नर्क का दूसरा नाम...

Written by Deborah Grey | Published on: August 20, 2021
डिटेंशन कैंपों का नाम बदलने से यह तथ्य नहीं बदल जाता है कि वहां की स्थिति दयनीय बनी हुई है!



17 अगस्त को, असम सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि अब से राज्य में डिटेंशन कैंपों को "ट्रांजिट कैंप" के रूप में जाना जाएगा। असम सरकार में गृह और राजनीतिक विभाग व प्रधान सचिव के रूप में काम करने वाले आईएएस नीरज वर्मा द्वारा जारी अधिसूचना में नाम बदलने को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।



परिवर्तन उल्लेखनीय है क्योंकि आमतौर पर "ट्रांजिट कैंप" शब्द उन जगहों से जुड़ा होता है जहां शरणार्थियों या मजदूरों को अस्थायी आश्रय दिया जाता है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें एक सौम्य, यहां तक ​​कि करुणामयी भाव है। हालाँकि, डिटेंशन कैंप, का प्रयोग हम उन लोगों के लिए करते रहे हैं जिन्हें हमने मुक्त कराने में मदद की है। ये ऐसे स्थान हैं जहाँ आशा फीकी पड़ जाती है और समय स्थिर रहता है।

वर्तमान में गोलपारा, कोकराझार, डिब्रूगढ़, सिलचर, तेजपुर और जोरहाट में छह जिला जेलों में छह डिटेंशन कैंप अस्थायी सुविधाओं से संचालित हो रहे हैं। सबरंगइंडिया की सहयोगी संस्था सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) इन हिरासत शिविरों से पात्र बंदियों की रिहाई को सुरक्षित करने के लिए काम कर रही है, जिनमें कैदियों की अकथनीय मौतों का एक चौंकाने वाला ट्रैक रिकॉर्ड है।

अब तक 29 कैदियों की मौत
अक्टूबर 2018 में तेजपुर डिटेंशन कैंप में 61 वर्षीय जोब्बार अली की अस्पष्ट परिस्थितियों में मौत हो गई। इससे पहले मई 2018 में गोलपारा में सुब्रत डे की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बीमारों को उनके अस्पताल के बिस्तरों पर भी हथकड़ी लगाई जाती है, जैसा कि हमने कमजोरी से कांपते रतन चंद्र विश्वास के मामले में पाया। दरअसल, जुलाई 2019 में असम राज्य विधानसभा के सामने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए राज्य सरकार ने माना है कि राज्य के छह डिटेंशन कैंपों में कैद रहते हुए 25 लोगों की मौत हुई है। राज्य का दावा है कि वे सभी "बीमारी के कारण" मर गए।

CJP ने मरने वाले लोगों की सूची देखी और पाया कि गोलपारा डिटेंशन कैंप सबसे घातक साबित हुआ है और दस मृत कैदियों के साथ सूची में सबसे आगे है। तेजपुर कैंप में कैदियों की मौत हुई है। इस बीच, कछार जिले के सिलचर डिटेंशन कैंप में तीन लोगों की मौत हो गई, कोकराझार डिटेंशन कैंप में एक महिला सहित दो लोगों की और जोरहाट डिटेंशन कैंप में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतकों में 14 मुस्लिम, 10 हिंदू और टी ट्राइब्स का एक सदस्य शामिल है।

उपरोक्त में न केवल जोब्बार अली, बल्कि सुब्रत डे और अमृत दास भी शामिल हैं, जिनकी दिल दहला देने वाली कहानियाँ हम आपके लिए पहले लेकर आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि डे और अली दोनों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई और उनके दोनों परिवारों को शक है कि इसमें कोई गड़बड़ी है। फिर भी सरकार की दलील के अनुसार मौत का कारण "बीमारी" है।

नवंबर 2019 तक, यह आंकड़ा 27 हो गया; सीजेपी हर मौत पर बारीकी से नजर रख रही थी। हमने पाया कि असम के एक डिटेंशन कैंप में मरने वाली सबसे कम उम्र की 45 दिन की नज़रूल इस्लाम (2011 में मृत्यु हो गई) थी, जिसकी मां शाहिदा बीबी कोकराझार डिटेंशन कैंप में हिरासत में लिया गया था।

जनवरी, 2020 में, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) में डिटेंशन कैंप के एक अन्य कैदी नरेश कोच की मौत हो गई। वह गोलपारा डिटेंशन कैंप का बंद था और बीमारी के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिर, अप्रैल 2020 में, कोकराझार डिटेंशन कैंप की एक कैदी रबेदा बेगम उर्फ ​​रोबा बेगम की मृत्यु हो गई। अधिकारियों का कहना है कि 60 वर्षीय बेगम कैंसर से पीड़ित थीं, जिसके लिए उनका इलाज चल रहा था, जिससे मरने वालों की संख्या 29 हो गई। ज्यादातर मामलों में अधिकारियों का कहना है कि मौत "बीमारी के कारण" हुई थी।

कैदी अपना अनुभव बताते हैं
तीन महीने की गर्भवती होने के बावजूद रश्मीनारा बेगम को सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। उसने सीजेपी से कहा, “मेरे साथी कैदियों के समर्थन के कारण ही मैं उस मनहूस जगह से बच पाई। मुझे याद है कि महिलाओं में से एक ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया था और वह पेड़ों से पत्ते तोड़कर खा जाती थी!”

