लाउडस्पीकर का प्रयोग मौलिक अधिकार नहीं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

Written by Sabrangindia Staff | Published on: May 7, 2022
कोर्ट ने याचिका को 'गलत' बताते हुए खारिज कर दिया


Image Courtesy:deccanherald.com
 
लाउडस्पीकर विवाद में एक नए मोड़ में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि अज़ान के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग मौलिक अधिकार नहीं है। 4 मई, 2022 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने एक दीवानी रिट याचिका संख्या 2022 का 12350 (इरफ़ान बनाम यूपी और अन्य राज्य) को खारिज कर दिया।  
 
अज़ान के लिए लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल को लेकर विवाद पिछले कुछ महीनों में सामने आया जब कई दक्षिणपंथी संगठनों ने इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करना शुरू कर दिया। भाजपा सदस्य और श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी आंदोलन के अध्यक्ष, सुधीर सिंह ने वाराणसी के सभी हिंदू निवासियों से अज़ान के समय दिन में पांच बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा था।
 
पिछले महीने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उच्च डेसिबल स्तर पर 'हनुमान चालीसा' बजाना शुरू कर देंगे।
 
मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि
 
याचिका उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले इरफान ने दायर की थी, जिन्होंने नूरी मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान बजाने की अनुमति मांगी थी। याचिका में दिसंबर 2021 के बिसौली अनुमंडल मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई, जिसने उक्त मस्जिद में लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति मांगने के उनके आवेदन को खारिज कर दिया। उन्होंने आगे उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह यूपी सरकार को लाउडस्पीकर पर अज़ान देने की अनुमति देने का निर्देश दे।
 
लाइव लॉ के मुताबिक, याचिकाकर्ता के वकील, सचिन कुमार शर्मा ने तर्क दिया कि एसडीएम द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से अवैध था और मस्जिद से लाउडस्पीकर चलाने के उनके मौलिक और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है।
 
न्यायालय का अवलोकन
 
4 मई, 2022 को न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने कहा, “अब कानून तय हो गया है कि मस्जिद से लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है। अन्यथा आक्षेपित आदेश में एक ठोस कारण निर्दिष्ट किया गया है।"
 
कोर्ट ने कहा था कि हालांकि अज़ान इस्लाम का एक अभिन्न अंग है, लेकिन लाउडस्पीकर के जरिए इसे पहुंचाना नहीं है। एक समाचार एजेंसी ने अदालत के हवाले से कहा, "अज़ान इस्लाम का एक अभिन्न अंग है, लेकिन लाउडस्पीकर के माध्यम से इसे देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है।"
 
पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, "तदनुसार, हम पाते हैं कि वर्तमान याचिका स्पष्ट रूप से गलत है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।"
 
फैसले की प्रति यहां पढ़ी जा सकती है:


 
अदालतों के पूर्व के निर्देश
 
द वायर की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने आगे कहा कि पहले भी ऐसे उदाहरण आए थे जब अदालतों ने फैसला सुनाया था कि लाउडस्पीकर पर प्रार्थना करना मौलिक अधिकार नहीं है।
 
मई 2020 में कोविड -19 महामारी के दौरान, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शशि कांत गुप्ता और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने लॉकडाउन के दौरान अज़ान के पाठ को प्रतिबंधित करने वाले कथित आदेशों के खिलाफ दायर जनहित याचिका और पत्र याचिकाओं में निम्नलिखित अवलोकन किया था। लाइव लॉ के अनुसार, बेंच ने कहा, "अज़ान निश्चित रूप से इस्लाम का एक आवश्यक और अभिन्न अंग है, लेकिन माइक्रोफोन और लाउड-स्पीकर का उपयोग एक आवश्यक और एक अभिन्न अंग नहीं है ... अज़ान को मस्जिदों की मीनारों से मुअज्जिन द्वारा पढ़ा जा सकता है। मानव आवाज द्वारा किसी भी प्रवर्धक उपकरण का उपयोग किए बिना और इस तरह के पाठ को राज्य द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के बहाने, महामारी-कोविड 19 को रोकने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता है।”
 
मई 2020 का फैसला गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और वकील एस वसीम ए कादरी द्वारा दायर याचिकाओं के जवाब में था, जिन्होंने गाजीपुर, फर्रुखाबाद और हाथरस प्रशासन के आदेशों को चुनौती दी थी, जिसमें कोविड -19 पर अंकुश लगाने के लिए अज़ान देने के लिए लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 
 
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, मई 2020 में, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि अज़ान इस्लाम का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग हो सकता है, लेकिन ध्वनि-प्रवर्धक उपकरणों, लाउडस्पीकरों के उपयोग के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, इसने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 25 में निहित धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को इस विशेष मामले में लागू नहीं किया जा सकता है। फिर भी, अदालत ने कहा था, यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य और संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों के अधीन है।

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