मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संकटग्रस्त बांग्लादेश के नागरिकों द्वारा घुसपैठ के प्रयास के मद्देनजर कैबिनेट की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।
साभार : पीटीआई (फाइल फोटो)
आधार कार्ड को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से जोड़ने के प्रयास में असम सरकार ने बुधवार को निर्णय लिया कि विशिष्ट पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा यदि आवेदक या परिवार ने एनआरसी में आवेदन नहीं किया है।
डक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संकटग्रस्त बांग्लादेश के नागरिकों द्वारा घुसपैठ के प्रयास के मद्देनजर कैबिनेट की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।
उन्होंने कहा, "पिछले दो महीनों में असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और बीएसएफ ने कई घुसपैठियों को पकड़ा है। यही कारण है कि बांग्लादेश से घुसपैठ हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें अपनी प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है और इसीलिए हमने आधार कार्ड प्रणाली को सख्त बनाने का फैसला किया है।"
सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा, अब से राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट) आधार आवेदकों के सत्यापन के लिए नोडल एजेंसी होगी और प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त जिला आयुक्त संबंधित व्यक्ति होगा।
उन्होंने आगे कहा, "प्रारंभिक आवेदन के बाद, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) इसे सत्यापन के लिए राज्य सरकार को भेजेगा। स्थानीय सर्किल अधिकारी (सीओ) पहले यह जांच करेगा कि आवेदक या उसके माता-पिता या परिवार ने एनआरसी में शामिल होने के लिए आवेदन किया है या नहीं।"
सीएम ने कहा कि अगर एनआरसी के लिए कोई आवेदन नहीं है, तो आधार के अनुरोध को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा और इसके अनुसार केंद्र को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
उन्होंने कहा, "अगर यह पाया जाता है कि एनआरसी के लिए आवेदन किया गया था, तो सीओ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार फील्ड-लेवल सत्यापन के लिए जाएंगे। अधिकारी के पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद, आधार को मंजूरी दी जाएगी।"
हालांकि, सरमा ने कहा कि यह नया निर्देश केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे और उन्होंने एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया था।
उन्होंने कहा, "इस तरह, हम अपने आधार जारी करने की प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक सख्त तंत्र लागू करेंगे ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति यह पहचान पत्र न पा सके।"
31 अगस्त, 2019 को जारी अंतिम एनआरसी में 19,06,657 आवेदकों को बाहर रखा गया था। कुल 3,30,27,661 आवेदकों में से 3,11,21,004 नाम शामिल किए गए थे।
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साभार : पीटीआई (फाइल फोटो)
आधार कार्ड को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से जोड़ने के प्रयास में असम सरकार ने बुधवार को निर्णय लिया कि विशिष्ट पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा यदि आवेदक या परिवार ने एनआरसी में आवेदन नहीं किया है।
डक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संकटग्रस्त बांग्लादेश के नागरिकों द्वारा घुसपैठ के प्रयास के मद्देनजर कैबिनेट की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।
उन्होंने कहा, "पिछले दो महीनों में असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और बीएसएफ ने कई घुसपैठियों को पकड़ा है। यही कारण है कि बांग्लादेश से घुसपैठ हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें अपनी प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है और इसीलिए हमने आधार कार्ड प्रणाली को सख्त बनाने का फैसला किया है।"
सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा, अब से राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट) आधार आवेदकों के सत्यापन के लिए नोडल एजेंसी होगी और प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त जिला आयुक्त संबंधित व्यक्ति होगा।
उन्होंने आगे कहा, "प्रारंभिक आवेदन के बाद, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) इसे सत्यापन के लिए राज्य सरकार को भेजेगा। स्थानीय सर्किल अधिकारी (सीओ) पहले यह जांच करेगा कि आवेदक या उसके माता-पिता या परिवार ने एनआरसी में शामिल होने के लिए आवेदन किया है या नहीं।"
सीएम ने कहा कि अगर एनआरसी के लिए कोई आवेदन नहीं है, तो आधार के अनुरोध को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा और इसके अनुसार केंद्र को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
उन्होंने कहा, "अगर यह पाया जाता है कि एनआरसी के लिए आवेदन किया गया था, तो सीओ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार फील्ड-लेवल सत्यापन के लिए जाएंगे। अधिकारी के पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद, आधार को मंजूरी दी जाएगी।"
हालांकि, सरमा ने कहा कि यह नया निर्देश केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे और उन्होंने एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया था।
उन्होंने कहा, "इस तरह, हम अपने आधार जारी करने की प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक सख्त तंत्र लागू करेंगे ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति यह पहचान पत्र न पा सके।"
31 अगस्त, 2019 को जारी अंतिम एनआरसी में 19,06,657 आवेदकों को बाहर रखा गया था। कुल 3,30,27,661 आवेदकों में से 3,11,21,004 नाम शामिल किए गए थे।
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