मोदी सरकार ने जनवरी 2019 में 'मॉडल' डिटेंशन सेंटर के लिए एक मैनुअल जारी किया था जिसमें ऐसे प्रावधान थे जो पूरे भारत में ऐसी सुविधाओं के संचालन को नियंत्रित करेंगे। हालांकि, इस मैनुअल को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन संसद में उठाए गए सवालों के जवाब के माध्यम से कुछ जानकारी उपलब्ध हो गई है।
असम के डिटेंशन सेंटर्स में 28 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों में नए डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं लेकिन इनमें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, कामकाज को नियंत्रित करने वाले नियमों के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सवालों में से कुछ संसद में उठाए गए हैं, जो प्रशासन को असम में सलाखों के पीछे ट्रांसपैरिंग की जानकारी देने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
असम के डिटेंशन सेंटर्स में मौत और सुविधाओं का अभाव
पहले हम असम के मौजूदा डिटेंशन सेंटर्स की स्थिति पर नजर डालते हैं, जहां एमएचए के मुताबिक, अब तक 28 लोगों की मौत हो गई है। डॉ. संतनु सेन द्वारा उठाए गए सवालों पर राज्यसभा में दिए गए जवाब के अनुसार, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के माध्यम से गृह मंत्रालय ने कहा, “जैसा कि असम राज्य सरकार द्वारा 22.11.2019 को जानकारी दी गई है कि राज्य के छह डिटेंशन सेंटर में 988 विदेशियों को रखा गया है। वर्ष 2016 से 13.10.2019 तक, 28 बंदियों की डिटेंशन सेंटर या उन अस्पतालों में मौत हो गई जहां उन्हें रेफर किया गया था।”
सुविधाओं और चिकित्सा देखभाल पर विस्तार करते हुए, एमएचए ने जानकारी दी, “असम सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, डिटेंशन सेंटर सभी बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी चिकित्सा देखभाल सुविधाओं से सुसज्जित हैं। इनमें भोजन, कपड़े, दैनिक समाचार पत्र, हर वार्ड में टेलीविजन सुविधाएं, खेल सुविधाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन, पुस्तकालय, योग, ध्यान सुविधाएं आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। चिकित्सा कर्मचारियों के साथ हर डिटेंशन सेंटर में इनडोर अस्पताल की सुविधाएं उपलब्ध हैं। चिकित्सकों द्वारा नियमित रूप से डिटेन का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। जिला स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों द्वारा दवाएं प्रदान की जाती हैं और यदि स्थानीय मामलों में आवश्यक हो तो आपातकालीन दवाएं खरीदी जाती हैं। जटिलताओं के मामले में, डॉक्टर संबंधित जिलों के नज़दीकी सिविल हॉस्पिटल्स का पता लगाते हैं और सिविल अस्पताल के अधिकारियों की सलाह पर, उन्हें गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, तेजपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, झटहट मेडिकल में भर्ती कराया जाता है। असम मेडिकल कॉलेज, लोकोप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय स्वास्थ्य स्वास्थ्य संस्थान (LGBRIMH) तेजपुर और बी. बरौआ कैंसर संस्थान, गुवाहाटी के लिए रैफर किया जाता है।"
26 मार्च, 2018 को असम विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, फॉरेनर्स एक्ट 1946 की धारा 3 (2) ई और फॉरेनर्स ऑर्डर 1948 के पैराग्राफ 11 (2) के प्रावधानों के तहत डिटेक्शन कैंप स्थापित किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि असम में वर्तमान में चल रहे छह डिटेंशन सेंटर स्थानीय जेलों में अस्थायी सुविधाओं के साथ संचालित होते हैं और वर्तमान में असम जेल मैनुअल में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन गोलपारा में एक नया स्टैंड-अलोन डिटेंशन कैंप बनाया जा रहा है और सिलचर और तेजपुर जैसे स्थानों में राज्य भर में इसकी योजना बनाई गई है। असम के डिटेंशन सेंटर के बारे में अधिक जानकारी यहाँ उपलब्ध है।
असम के बाहर डिटेंशन सेंटर का हाल
जनवरी 2019 में, मोदी सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक मॉडल डिटेक्शन सेंटर/होल्डिंग सेंटर मैनुअल प्रसारित किया। संसद के मानसून सत्र के दौरान, तीन संसद सदस्यों ने डिटेंशन सेंटर्स पर सवाल उठाए थे। जबकि यह मैनुअल जनता के लिए उपलब्ध नहीं है, कुछ जानकारी संसद में उठाए गए सवालों के जवाब के माध्यम से उपलब्ध है।
