धर्म संसद मामले में आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Written by Sabrangindia Staff | Published on: January 12, 2022
आध्यात्मिक नेताओं ने कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के नरसंहार का आह्वान किया था, लेकिन उनके खिलाफ अब तक बहुत कम या कोई कार्रवाई नहीं की गई है।


 
सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में हरिद्वार और दिल्ली में हुए धार्मिक सम्मेलनों की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। इन सम्मेलनों में, अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नरसंहार के घातक आह्वान किए गए थे। नोटिस पर 10 दिनों बाद सुनवाई होगी।
 
याचिका पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज अंजना प्रकाश और पत्रकार कुर्बान अली ने दायर की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। इस पीठ में जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली भी शामिल थे। पीठ के समक्ष उठाए गए मुख्य तर्कों में से एक यह था कि उत्तराखंड पुलिस ने मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की है और दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की है।
 
पीठ ने चिंता जताई कि इस बारे में एक मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एमए खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा की जा रही थी, हालांकि वकीलों द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सहित अन्य पीठों के समक्ष अभद्र भाषा पर अन्य मामले हैं जैसे कि सुदर्शन न्यूज के खिलाफ अभद्र भाषा का मामला।
 
याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील सिब्बल ने कहा कि इन कार्यक्रमों में जो कुछ भी हुआ वह न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं के भी खिलाफ है। इस समय कई राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में इस तरह की भड़काऊ बातें कहने वाले लोगों को खुला छोड़ना नुकसानदेह हो सकता है। इन्हें हिरासत में लिया जाना चाहिए।" सिब्बल ने यह भी कहा कि कोर्ट उत्तराखंड सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करे। यह पूछे कि उसने मामले में एफआईआर दर्ज करने के अलावा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है।
 
वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने तुषार गांधी की ओर से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की क्योंकि गांधी ने 2019 में मॉब वॉइलेंस के खिलाफ एक आवेदन दायर किया था। उन्होंने प्रस्तुत किया, "अगर उन निर्देशों को लागू किया जाता, तो यह धर्म संसद नहीं होती।" हालांकि, पीठ ने कहा कि वह फिलहाल केवल मुख्य याचिका पर विचार करने जा रही है।

बैकग्राउंड 
हरिद्वार सम्मेलन में, कट्टर कट्टरपंथियों के साथ तथाकथित धार्मिक नेताओं सहित कई वक्ताओं ने भीड़ को लक्षित हिंसा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, और यहां तक ​​कि सीधे तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के नरसंहार का आह्वान किया। दिल्ली के कार्यक्रम में, सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक ने भारत को "हिंदू राष्ट्र" बनाने के लिए लोगों के एक समूह को "मरने और मारने" की शपथ दिलाई।
 
जिन व्यक्तियों ने हरिद्वार की 'धर्म संसद' में भाग लिया और अभद्र भाषा और नरसंहार के आह्वान किए उनमें शामिल हैं (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं):
 
स्वामी प्रबोधानंद गिरी, उत्तराखंड हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष
 
यति नरसिंहानंद, प्रधान पुजारी डासना देवी मंदिर
 
साध्वी अन्नपूर्णा उर्फ ​​पूजा शकुन पांडे, महासचिव हिंदू महासभा
 
स्वामी आनंदस्वरूप
 
रुड़की के स्वामी सागर सिंधु महाराज
 
पटना के धरम दास महाराज सहित अन्य।

FIR
23 दिसंबर को, उत्तराखंड पुलिस ने मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की, लेकिन शुरू में केवल वसीम रिज़वी को एक आरोपी के रूप में नामित किया था और धारा 153 ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को शामिल करना) IPC की धाराएं लगाई गईं। कुछ दिनों बाद एफआईआर में संत धर्मदास महाराज, साध्वी अन्नपूर्णा उर्फ ​​पूजा शकुन पांडे, यति नरसिंहानंद और सागर सिंधु महाराज समेत अन्य नाम जुड़ गए। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
 
दिल्ली में चव्हाणके के अभद्र भाषा के लिए 27 दिसंबर को शिकायत दर्ज की गई थी।

31 दिसंबर को, हरिद्वार कार्यक्रम के आयोजकों ने अलीगढ़ और कुरुक्षेत्र में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की अपनी भविष्य की योजनाओं की घोषणा की और उसी के प्रचार वीडियो के रूप में पहले के नफरत भरे भाषणों को प्रसारित किया। इसके बाद 3 जनवरी को वसीम रिजवी, यति नरसिंहानंद, संत धर्मदास महाराज, साध्वी अन्नपूर्णा उर्फ ​​पूजा शकुन पांडे, सागर सिंधु महाराज, स्वामी आनंद स्वरूप, अश्विनी उपाध्याय, स्वामी प्रबोधानंद गिरी, धर्मदास महाराज, प्रेमानंद महाराज समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
 
याचिका 
लाइव लॉ के मुताबिक, याचिकाकर्ताओं ने तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ (2018) 9 एससीसी 501 में इसके द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की है और इसके परिणामस्वरूप 'जांच में देखभाल के कर्तव्य' की रूपरेखा को परिभाषित करने की मांग की है।  
 
याचिका में कहा गया है कि इस मामले में न तो उत्तराखंड और न ही दिल्ली पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई की गई है। जबकि पूर्व ने प्राथमिकी दर्ज की है और एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, बाद वाले ने प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की है।
 
इसके अलावा, एफआईआर में आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 121 ए (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश) और 153 बी (राष्ट्रीय-एकीकरण के लिए पूर्वाग्रह) जैसे महत्वपूर्ण अपराधों को शामिल करने से चूक गए।

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