UPSC को बाइपास कर बिना परीक्षा अफसरों को नीतिगत पदों पर नियुक्त कर रही मोदी सरकार

Written by जयंत जिज्ञासु | Published on: June 10, 2018
आरक्षण ख़त्म करने की दिशा में पहला क़दम:
इस सरकार की ईंट से ईंट बजा दो, शालीनता-शिष्टाचार-संसदीय मर्यादा, वगैरह इसके सामने वक़्त ज़ाया करने के सामान हैं, इन्हें झटक दो, सर से पटक दो। जो लोग निष्पक्षता का उपदेश झाड़े, उसे झाड़ के रख दो। अभी जो बुज़ुर्ग महिलाएं इनके कपड़े फाड़ रही हैं, वो आगे चलके इनके मुंह ईंट से थकुचेंगी। और, हम-आप क्या करेंगे, यह अब भी न तय किये तो कब करेंगे? एड हॉक का लोभ है, मत कीजिए। बोलिए, लिखिए, जाइए लोगों को बताइए कि कितनी बदमाश और अपराधी सरकार है जो आपके मौलिक अधिकारों को कुचल रही है। दिलीप मंडल जी ने सूक्ष्मता से की जा रही इस साज़िश के बारे में विस्तार से बताया है, इसे लोगों को समझाइए। पढ़िए, क्या क्रूर मज़ाक हो रहा है आपके साथ:

अब न जगे तो अंधेरा होगा - दिलीप मंडल

आज के दिन को भारत के सामाजिक लोकतंत्र के इतिहास के कलंकित दिन के तौर पर याद किया जाएगा.

आज पहली बार भारत सरकार ने एक विज्ञापन जारी करके कहा है कि सरकारी नीति बनाने के लिए वह अफसरों की बगैर किसी परीक्षा के नियुक्ति करेगी.

विज्ञापन में साफ लिखा है कि ये अफसर निजी क्षेत्र या विदेशी कंपनियों से भी हो सकते हैं. इन नियुक्तियों में SC, ST, OBC, PH आरक्षण समेत किसी संवैधानिक नियमों का पालन नहीं होगा.

यह विज्ञापन कई अखबारों में आज छपा है. टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली एडिशन में आप इसे पेज 11 पर देख सकते हैं.

इसे आप सरकारी नौकरियों में आरक्षण की समाप्ति की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम मान सकते हैं.

यह जो हो रहा है, वह आज तक कभी नहीं हुआ.

विज्ञापन में क्या है?

विज्ञापन बता रहा है कि केंद्र सरकार नीतियां बनाने वाले पद यानी ज्वांट सेक्रेटरी के 10 पोस्ट सीधे भरेगी. इसके लिए कोई परीक्षा नहीं होगी. ये पद 10 मंत्रालयों को चलाएंगे.

ऐसा करके सरकार संविधान के कई अनुच्छेदों का सीधा उल्लंघन कर रही है. अनुच्छेद 15 (4) का यह सीधा उल्लंघन है, जिसमें प्रावधान है कि सरकार वंचितों के लिए विशेष प्रावधान करेगी. अनुच्छेद 16 (4) में लिखा है कि सरकार के किसी भी स्तर पर अगर वंचित समुदायों के लोग पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, तो उन्हें आरक्षण दिया जाएगा. ज्वांयट सेक्रेटरी लेबल पर चूंकि SC,ST, OBC के लोग पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति में आरक्षण न देने का आज का विज्ञापन 16(4) का स्पष्ट उल्लंघन है.

अनुच्छेद 15 और 16 मूल अधिकार हैं. यानी भारत सरकार नागरिकों के मूल अधिकारों के हनन की अपराधी है.

इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में यह बताया गया कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी UPSC होगा, जो केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को नियुक्त करेगा.

अनुच्छेद 320 पढ़िए - Article-320. Functions of Public Service Commissions.
It shall be the duty of the Union and the State Public Service Commissions to conduct examinations for appointments to the services of the Union and the services of the State respectively.

ऐसे में सरकार UPSC को बाइपास करके और बगैर किसी परीक्षा और आरक्षण के अफसरों को सीधे नीतिगत पदों पर नियुक्त कैसे कर सकती है?


मेरा निवेदन है कि यह मामला जटिल है. लेकिन बहुत बड़ा है. आम जनता को इसे समझाने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, तभी वह सरकार पर दबाव डालने के लिए आगे आएगी.

यह काम समाज के प्रबुद्ध यानी पढ़े-लिखे लोगों का है.

कृपया संविधान को बचाइए. आरक्षण अपने आप बच जाएगा.

अगर आज सरकार ज्वायंट सेक्रेटरी की नियुक्ति बिना परीक्षा और बिना आरक्षण के कर ले गई, तो आगे चलकर क्या हो सकता है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं.

बीजेपी-आरएसएस आरक्षण खत्म करने की घोषणा कभी नहीं करेगी. वह ऐसे ही शातिर तरीके से आरक्षण को बेअसर कर देगी. फिर आपको भी लगेगा कि आरक्षण से कुछ होता तो है नहीं.

इसके बाद की कहानी आप समझते ही हैं.

जयंत जिज्ञासु पत्रकार व पीएचडी स्कॉलर हैं... यह लेख उनकी फेसबुक वॉल से साभार बगैर एडिट किए  लगाया गया है.

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