बलात्कारों में अग्रणी राज्य में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के गृहमंत्री के भतीजे पर ही बलात्कार का आरोप लगा है। गृहमंत्री रामसेवक पैकरा के भतीजे शमोध पैकरा पर ये आरोप लगा है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
नवभारत टाइम्स के अनुसार, पीड़ित युवती सूरजपुर जिले की रहने वाली है। गृहमंत्री के भतीजे शमोध ने उससे 2014 में कई बार बलात्कार किया था। तब वह नाबालिग थी और चेंद्रा में पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान शमोध ने उससे दोस्ती की और विवाह का वादा करके उसके साथ कई बार बलात्कार किया।
युवती ने पुलिस में की शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके गर्भवती होने के बाद शमोध ने शादी करने से इन्कार कर दिया। युवती के गर्भवती होने पर शमोध ने उसका गर्भपात कराने की भी कोशिश की। आखिरकार जब बच्ची पैदा हो गई तब भी वह उसे शादी का भरोसा दिलाता रहा और कई दिनों तक उसे अपने रिश्तेदारों के घर पर रखे रहा, लेकिन जब 2016 में जब एसईसीएल में शमोध की नौकरी लग गई तब उसने शादी से साफ इन्कार कर दिया।
जब युवती थाने में शिकायत करने पहुंची तो आरोपी के रसूख के कारण उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। पुलिस उस पर आरोपी से समझौता करने का दबाव भी बनाने लगी। इसी बीच आरोपी शमोध ने किसी और लड़की से शादी कर ली।
इसके बाद युवती सरगुजा आईजी के पास पहुंची तब उन्होंने आरोपी शमोध के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। सूरजपुर के एसपी गिरिजाशंकर जायसवाल ने बताया है कि 24 वर्षीय शमोध पैकरा के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत चेंद्रा पुलिस थाने में 6 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई है, और मामले की अभी जांच जारी है।
युवती ने अपनी शिकायत में शमोध पैकरा के बच्चे की मां होने का दावा किया है जो कि अब तक 30 महीने का हो चुका है। पुलिस अभी युवती के नाबालिग होने के दावे की जांच कर रही है।
पूरे मामले पर गृहमंत्री रामसेवक पैकरा का कहना है कि साल भर पहले उन्हें दोनों के प्रेम-प्रसंग की जानकारी मिली थी और दोनों एक-दो महीने साथ भी रहे थे। गृहमंत्री इसे 376 का मामला मानते ही नहीं।
रामसेवक पैकरा का यह भी कहना है कि बच्चा पैदा होने के बाद ही युवती को तत्काल रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये अब जांच का विषय है।
नवभारत टाइम्स के अनुसार, पीड़ित युवती सूरजपुर जिले की रहने वाली है। गृहमंत्री के भतीजे शमोध ने उससे 2014 में कई बार बलात्कार किया था। तब वह नाबालिग थी और चेंद्रा में पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान शमोध ने उससे दोस्ती की और विवाह का वादा करके उसके साथ कई बार बलात्कार किया।
युवती ने पुलिस में की शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके गर्भवती होने के बाद शमोध ने शादी करने से इन्कार कर दिया। युवती के गर्भवती होने पर शमोध ने उसका गर्भपात कराने की भी कोशिश की। आखिरकार जब बच्ची पैदा हो गई तब भी वह उसे शादी का भरोसा दिलाता रहा और कई दिनों तक उसे अपने रिश्तेदारों के घर पर रखे रहा, लेकिन जब 2016 में जब एसईसीएल में शमोध की नौकरी लग गई तब उसने शादी से साफ इन्कार कर दिया।
जब युवती थाने में शिकायत करने पहुंची तो आरोपी के रसूख के कारण उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। पुलिस उस पर आरोपी से समझौता करने का दबाव भी बनाने लगी। इसी बीच आरोपी शमोध ने किसी और लड़की से शादी कर ली।
इसके बाद युवती सरगुजा आईजी के पास पहुंची तब उन्होंने आरोपी शमोध के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। सूरजपुर के एसपी गिरिजाशंकर जायसवाल ने बताया है कि 24 वर्षीय शमोध पैकरा के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत चेंद्रा पुलिस थाने में 6 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई है, और मामले की अभी जांच जारी है।
युवती ने अपनी शिकायत में शमोध पैकरा के बच्चे की मां होने का दावा किया है जो कि अब तक 30 महीने का हो चुका है। पुलिस अभी युवती के नाबालिग होने के दावे की जांच कर रही है।
पूरे मामले पर गृहमंत्री रामसेवक पैकरा का कहना है कि साल भर पहले उन्हें दोनों के प्रेम-प्रसंग की जानकारी मिली थी और दोनों एक-दो महीने साथ भी रहे थे। गृहमंत्री इसे 376 का मामला मानते ही नहीं।
रामसेवक पैकरा का यह भी कहना है कि बच्चा पैदा होने के बाद ही युवती को तत्काल रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये अब जांच का विषय है।