हरियाणा: अशोका यूनिवर्सिटी में दो छात्रों की मौत पर एनएचआरसी ने मांगी रिपोर्ट

Written by sabrang india | Published on: May 27, 2025
एक छात्र की मौत 14 फरवरी को हुई थी, जिसने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। यह मामला सामने आने के कुछ ही घंटे बाद, 15 फरवरी को यूनिवर्सिटी के गेट के पास एक अन्य छात्र का शव संदिग्ध अवस्था में मिला।


फोटो साभार : न्यूज लॉन्ड्री

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हरियाणा स्थित अशोका यूनिवर्सिटी में इस साल फरवरी में दो छात्रों की मौत के मामले में संज्ञान लेते हुए यूनिवर्सिटी और राज्य पुलिस को जांच का आदेश दिया है। साथ ही, आयोग ने 12 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। छात्रों की मौत को लेकर उठे गंभीर सवालों और जांच में पारदर्शिता की कमी की शिकायत के आधार पर आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोमवार को इस मामले में नोटिस जारी किया।

एक छात्र की मौत 14 फरवरी को हुई थी, जिसने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। यह मामला सामने आने के कुछ ही घंटे बाद, 15 फरवरी को यूनिवर्सिटी के गेट के पास एक अन्य छात्र का शव संदिग्ध अवस्था में मिला।

द मूकनायक की रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता ने पारदर्शिता की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मृतक के सुसाइड नोट की सामग्री को छिपाया गया है। उसने यह भी मांग की कि इन दोनों मौतों के पीछे किसी साजिश, लापरवाही, रैगिंग या पढ़ाई के दबाव जैसे कारणों की स्वतंत्र जांच की जाए। एनएचआरसी ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि प्रथम दृष्टया शिकायत में मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

आईएएनएस के हवाले से वेबसाइट ने लिखा कि आयोग ने हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव और हरियाणा पुलिस के महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही, दोनों अधिकारियों को 7 जून तक कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report – ATR) दाखिल करने को कहा गया है। आयोग ने पुलिस जांच रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के दौरान दर्ज किए गए सभी बयानों की प्रतियां भी मांगी हैं, जिनमें दोनों छात्रों के परिजनों, मित्रों और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बयान शामिल हैं।

क्लेरिअन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, प्रियंक कानूनगो ने कहा, “चूंकि मामला संज्ञेय प्रकृति का है, इसलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया है और हरियाणा सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वे शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करें और आयोग के अवलोकन हेतु 7 जून, 2025 तक या उससे पूर्व एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें।”

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