सामुदायिक वन अधिकारों के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे थारू आदिवासी

Written by CJP Team | Published on: December 8, 2021
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के दुधवा क्षेत्र के 20 गांवों की थारू जनजातियों ने जिला स्तरीय समिति द्वारा उनके दावों की अस्वीकृति पर आपत्ति जताते हुए कहा कि समिति के पास वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) के तहत कोई शक्ति नहीं है।


 
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा क्षेत्र के थारू आदिवासी जनजाति के सदस्य, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (एफआरए) के तहत अपने सामुदायिक अधिकारों के दावों के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कार्यान्वयन में देरी ने उन्हें आठ साल से उनके अधिकारों से वंचित रखा है! फिर भी उन्होंने अपना शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखा है।
 
सरकारें आईं और चली गईं, प्रशासक बदल गए, लेकिन थारू आदिवासियों का संकल्प अडिग है. एक प्रतिनिधि और थारू समुदाय के नेताओं में से एक सहवानिया ने कहा कि समुदाय ने उम्मीद नहीं खोई है। सहवानिया कहती हैं, “सरकार प्रक्रिया पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जिला स्तर के अधिकारी अच्छा तालमेल बिठा रहे हैं लेकिन हमने उनसे कहा है कि उनके पास दावों को खारिज करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई दोष हैं तो वे केवल दावों को वापस कर सकते हैं और हमें उसी के बारे में सूचित कर सकते हैं। जब हमने कल्याण अधिकारी से बात की, तो अस्वीकृति पत्र पर अपनी आपत्तियां दर्ज करते हुए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वे हमारे लिए इस मुद्दे को हल करेंगे।”
 
जिले के कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत अपनी आपत्तियों में, समुदाय ने एफआरए के विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख किया है ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि जिला समिति के पास उनके दावों को खारिज करने की कोई शक्ति नहीं है। सहवानिया बताती हैं, “हमने उनसे कहा कि आपने एफआरए को पढ़ने या देखने की जहमत नहीं उठाई है और हमारे दावों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। उन्होंने पहले ही उन्हें अस्वीकार करने का निश्चय कर लिया था; अगर हमने कानूनों को नहीं पढ़ा होता, तो हमें नहीं पता होता कि क्या करना है। वे टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य (1997) 2 एससीसी 267  का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन विधायिका ने एफआरए तैयार किया है और हम कानून के साथ जाएंगे।
 
वे आशान्वित हैं क्योंकि उन्हें जिलाधिकारी (डीएम) के साथ बैठक का आश्वासन दिया गया है। सहवानिया सावधानी की सलाह देते हुए कहती हैं, “हम जल्द ही डीएम के साथ बैठक के लिए कहेंगे लेकिन इससे पहले हमें अपने अधिकारों और कानून को बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता होगी ताकि हम चर्चा के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। वे अक्सर टिप्पणी करते हैं कि हमारे दावों और आपत्तियों और उनके साथ संचार बाहरी लोगों द्वारा तैयार किए गए हैं लेकिन ऐसा नहीं है, हम कानूनों और कानूनी प्रक्रिया को समझते हैं और हम अपने अधिकारों और कानूनों को समझने में सहायता के साथ खुद ही मसौदा तैयार करते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमारे दावों में कुछ खामी है इसलिए हम उन्हें बताते हैं कि आपको कानून को समझने में हमारी सहायता करने की आवश्यकता है ताकि प्रक्रिया हमारे लिए आसान हो जाए।”
 
यह पूछे जाने पर कि आम तौर पर वन विभाग का समग्र रवैया क्या रहा है, वह कहती हैं, “वन विभाग हमारे साथ सहयोग नहीं करता है, वे हमारे खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने के अपने तरीकों पर अड़े हुए हैं। हमें लकड़ी लेने की इजाज़त है लेकिन वे हमें नहीं लेने देते; हम उन्हें बताते हैं कि यह कानून में है लेकिन वे कहते हैं कि हम नहीं ले जाने देंगे। वे कभी-कभी जंगलों में आग भी लगाते हैं जो जानवरों के आवास को नष्ट कर देता है। एक भी परिवार ऐसा नहीं है जहां किसी सदस्य के खिलाफ झूठा मुकदमा न चला हो। हम चाहते हैं कि हमारे दावों को मंजूरी दी जाए ताकि हमारे प्रति वन विभाग का व्यवहार बदल जाए।”
 
सहवानिया का कहना है कि उन्हें पुलिस से सहयोग तो मिलता है लेकिन वे वन अधिकारों और कानूनों के बारे में भी ज्यादा जागरूक नहीं हैं "इसलिए वे भी हमारे और वन विभाग के बीच फंस जाते हैं" उन्होंने यह भी कहा कि कुछ वन अधिकारी हैं जो स्थानांतरण पर आते हैं और अगर वे किसी भी तरह से उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, तो वे किसी न किसी तरह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं।
 
वह आशावादी लगती हैं क्योंकि वे एक समुदाय के रूप में अपने अधिकारों के बारे में जानने और समझने के लिए उत्सुक हैं और अंततः अपने सामुदायिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एफआरए में निर्धारित उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करती हैं।

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