10 जुलाई को हुसैन दलवई द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में, एमएचए ने कहा, "राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा स्थापित हिरासत केंद्रों की संख्या और इन हिरासत केंद्रों में हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिकों की संख्या को केंद्र बनाए नहीं रखा गया है।" , "केंद्र सरकार ने 9.1.2019 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देशों को दोहराते हुए सभी राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को एक मॉडल डिटेंशन सेंटर / होल्डिंग सेंटर मैनुअल सर्कुलेट किया है। मॉडल डिटेंशन सेंटर नियमावली, अन्य बातों के साथ, चिकित्सा सुविधाओं सहित डिटेंशन सेंटर में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को निर्धारित करती है। "
इसके चलते सांसदों ने जांच शुरू कर दी। इसलिए, 16 जुलाई को, टीएन प्रतापन द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में, MHA ने 'मॉडल' डिटेंशन सेंटर मैनुअल के प्रावधानों पर विस्तार से कहा, ''गृह मंत्रालय ने कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए एक 'मॉडल डिटेंशन सेंटर / होल्डिंग सेंटर / कैंप मैनुअल' जारी किया है'। मॉडल डिटेंशन सेंटर मैनुअल, इंटर-एलिया, डिटेंशन सेंटरों में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को निर्धारित करता है, जिसमें मानव गरिमा के साथ रहने के मानकों को बनाए रखा जाए, जिसमें जनरेटर, पेयजल, स्वच्छता, बिस्तरों के साथ आवास, पर्याप्त शौचालयों / स्नान के प्रावधानों के साथ बिजली आदि शामिल है। पानी, संचार और चिकित्सा सुविधाएं, रसोई और मनोरंजन की सुविधाओं के लिए भी प्रावधान किया गया है। "पूर्ण जानकारी यहां पढ़ सकते हैं:
लेकिन सरकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी से और भी सवाल उठते हैं, जैसे:
1) MHA का 'पर्याप्त' शौचालय / स्नानागार उपलब्ध कराए जाने का क्या अर्थ है? प्रति 100 लोगों के लिए कितने शौचालय और बाथरूम उपलब्ध हैं? इसके अलावा, अगर यह कौन निर्धारित करता है कि कितनी संख्या पर्याप्त है?
2) संचार के लिए प्रावधान क्या हैं? कैदियों को किस तरह की संचार सुविधाएं दी जाती हैं और वे कितनी बार इन सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं?
3) मनोरंजन की वास्तविक सुविधाएं क्या हैं?
4) यदि परिवारों को एक ही निरोध शिविरों में रखा जाए, तो उन्हें लिंग के आधार पर कैदियों को अलग रखने की अनुमति कितनी बार दी जाती है?
5) इसके अतिरिक्त, बच्चों को शिक्षा के क्या प्रावधान हैं। क्या ऐसी सुविधाओं के लिए स्कूलों को डिटेंशन सेंटर के अंदर स्थापित किया जाएगा या बच्चों को डिटेंशन सेंटर के बाहर स्थित स्कूलों से भेजा जाएगा?
6) जहां तक चिकित्सा सुविधाओं का सवाल है, क्या वे केवल बंदियों के शारीरिक स्वास्थ्य तक ही सीमित हैं या सेंटर में बंद कैदियों को मानसिक तनाव से बचाने के लिए मेंटल हेल्थ प्रोफेसनल्स को भी बंदियों की कैद के बोझ से निपटने में मदद करने के लिए तैनात किया जाएगा। डिटेंशन सेंटर में अकसर ऐसा नजर आता है कि कुछ कैदी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उऩके परामर्श के लिए भी कुछ सुविधा है?
7) महिलाओं और पुरुषों को अलग-अलग आवास में रखा जाना है, लेकिन ट्रांसजेंडर कैदियों के संबंध में क्या प्रावधान हैं, यह देखते हुए कि अधिकांश ट्रांसजेंडर लोगों को जन्म के समय छोड़ दिया जाता है और उनके पास शायद ही कोई दस्तावेज होता है?
8) हिरासत में लिए गए 'मूल देश' के साथ प्रत्यावर्तन प्रयास में क्या होता है? क्या ऐसे लोगों को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में लिया जाएगा? क्या यह इस विषय पर बुनियादी मानवाधिकारों और कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का उल्लंघन नहीं है?
9) महाराष्ट्र और कर्नाटक में नए डिटेंशन सेंटर पहले ही बनाए जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में दो शिविरों की योजना बनाई गई है। पूरे भारत में इस तरह और कितने बनाए जाने हैं?
