवार की झड़पों के बाद संभल में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। स्कूलों और बाजारों का बंद होना दर्शाता है कि समुदाय में डर और अनिश्चितता है। जबकि प्रशासन जोर देकर कहता है कि वह सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसकी कार्रवाई ने विश्वास जगाने के लिए बहुत कम काम किया है। संभल की घटना धार्मिक स्थलों पर कानूनी विवादों और सांप्रदायिक तनावों से निपटने के राज्य के तरीके के बीच अस्थिर अंतर्संबंध की स्पष्ट याद दिलाती है। यह कानून प्रवर्तन में जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता को भी रेखांकित करता है, खासकर संवेदनशील स्थितियों में जहां जिंदगी दांव पर लगी हो। जब तक इन मुद्दों को कानूनी और संवैधानिक तरीके से निपटाया नहीं जाता, तब तक इस तरह की घटनाएं राज्य के नाजुक सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाती रहेंगी।
 

संबंधित लेख

बाकी ख़बरें