मैनुअल स्कैवेंजर्स: 340 मौतें, फिर भी केंद्र का सख्त कानून बनाने का कोई इरादा नहीं!

Written by Sabrangindia Staff | Published on: February 4, 2021
सामाजिक न्याय मंत्रालय ने हालांकि कहा है कि इको प्रणाली में मशीनीकृत स्वच्छता के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है



सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में पिछले पांच साल में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा मुहैया कराये गये ऐसे मामलों के आंकड़े साझा किये। 

आंकड़ों के अनुसार सीवर की सफाई करने वाले कर्मियों की मौत के सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश से आये जिनकी संख्या 52 थी। इसके बाद तमिलनाडु में 43, दिल्ली में 36, महाराष्ट्र में 34 और गुजरात तथा हरियाणा में 31-31 मामले आये।
 
केंद्र की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया कि उत्तर प्रदेश 52 मौतों के साथ पहले स्थान पर है। मरने वालों की संख्या 19 राज्यों में 340 है। आंकड़ों के अनुसार सीवर की सफाई करने वाले कर्मियों की मौत के सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश से आए, जिनकी संख्या 52 थी. इसके बाद तमिलनाडु में 43, दिल्ली में 36, महाराष्ट्र में 34 और गुजरात तथा हरियाणा में 31-31 मामले आये. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य गौतम गंभीर ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या मैनुअल मैला ढोने पर रोक लगाने वाले कानूनों को बनाने के लिए किसी प्रस्ताव पर काम करने की योजना है।
 
केंद्र ने कहा, "इन प्रावधानों को संशोधित करने के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है"। राज्यसभा सदस्य रामदास अठावले ने कहा कि नियोजन निषेध की धारा 5 को मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 को दोहराया गया है और इसके तहत एक वर्ष के लिए कारावास की सजा या पचास हजार रुपये का जुर्माना है।
 
सरकार ने मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए एक योजना तैयार करने के मुद्दे पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने प्रस्तुत किया है कि यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक राष्ट्रीय नीति पर काम किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक जिले में पेशेवर रूप से 'जिम्मेदार स्वच्छता प्राधिकरण' की नियुक्ति की परिकल्पना की गई है।  
 
कर्नाटक उच्च न्यायालय (ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्म्स) के समक्ष एक रिट याचिका लंबित है, जिसमें दो मैनुअल मैला ढोने वालों की मौत के मद्देनजर मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट के उचित कार्यान्वयन के लिए निर्देश मांगे गए हैं। अदालत ने पिछले साल दिसंबर में इस संबंध में राज्य सरकार और संघ को कई दिशा-निर्देश जारी किए थे।

हाल ही में, 28 जनवरी को, 25 और 30 वर्ष की आयु के दो भाइयों, जिन्होंने कर्नाटक शहरी जलापूर्ति और जल निकासी बोर्ड (KUWSDB) के साथ काम किया, ने कर्नाटक के कालबुरागी के कैलास नगर में एक मैनहोल में दम तोड़ दिया। इस घटना की सूचना कर्नाटक उच्च न्यायालय की उसी डिवीजन बेंच को दी गई, जिसने राज्य को निर्देश दिया कि वह अपराध के पीछे व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई (एफआईआर दर्ज करने के अलावा) के अनुसार बार एंड बेंच द्वारा बताए गए स्थान पर रिकॉर्ड करे।

उत्तर यहां पढ़े जा सकते हैं:


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