जब तक, इन सवालों के ठोस जवाब नहीं मिल जाते हैं तब तक प्रशासन द्वारा बनाई गई व्यवस्था में विश्वास करना मुश्किल है, जो खुले तौर पर डिवाइड एंड रूल की इच्छा से संचालित एक एजेंडा प्रतीत होता है ... एक रणनीति जिसका भारत को पहले भी सामना करना पड़ा है।
असम के डिटेंशन सेंटर्स में 28 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों में नए डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं लेकिन इनमें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, कामकाज को नियंत्रित करने वाले नियमों के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सवालों में से कुछ संसद में उठाए गए हैं, जो प्रशासन को असम में सलाखों के पीछे ट्रांसपैरिंग की जानकारी देने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
असम के डिटेंशन सेंटर्स में मौत और सुविधाओं का अभाव
पहले हम असम के मौजूदा डिटेंशन सेंटर्स की स्थिति पर नजर डालते हैं, जहां एमएचए के मुताबिक, अब तक 28 लोगों की मौत हो गई है। डॉ. संतनु सेन द्वारा उठाए गए सवालों पर राज्यसभा में दिए गए जवाब के अनुसार, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के माध्यम से गृह मंत्रालय ने कहा, “जैसा कि असम राज्य सरकार द्वारा 22.11.2019 को जानकारी दी गई है कि राज्य के छह डिटेंशन सेंटर में 988 विदेशियों को रखा गया है। वर्ष 2016 से 13.10.2019 तक, 28 बंदियों की डिटेंशन सेंटर या उन अस्पतालों में मौत हो गई जहां उन्हें रेफर किया गया था।”
सुविधाओं और चिकित्सा देखभाल पर विस्तार करते हुए, एमएचए ने जानकारी दी, “असम सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, डिटेंशन सेंटर सभी बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी चिकित्सा देखभाल सुविधाओं से सुसज्जित हैं। इनमें भोजन, कपड़े, दैनिक समाचार पत्र, हर वार्ड में टेलीविजन सुविधाएं, खेल सुविधाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन, पुस्तकालय, योग, ध्यान सुविधाएं आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। चिकित्सा कर्मचारियों के साथ हर डिटेंशन सेंटर में इनडोर अस्पताल की सुविधाएं उपलब्ध हैं। चिकित्सकों द्वारा नियमित रूप से डिटेन का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। जिला स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों द्वारा दवाएं प्रदान की जाती हैं और यदि स्थानीय मामलों में आवश्यक हो तो आपातकालीन दवाएं खरीदी जाती हैं। जटिलताओं के मामले में, डॉक्टर संबंधित जिलों के नज़दीकी सिविल हॉस्पिटल्स का पता लगाते हैं और सिविल अस्पताल के अधिकारियों की सलाह पर, उन्हें गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, तेजपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, झटहट मेडिकल में भर्ती कराया जाता है। असम मेडिकल कॉलेज, लोकोप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय स्वास्थ्य स्वास्थ्य संस्थान (LGBRIMH) तेजपुर और बी. बरौआ कैंसर संस्थान, गुवाहाटी के लिए रैफर किया जाता है।"
26 मार्च, 2018 को असम विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, फॉरेनर्स एक्ट 1946 की धारा 3 (2) ई और फॉरेनर्स ऑर्डर 1948 के पैराग्राफ 11 (2) के प्रावधानों के तहत डिटेक्शन कैंप स्थापित किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि असम में वर्तमान में चल रहे छह डिटेंशन सेंटर स्थानीय जेलों में अस्थायी सुविधाओं के साथ संचालित होते हैं और वर्तमान में असम जेल मैनुअल में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन गोलपारा में एक नया स्टैंड-अलोन डिटेंशन कैंप बनाया जा रहा है और सिलचर और तेजपुर जैसे स्थानों में राज्य भर में इसकी योजना बनाई गई है। असम के डिटेंशन सेंटर के बारे में अधिक जानकारी यहाँ उपलब्ध है।
असम के बाहर डिटेंशन सेंटर का हाल
जनवरी 2019 में, मोदी सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक मॉडल डिटेक्शन सेंटर/होल्डिंग सेंटर मैनुअल प्रसारित किया। संसद के मानसून सत्र के दौरान, तीन संसद सदस्यों ने डिटेंशन सेंटर्स पर सवाल उठाए थे। जबकि यह मैनुअल जनता के लिए उपलब्ध नहीं है, कुछ जानकारी संसद में उठाए गए सवालों के जवाब के माध्यम से उपलब्ध है।
