झारखंड: गढ़वा जिले में BDO ने दलित युवक को पीटा

Written by Sabrangindia Staff | Published on: February 11, 2022
बीडीओ रौशन कुमार ने आरोप का खंडन किया, हालांकि एक वायरल वीडियो में उन्हें कथित तौर पर रमेश भुइयां को कई बार थप्पड़ मारते देखा गया है।


Image Courtesy:telegraphindia.com
 
झारखंड के रांची में राजभवन के सामने मानवाधिकार रक्षकों के विरोध के एक दिन बाद एक दलित व्यक्ति को खंड विकास अधिकारी ने कथित तौर पर पीटा। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, रांची से करीब 270 किलोमीटर दूर गढ़वा जिले के धुरकी प्रखंड के शक्ति गांव का 35 वर्षीय दलित व्यक्ति रमेश भुइयां बुधवार को अपनी पुश्तैनी जमीन का भूमि सीमांकन कराने के लिए प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालय गया था।
 
उसके साथी ग्रामीण प्रदीप कोरवा ने मीडिया को बताया कि भुइयां की पत्नी ने "हमें एक वीडियो दिखाया जिसमें बीडीओ रौशन कुमार को रमेश को अपशब्द बोलते और हाथों से पीटते हुए धुरकी पुलिस स्टेशन ले जाते हुए देखा गया है। यह अस्वीकार्य था और ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से बीडीओ का सामना करने का फैसला किया। ग्रामीण बीडीओ कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए और लगभग पांच घंटे तक वहीं रहे, जब तक धुरकी थाना प्रभारी सदानंद कुमार ने उन्हें आश्वासन नहीं दिया कि जिला प्रशासन द्वारा दोषी बीडीओ के खिलाफ उचित जांच की जाएगी।
 
रिपोर्ट के मुताबिक, धुरकी बीडीओ रौशन कुमार ने आरोप का खंडन किया, हालांकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि उन्होंने भुइयां को कई बार थप्पड़ जड़े। कुमार ने मीडिया से कहा कि वह "सर्कल अधिकारी के साथ बैठक कर रहे थे और इसी बीच युवक अंदर आया और 'अनाप-शनाप' बोलने लगा। उसे बाहर जाने के लिए कहा गया था।"
 
हालांकि गढ़वा के उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने मीडिया से कहा कि आरोप की जांच की जाएगी, ''मैंने अपर कलेक्टर पंकज कुमार को घटना की जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर निश्चित तौर पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
 
कथित पिटाई झारखंड जनाधिकार महासभा के तत्वावधान में अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज सहित लगभग 200 मानवाधिकार रक्षकों द्वारा मंगलवार को रांची में राजभवन के पास विरोध प्रदर्शन करने और राज्यपाल रमेश बैस को संबोधित एक ज्ञापन सौंपे जाने के एक दिन बाद हुई थी। झारखंड में सरकार बदलने के बाद भी मानवाधिकारों का उल्लंघन जारी है, द टेलीग्राफ ने सूचना दी।
 
सांप्रदायिक हिंसा के अलावा भारत के दलितों (उत्पीड़ित जातियों) और आदिवासियों (स्वदेशी आदिवासी समुदायों) के खिलाफ घृणा अपराध 2021 में भी उच्च स्तर पर थे। सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) ने इन शर्मनाक हमलों की एक सूची तैयार की थी। दलितों और आदिवासियों के खिलाफ घृणा अपराधों के विभिन्न उदाहरणों को दर्शाने वाला एक इंटरैक्टिव इन्फोग्राफिक यहां भी देखा जा सकता है। एक सरसरी निगाह से पता चलता है कि जाति-आधारित अपराध पूरे देश में अधिक प्रचलित और प्रचुर मात्रा में हैं। इस बीच, आदिवासियों के खिलाफ हमले मध्य भारत में केंद्रित हैं जहां वन अधिकार अधिनियम, 2006 के पारित होने के बाद से वन अधिकारों के बारे में जागरूकता में वृद्धि हुई है।

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