गुजरात: हनुमान जयंती जुलूस में शामिल हुड़दंगियों ने दरगाह पर फहराया भगवा झंडा

Written by Sabrangindia Staff | Published on: April 18, 2022
लगभग 100 लोग एक जुलूस का हिस्सा थे जो दरगाह पर रुके, तेज संगीत बज रहा था, तीन लोगों ने प्रवेश किया और भगवा झंडा फहराया; पांच गिरफ्तार


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लगभग 100 अन्य लोगों के साथ हनुमान जयंती के जुलूस में शामिल तीन लोगों ने इस बार गुजरात में अपने हिंदुत्व नेताओं का अनुसरण करने और एक दरगाह को निशाना बनाने का फैसला किया। उन्होंने दरगाह में प्रवेश किया, और परिसर में भगवा झंडा फहराया; पुलिस के अनुसार शनिवार देर रात गिर सोमनाथ जिले के वेरावल कस्बे में बिना अनुमति के ही जुलूस निकाला गया था।
 
द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, गिर सोमनाथ के पुलिस अधीक्षक (एसपी) मनोहरसिंह जडेजा ने कहा, “लगभग 100 लोग हनुमान जयंती जुलूस का हिस्सा थे। दरगाह के पास से गुजरते ही जुलूस के तीन लोग दरगाह परिसर में दाखिल हुए और वहां के शौचालय की छत पर भगवा झंडा फहराया। समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है और एक किशोर को हिरासत में लिया है। घटना की कथित वीडियो क्लिप अब सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है, जिसमें हिंदुत्व की भीड़ को एक हिंदी फिल्म के गाने पर नाचते हुए दिखाया गया है, जिसके बोल 'विभाजन' और अन्य को दर्शाने के लिए लिए गए हैं।  
 
एसपी के मुताबिक, दो प्राथमिकी दर्ज की गईं, एक पुलिस अधिकारी ने और दूसरी दरगाह के एक सदस्य ने। जडेजा ने मीडिया को बताया कि यह घटना शाम छह बजे से नौ बजे के बीच हुई जब हनुमान जयंती जुलूस वेरावल शहर के वखरिया बाजार इलाके से गुजर रहा था। जब यह मगरेबिशा बापू की दरगाह पर पहुंचा, "जुलूस के तीन लोग दरगाह परिसर में घुस गए और वहां के शौचालय ब्लॉक की छत पर भगवा झंडा फहराया।" एसपी के अनुसार जैसे ही भगवा झंडा लगाया गया था, जुलूस में शामिल अन्य लोगों ने घटनास्थल के वीडियो शूट किए और क्लिप सोशल मीडिया पर छा गए।
 
“हनुमान जयंती जुलूस के आयोजकों पर आईपीसी की धारा 153 (दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और दूसरा आईपीसी की धारा 188 (एक लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से घोषित कानून का उल्लंघन) के तहत दो व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया था।” गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान वेरावल शहर के एक ऑटोरिक्शा चालक विपुल परमार (30) और वेरावल शहर के खारवावद इलाके में सागर सोसाइटी में रहने वाले एक मछुआरे कैलाश मलाबी (20) के रूप में हुई है।
 
रिपोर्ट में कहा गया है कि वेरावल टाउन पुलिस स्टेशन में एक "करदारशाह शाहमदार जो दरगाह से जुड़ा हुआ है" की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें कहा गया है, "आरोपी धार्मिक स्थल की छत पर चढ़ गए ... इस घटना से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाया है... आरोपियों ने दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से काम किया।" इस शिकायत के आधार पर, पुलिस ने तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ए) और 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के इरादे से) के तहत मामला दर्ज किया।
 
उसी पुलिस स्टेशन में दर्ज दूसरी प्राथमिकी भी वेरावल टाउन पुलिस स्टेशन से जुड़े पुलिस सब-इंस्पेक्टर (PSI) एचबी मूसा द्वारा दायर एक शिकायत पर आधारित थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने वेरावल कस्बे के मोती मार्केट क्षेत्र के पास रहने वाले एक मछुआरे नागिन भूटी (28) और उसी इलाके में रहने वाले उसके बड़े भाई हितेश (42) के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
 
गिर सोमनाथ जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बिना पूर्व अनुमति के गिर सोमनाथ जिले में सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी की थी। हालांकि, पीएसआई मूसा द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार, "इस मामले के आरोपियों ने बिना अनुमति के हनुमान जयंती के अवसर पर जुलूस निकाला और इस तरह एक अपराध किया।" 

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