इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश- भेदभाव और प्रतिरोध का सामना करने वाले सेम सेक्स कपल को प्रदान करें सुरक्षा

Written by sabrang india | Published on: November 4, 2020
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को सुल्ताना मिर्जा और उत्तर प्रदेश राज्य मामले में यूपी के एक समलैंगिक जोड़े को संरक्षण देने का आदेश दिया, जो कथित रूप से अपने संबंधित परिवार के सदस्यों और समाज से उत्पीड़न और प्रतिरोध का सामना कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के लिए धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव और मोहम्मद नौशाद उपस्थित हुए और मुख्य स्थायी वकील ने प्रतिवादी राज्य का प्रतिनिधित्व किया।



जस्टिस शशिकांत गुप्ता और पंकज भाटिया की खंडपीठ ने कहा कि, “याचिका समाज की वास्तविक वास्तविकता पर प्रकाश डालती है जहां नागरिकों को समाज के हाथों भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है केवल उनके सेक्सुअल ओरिएंटेसन के कारण, यह अच्छी तरह से तय होने के बावजूद कि सेक्सुआल ओरिएंटेशन मानव के लिए जन्मजात है। ”


हाईकोर्ट ने नवतेज सिंह जोहर एंड ओआरएस. बनाम भारत संघ केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए इस मामले में पहले से तय कुछ सिद्धांतों को दोहराया-

- सेक्सुअल ओरिएंटेशन स्वतंत्रता, गरिमा, गोपनीयता, व्यक्तिगत स्वायत्तता और समानता का आंतरिक तत्व है।

- एक ही लिंग के वयस्कों की सहमति के बीच अंतरंगता राज्य के वैध हितों से परे है।

- एक समान यौन संबंध में तृप्ति पाने के लिए प्यार और एक साथी का अधिकार, एक ऐसे समाज के लिए आवश्यक है जो अधिकारों के आधार पर एक संवैधानिक आदेश के तहत स्वतंत्रता में विश्वास करता है

- सेक्सुअल ओरिएंटेसन राज्य पर नकारात्मक और सकारात्मक दायित्वों को दर्शाता है। राज्य को न केवल भेदभाव न करने की आवश्यकता है बल्कि राज्य उन अधिकारों को मान्यता देने का भी आह्वाहन करता है जो समान यौन संबंधों में सच्ची पूर्णता लाते हैं। 

कोर्ट ने जोर दिया कि यहां तक ​​कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी देखा था कि संवैधानिक नैतिकता की आवश्यकता है कि सभी नागरिकों को संविधान के व्यापक मूल्यों को समझने, समझने और उन्हें आत्मसात करने की आवश्यकता है, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित हैं। इसलिए संवैधानिक नैतिकता इस प्रकार के बदलाव को हासिल करने की मार्गदर्शक भावना है।

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