फिर 50 साल की सोफिया खातून थीं, जिनकी रिहाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में पर्सनल रिलीज बॉन्ड पर दिया था। उनका अनुभव इतना दर्दनाक था कि घर वापस आने के 15 दिन बाद भी वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी!

73 वर्षीय पार्वती दास, एक अन्य कैदी, जिसकी रिहाई सीजेपी ने कराई थी, ने हमें बताया, “मेरी इंद्रियों ने वहां काम करना बंद कर दिया था। मुझे घर याद आ रहा था।" शिविर की स्थिति के बारे में बताते हुए पार्वती ने कहा, “एक कमरा था जिसमें चारों तरफ दीवारें और एक दरवाजा था। खाने में वे हमें चावल और चाय देते थे। पहले तो उन्होंने हमें कंबल नहीं दिया और फिर जब उन्होंने दिया, तो वे कांटेदार और घिसे हुए थे।"

साकेन अली, जिसे एक डिटेंशन कैंप में पांच साल बिताने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि उसके कुछ दस्तावेजों में उसका नाम एक अतिरिक्त 'एच' या साखेन अली के रूप में दिखाया गया था। उसने हमें बताया, “यह एक दयनीय जगह है। उन्होंने हमें चाय और खाने के लिए बाहर जाने दिया। हम दिन में थोड़ा घूम सकते हैं, लेकिन शाम तक अपनी कोठरियों में वापस बंद हो जाते हैं। ”

अदालतों ने क्या कहा है?
7 अक्टूबर, 2020 को जारी एक आदेश में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया था कि बंदियों को उनके निर्वासन/प्रत्यावर्तन लंबित प्रतिबंधित आंदोलनों के साथ एक उपयुक्त स्थान पर रखा जाएगा और उन स्थानों पर जहां उन्हें रखा जाना है। डिटेंशन सेंटर हो या किसी भी नाम से ऐसे स्थानों को पुकारा जाए लेकिन बिजली, पानी और स्वच्छता आदि की बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए।

इसमें यह भी नोट किया कि कैसे इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, गृह मंत्रालय ने 7 मार्च, 2012 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी प्रधान सचिवों को संबोधित एक पत्र जारी किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि “ऐसी श्रेणी के व्यक्तियों को जेल से रिहा किया जाए। तत्काल और उन्हें जेल परिसर के बाहर एक उपयुक्त स्थान पर रखा जा सकता है, जहां प्रतिबंधित आवाजाही के साथ प्रत्यावर्तन लंबित है। ” इसने आगे कहा, "उक्त संचार में, यह ध्यान दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रावधान किया था कि यदि ऐसे व्यक्तियों को वापस नहीं किया जा सकता है और उन्हें जेल में रखा जाना है, तो उन्हें जेल तक सीमित नहीं रखा जा सकता है और उन्हें मानवीय गरिमा व बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है।”

प्रासंगिक सवाल
असम विधानसभा के समक्ष राज्य सरकार की अपनी प्रस्तुतियों के आधार पर, हिरासत शिविरों की वर्तमान स्थिति आदर्श से बहुत दूर है। 14 जुलाई, 2021 को दिए गए बयान के मुताबिक, असम के डिटेंशन कैंपों में 181 लोगों को रखा गया था। इनमें से 120 सजायाफ्ता विदेशी नागरिक (CFN) थे, यानी वे लोग जिनके पते विदेशों (आमतौर पर म्यांमार या बांग्लादेश) में पाए गए हैं, और 61 घोषित विदेशी नागरिक (DFN) हैं, यानी ऐसे लोग जिन्हें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किया गया है, लेकिन उनके पास पते हैं और भारत में परिवार है।

CJP सुप्रीम कोर्ट के दो लगातार फैसलों, एक मई 2019, और दूसरा अप्रैल 2020 से और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक बाद के आदेश के अनुसार, DFN को ऐसे डिटेंशन कैंपों से सुरक्षित रिहाई में मदद कर रहा है। हमने अब तक कम से कम 43 लोगों को उनके परिवारों के घर वापस जाने में मदद की है और आने वाले हफ्तों में और लोगों के रिहा होने की संभावना है। इसके अलावा, यदि किसी को एक कथित अपराध के लिए अनिश्चित काल के लिए कैद किया जाता है तो यह न्याय का गला घोंटने जैसा होगा, जो स्पष्ट रूप से ऐसी सजा के योग्य नहीं है।

हमने सीएफएन के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश की। हमने पाया कि कई सीएफएन ऐसे लोग थे जो घोर गरीबी से बचने के लिए रोजगार की तलाश में भारत आए थे। हाल ही में, असम सरकार ने खुलासा किया कि 120 सीएफएन में से 9 महिलाओं के 22 बच्चे थे जो उनके साथ डिटेंशन कैंपों में रह रहे थे। इन सीएफएन और उनके बच्चों को उनके गृह देशों में कब और कैसे वापस भेजा जाएगा, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन जो स्पष्ट है वह यह है कि जेल बच्चे को पालने के लिए कोई जगह नहीं है।

तो, बड़ा सवाल यह है कि क्या नामकरण में बदलाव से इन सुविधाओं की स्थितियों में कोई बदलाव आएगा?

{नोट- सबरंग अंग्रेजी पर प्रकाशित इस खबर को Bhaven द्वारा अनुवादित किया गया है।}

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