डिवीजन बेंच ने कहा कि पत्रकारों के अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित हैं। सिर्फ़ इस कारण कि किसी पत्रकार के लेखन को सरकार की आलोचना माना जाता है, उसके खिलाफ़ आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।
4 अक्टूबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को गिरफ्तारी और संभावित पुलिस कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। उपाध्याय को उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन में जातिगत गतिशीलता पर एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट लिखने के लिए एफआईआर का सामना करना पड़ा, जिसका शीर्षक था “यादव राज बनाम ठाकुर राज (या सिंह राज)”。
जस्टिस हृषिकेश रॉय और एस.वी.एन. भट्टी की सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने उपाध्याय द्वारा उक्त एफआईआर के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पत्रकारों के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सिर्फ़ इसलिए कि किसी पत्रकार के लेखन को सरकार की आलोचना माना जाता है, उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।
पृष्ठभूमि
लखनऊ के स्वतंत्र पत्रकार पंकज कुमार की शिकायत पर अभिषेक उपाध्याय और ममता त्रिपाठी के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को "महाराज" कहा था और उत्तर प्रदेश में "ठाकुर राज" के उदय पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार के 40 शीर्ष अधिकारियों की नियुक्तियों की सूची पेश की थी, जो कथित तौर पर ठाकुर समुदाय से संबंधित हैं।
उसी लेख के बाद अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ हजरतगंज पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता, 2023 (बीएनएस) की धाराओं 353(2), 197(1)(सी), 356(2) और 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था, साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 66 के तहत भी।
उपाध्याय ने एफआईआर को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, संभावित पुलिस गिरफ्तारी और कार्रवाई की आशंका के चलते।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
अभिषेक उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में हजरतगंज पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की। उनके अधिवक्ता अनूप प्रकाश अवस्थी ने पीठ को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विपक्ष के नेता अखिलेश यादव द्वारा 'एक्स' पर उनकी पोस्ट की सराहना के बाद उनका लेख चर्चा का विषय बन गया।
लाइव लॉ के अनुसार, उपाध्याय को ऑनलाइन धमकियां मिलने लगीं, जिसके चलते उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यवाहक डीजीपी को एक ईमेल लिखा और इसे अपने 'एक्स' हैंडल पर पोस्ट किया। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक हैंडल ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, "आपको सावधान किया जाता है कि अफ़वाहें या गलत सूचना न फैलाएं। ऐसी गैरकानूनी गतिविधियां जो समाज में भ्रम और अस्थिरता पैदा करती हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।"
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आलोचना की स्वतंत्रता के अधिकार को रेखांकित करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि “पत्रकारों के अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित हैं। केवल इसलिए कि किसी पत्रकार के लेखन को सरकार की आलोचना माना जाता है, लेखक के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं दर्ज किया जाना चाहिए।”
उपाध्याय को संरक्षण प्रदान करते हुए पीठ ने याचिकाओं पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि “इस बीच, याचिकाकर्ता के खिलाफ बलपूर्वक कदम नहीं उठाए जाने चाहिए।”
सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहाँ पढ़ा जा सकता है।
न्यूज़लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के अनुसार, उपाध्याय ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह “पत्रकारों को सवाल पूछने और ऐसी स्टोरी करने से डराने” का प्रयास है। “हमने हर सरकार के खिलाफ ऐसे सवाल उठाए हैं, लेकिन केवल इस सरकार में हमें चुप करा दिया गया है।”
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर, 2024 को तय की।
4 अक्टूबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को गिरफ्तारी और संभावित पुलिस कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। उपाध्याय को उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन में जातिगत गतिशीलता पर एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट लिखने के लिए एफआईआर का सामना करना पड़ा, जिसका शीर्षक था “यादव राज बनाम ठाकुर राज (या सिंह राज)”。
जस्टिस हृषिकेश रॉय और एस.वी.एन. भट्टी की सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने उपाध्याय द्वारा उक्त एफआईआर के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पत्रकारों के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सिर्फ़ इसलिए कि किसी पत्रकार के लेखन को सरकार की आलोचना माना जाता है, उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।
पृष्ठभूमि
लखनऊ के स्वतंत्र पत्रकार पंकज कुमार की शिकायत पर अभिषेक उपाध्याय और ममता त्रिपाठी के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को "महाराज" कहा था और उत्तर प्रदेश में "ठाकुर राज" के उदय पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार के 40 शीर्ष अधिकारियों की नियुक्तियों की सूची पेश की थी, जो कथित तौर पर ठाकुर समुदाय से संबंधित हैं।
उसी लेख के बाद अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ हजरतगंज पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता, 2023 (बीएनएस) की धाराओं 353(2), 197(1)(सी), 356(2) और 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था, साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 66 के तहत भी।
उपाध्याय ने एफआईआर को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, संभावित पुलिस गिरफ्तारी और कार्रवाई की आशंका के चलते।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
अभिषेक उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में हजरतगंज पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की। उनके अधिवक्ता अनूप प्रकाश अवस्थी ने पीठ को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विपक्ष के नेता अखिलेश यादव द्वारा 'एक्स' पर उनकी पोस्ट की सराहना के बाद उनका लेख चर्चा का विषय बन गया।
लाइव लॉ के अनुसार, उपाध्याय को ऑनलाइन धमकियां मिलने लगीं, जिसके चलते उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यवाहक डीजीपी को एक ईमेल लिखा और इसे अपने 'एक्स' हैंडल पर पोस्ट किया। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक हैंडल ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, "आपको सावधान किया जाता है कि अफ़वाहें या गलत सूचना न फैलाएं। ऐसी गैरकानूनी गतिविधियां जो समाज में भ्रम और अस्थिरता पैदा करती हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।"
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आलोचना की स्वतंत्रता के अधिकार को रेखांकित करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि “पत्रकारों के अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित हैं। केवल इसलिए कि किसी पत्रकार के लेखन को सरकार की आलोचना माना जाता है, लेखक के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं दर्ज किया जाना चाहिए।”
उपाध्याय को संरक्षण प्रदान करते हुए पीठ ने याचिकाओं पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि “इस बीच, याचिकाकर्ता के खिलाफ बलपूर्वक कदम नहीं उठाए जाने चाहिए।”
सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहाँ पढ़ा जा सकता है।
न्यूज़लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के अनुसार, उपाध्याय ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह “पत्रकारों को सवाल पूछने और ऐसी स्टोरी करने से डराने” का प्रयास है। “हमने हर सरकार के खिलाफ ऐसे सवाल उठाए हैं, लेकिन केवल इस सरकार में हमें चुप करा दिया गया है।”
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर, 2024 को तय की।