10 जुलाई को हुसैन दलवई द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में, एमएचए ने कहा, "राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा स्थापित हिरासत केंद्रों की संख्या और इन हिरासत केंद्रों में हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिकों की संख्या को केंद्र बनाए नहीं रखा गया है।" , "केंद्र सरकार ने 9.1.2019 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देशों को दोहराते हुए सभी राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को एक मॉडल डिटेंशन सेंटर / होल्डिंग सेंटर मैनुअल सर्कुलेट किया है। मॉडल डिटेंशन सेंटर नियमावली, अन्य बातों के साथ, चिकित्सा सुविधाओं सहित डिटेंशन सेंटर में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को निर्धारित करती है। "
इसके चलते सांसदों ने जांच शुरू कर दी। इसलिए, 16 जुलाई को, टीएन प्रतापन द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में, MHA ने 'मॉडल' डिटेंशन सेंटर मैनुअल के प्रावधानों पर विस्तार से कहा, ''गृह मंत्रालय ने कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए एक 'मॉडल डिटेंशन सेंटर / होल्डिंग सेंटर / कैंप मैनुअल' जारी किया है'। मॉडल डिटेंशन सेंटर मैनुअल, इंटर-एलिया, डिटेंशन सेंटरों में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को निर्धारित करता है, जिसमें मानव गरिमा के साथ रहने के मानकों को बनाए रखा जाए, जिसमें जनरेटर, पेयजल, स्वच्छता, बिस्तरों के साथ आवास, पर्याप्त शौचालयों / स्नान के प्रावधानों के साथ बिजली आदि शामिल है। पानी, संचार और चिकित्सा सुविधाएं, रसोई और मनोरंजन की सुविधाओं के लिए भी प्रावधान किया गया है। "पूर्ण जानकारी यहां पढ़ सकते हैं:
लेकिन सरकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी से और भी सवाल उठते हैं, जैसे:
1) MHA का 'पर्याप्त' शौचालय / स्नानागार उपलब्ध कराए जाने का क्या अर्थ है? प्रति 100 लोगों के लिए कितने शौचालय और बाथरूम उपलब्ध हैं? इसके अलावा, अगर यह कौन निर्धारित करता है कि कितनी संख्या पर्याप्त है?
2) संचार के लिए प्रावधान क्या हैं? कैदियों को किस तरह की संचार सुविधाएं दी जाती हैं और वे कितनी बार इन सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं?
3) मनोरंजन की वास्तविक सुविधाएं क्या हैं?
4) यदि परिवारों को एक ही निरोध शिविरों में रखा जाए, तो उन्हें लिंग के आधार पर कैदियों को अलग रखने की अनुमति कितनी बार दी जाती है?
5) इसके अतिरिक्त, बच्चों को शिक्षा के क्या प्रावधान हैं। क्या ऐसी सुविधाओं के लिए स्कूलों को डिटेंशन सेंटर के अंदर स्थापित किया जाएगा या बच्चों को डिटेंशन सेंटर के बाहर स्थित स्कूलों से भेजा जाएगा?
6) जहां तक चिकित्सा सुविधाओं का सवाल है, क्या वे केवल बंदियों के शारीरिक स्वास्थ्य तक ही सीमित हैं या सेंटर में बंद कैदियों को मानसिक तनाव से बचाने के लिए मेंटल हेल्थ प्रोफेसनल्स को भी बंदियों की कैद के बोझ से निपटने में मदद करने के लिए तैनात किया जाएगा। डिटेंशन सेंटर में अकसर ऐसा नजर आता है कि कुछ कैदी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उऩके परामर्श के लिए भी कुछ सुविधा है?
7) महिलाओं और पुरुषों को अलग-अलग आवास में रखा जाना है, लेकिन ट्रांसजेंडर कैदियों के संबंध में क्या प्रावधान हैं, यह देखते हुए कि अधिकांश ट्रांसजेंडर लोगों को जन्म के समय छोड़ दिया जाता है और उनके पास शायद ही कोई दस्तावेज होता है?
8) हिरासत में लिए गए 'मूल देश' के साथ प्रत्यावर्तन प्रयास में क्या होता है? क्या ऐसे लोगों को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में लिया जाएगा? क्या यह इस विषय पर बुनियादी मानवाधिकारों और कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का उल्लंघन नहीं है?
9) महाराष्ट्र और कर्नाटक में नए डिटेंशन सेंटर पहले ही बनाए जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में दो शिविरों की योजना बनाई गई है। पूरे भारत में इस तरह और कितने बनाए जाने हैं?
जब तक, इन सवालों के ठोस जवाब नहीं मिल जाते हैं तब तक प्रशासन द्वारा बनाई गई व्यवस्था में विश्वास करना मुश्किल है, जो खुले तौर पर डिवाइड एंड रूल की इच्छा से संचालित एक एजेंडा प्रतीत होता है ... एक रणनीति जिसका भारत को पहले भी सामना करना पड़ा है।