भारत बंद में हत्या: क्लीन चिट वाला अब बना आरोपी

Written by Mahendra Narayan Singh Yadav | Published on: July 10, 2018
2 अप्रैल के भारत बंद के दौरान ग्वालियर में दीपक जाटव की हत्या करने वाले बॉबी तोमर पर फिर से हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। बॉबी उर्फ योगेंद्र सिंह तोमर को पुलिस ने एफआईआर में नाम होने के बावजूद इस मामले में क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन अब विशेष सत्र न्यायालय ने बॉबी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।



एससी-एसटी एक्ट में बदलाव के विरोध में दलित संगठनों के 2 अप्रैल के बंद के दौरान ग्वालियर और आसपास के इलाकों में भारी हिंसा हुई थी और उपद्रवियों ने दलितों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की थी। इसी दौरान कुछ गुंडों ने दलितों पर गोलियां भी चलाई थीं, जिनमें ग्वालियर में दीपक जाटव की मौत हो गई थी। इस मामले में ग्वालियर के थाटीपुर थाने में ऋषभ भदौरिया, ऋषि गुर्जर, महेंद्र सिंह चौहान और बॉबी तोमर के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की थी। पुलिस बाकी तीन को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बॉबी तोमर अपने रसूख के कारण बच गया था, जबकि आरोप था कि गोली बॉबी ने ही चलाई थी। धारा 173 के अंतर्गत जांच के बाद बॉबी को क्लीन चिट दे दी गई थी। अब बाकी आरोपियों समेत बॉबी पर भी धारा 302, 147, 148, 149 व एसटी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा।

नईदुनिया के अनुसार बॉबी तोमर ने घटना के समय खुद को नगर निगम ऑफिस में उपस्थित दिखाया था, जिस आधार पर पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे डाली थी। अदालत ने गवाहों के बयानों के आधार पर बॉबी को आरोपी माना और आदेश दिया कि उसके खिलाफ धारा 302, 147, 148, 149 और एसटी/एसटी एक्ट लगाया जाए। बॉबी के लिए वॉरंट भी जारी किया गया है और अगली सुनवाई पर उसे अदालत में पेश होने को कहा गया है।
 
 

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