नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव 2019 के इम्तिहान का फाइनल रिजल्ट 23 मई को आने वाला है। चुनाव के बाद बोफोर्स मामले के याचिककाकर्ता अधिवक्ता अजय अग्रवाल द्वारा मोदी के खिलाफ दायर की गई याचिका पर राउज एवेन्यू अदालत सुनवाई करेगी।
राउज एवेन्यू अदालत में इस मामले की सुनवाई सीएमएम नवीन कुमार कश्यप कर रहे हैं। सोमवार को संक्षिप्त सुनवाई में शिकायत पर स्पष्टीकरण व दलीलें सुनने के बाद सीएमएम नवीन ने 27 मई की तारीख तय की है। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान अदालत ने अजय अग्रवाल से पूछा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक प्रधानमंत्री के तौर पर, सांसद के तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर शिकायत दायर की है। जिसके जवाब में अजय अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।
अदालत में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अजय अग्रवाल ने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी को लेकर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया। जिसपर अदालत ने कहा कि अगर मामला चाणक्यपुरी क्षेत्र का है तो यह शिकायत संबंधित अदालत में पेश की जानी चाहिए। जिसके बाद अजय अग्रवाल ने अपना इरादा साफ करते हुए कहा कि वह एफआईआर का निर्देश लेने नहीं आए बल्कि मोदी के खिलाफ साक्ष्य पेश कर उन पर मुकदमा करना चाहते हैं। इसलिए यह अदालत इस शिकायत पर सुनवाई कर सकती है।
राउज एवेन्यू अदालत में इस मामले की सुनवाई सीएमएम नवीन कुमार कश्यप कर रहे हैं। सोमवार को संक्षिप्त सुनवाई में शिकायत पर स्पष्टीकरण व दलीलें सुनने के बाद सीएमएम नवीन ने 27 मई की तारीख तय की है। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान अदालत ने अजय अग्रवाल से पूछा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक प्रधानमंत्री के तौर पर, सांसद के तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर शिकायत दायर की है। जिसके जवाब में अजय अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।
अदालत में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अजय अग्रवाल ने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी को लेकर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया। जिसपर अदालत ने कहा कि अगर मामला चाणक्यपुरी क्षेत्र का है तो यह शिकायत संबंधित अदालत में पेश की जानी चाहिए। जिसके बाद अजय अग्रवाल ने अपना इरादा साफ करते हुए कहा कि वह एफआईआर का निर्देश लेने नहीं आए बल्कि मोदी के खिलाफ साक्ष्य पेश कर उन पर मुकदमा करना चाहते हैं। इसलिए यह अदालत इस शिकायत पर सुनवाई कर सकती है।