केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत की लगभग 7,400 वर्ग किलोमीटर वन भूमि पर अतिक्रमण है। इसमें आधे से ज्यादा कब्जे अकेले असम राज्य में हैं। सोमवार, 1 अगस्त को संसद में एक प्रश्न के उत्तर में, मंत्री ने यह खुलासा किया कि देश में कुल अतिक्रमित वन भूमि का आधा हिस्सा अकेले असम राज्य में है। राज्य की लगभग 3,775 वर्ग किमी वन क्षेत्र अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। मंत्री, कर्नाटक के सांसद संगन्ना अमरप्पा द्वारा वन भूमि अतिक्रमण और इससे निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे।
प्रतीकात्मक तस्वीर
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत की लगभग 7,400 वर्ग किलोमीटर वन भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने राज्यों पर वन अतिक्रमण से निपटने की जिम्मेदारी डालते हुए कहा कि चूंकि भूमि राज्य का विषय है। इसी सब से, "मंत्रालय ने राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को मौजूदा अधिनियमों/नियमों के अनुसार अतिक्रमण हटाने और यह सुनिश्चित करने के लिए लिखा है कि आगे कोई अतिक्रमण न हो"।
मंत्री के अनुसार, दिल्ली में कुल वन भूमि के 2% पर और आंध्र प्रदेश में ऐसी भूमि के 1% क्षेत्र पर अतिक्रमण है लेकिन असम में यह आंकड़ा 13% है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद संगन्ना अमरप्पा के प्रश्न के उत्तर में, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्य सरकारों द्वारा साझा की गई, यह जानकारी साझा की है। राज्य-वार और वर्ष-वार, उद्योगों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों सहित निजी संस्थाओं द्वारा वन भूमि के अतिक्रमण की सीमा की बाबत मंत्री ने बताया कि “उद्योगों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों सहित निजी संस्थाओं द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण का डेटा इस मंत्रालय के स्तर पर नहीं रखा जाता है।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश में कई राज्यों के बड़े क्षेत्रों में अतिक्रमण की सूचना मिली है। असम में 377,533 हेक्टेयर, आंध्र प्रदेश में 34,358 हेक्टेयर, दिल्ली में 384 हेक्टेयर; मध्य प्रदेश में 54,173 हेक्टेयर, ओडिशा में 33,154 हेक्टेयर तथा अरुणाचल प्रदेश 53,450 हेक्टेयर वन क्षेत्र पर अतिक्रमण है।
केंद्र सरकार ने 2021-22 में "अतिक्रमण रोकने" के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 544 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया। इनमें ग्रीन इंडिया मिशन (156 करोड़ रुपये), प्रोजेक्ट टाइगर (219 करोड़ रुपये) और अन्य के तहत फंड शामिल हैं। हालांकि, ये योजनाएं विशेष रूप से अतिक्रमण के मुद्दों से निपटने के लिए लक्षित नहीं हैं। असम 3,77,500 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के साथ सूची में सबसे ऊपर है। यह असम के वन क्षेत्र का लगभग 13% है। देश में कुल 7,40,973 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अकेले पूर्वोत्तर राज्य इसमें 60% का योगदान करते हैं। यानी 4.6 लाख हेक्टेयर पर अतिक्रमण किया जा रहा है। जबकि लक्षद्वीप, पुडुचेरी और गोवा (राज्यों) ने दावा किया है कि उनके राज्यों में किसी भी वन भूमि का अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है।
इससे पूर्व पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विनी चौबे द्वारा 21 जुलाई को राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, यह ऐसे समय में आया है जब गुजरात सरकार ने वन भूमि पर उद्योगों और संस्थानों द्वारा 11 अतिक्रमणों को नियमित किया है। जबकि इस साल फरवरी में चौबे ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि देश भर में कुल 3,67,214 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि पर कब्जा कर लिया गया है।'
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन, असम महेंद्र कुमार यादव ने कहा कि असम में भूमि अतिक्रमण एक जटिल मुद्दा है,"। कहा वन अतिक्रमण लंबे समय से हो रहा है। इसकी शुरुआत उन लोगों से हुई जिन्होंने ब्रह्मपुत्र नदियों के कटाव के कारण अपनी जमीन खो दी है... ये भूमिहीन लोग हैं। यह अन्य राज्यों की तरह नहीं है," उन्होंने कहा कि. "तब तक 80 और 90 के दशक के दौरान राजनीतिक अशांति थी और बहुत सारे जंगल खो गए थे।" यही नहीं, आसपास के राज्यों द्वारा वन भूमि का अतिक्रमण भी एक चिंता का विषय है। राज्य के पर्यावरण मंत्री परिमल शुक्लाबैद्य ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि राज्य, अन्य राज्यों को असम के जंगलों में अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं देगा।
यादव के अनुसार वास्तव में, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश सहित सीमावर्ती राज्यों ने असम की वन भूमि पर अतिक्रमण किया है। कहा "दुर्भाग्य से हमारे अधिकांश जंगल सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं.. इसलिए यह कहना कि हम देश में सूची में सबसे ऊपर हैं, सही नहीं हो सकता है क्योंकि हमारी स्थिति बहुत अलग है और [जब अन्य राज्यों की तुलना में]। "अतिक्रमण जैव विविधता को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण-असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच एक विवादित क्षेत्र है जिसका आकार सिकुड़ गया है, जैसा कि लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच के सारांश के अनुसार है। यह वन पूर्वी हिमालय में असम के बिश्वनाथ जिले के अंतिम बचे वनों में से एक है।
उधर, रिपोर्ट के अनुसार असम में गैर सरकारी संगठनों ने राज्य में लकड़ी माफिया और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के बीच एक "गठबंधन" का दावा किया है जिसमें लकड़ी तस्करों के पेड़ गिर गए और वनभूमि की सफाई से अतिक्रमण में मदद मिलती है। यादव के अनुसार, स्वदेशी लोग भी लंबे समय से वन भूमि में बसे हुए हैं। लेकिन उनमें से कुछ ही वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत भूमि के हकदार हैं। उन्होंने कहा, "हम अब जितना संभव हो उतना जंगल वापस पाने (अतिक्रमण हटाने) की योजना बना रहे हैं," उन्होंने कहा कि विभाग ने पिछले नवंबर में लुमडिंग रिजर्व फॉरेस्ट में अतिक्रमण से 10,000 हेक्टेयर वन भूमि को पहले ही साफ कर दिया था।
हालांकि इस तरह की बेदखली मानवाधिकार उल्लंघन के लिए भी जांच के दायरे में आती है जो अक्सर प्रक्रिया के दौरान होती है। उदाहरण के लिए दरांग जिले के सिपाझर क्षेत्र में भूमि बेदखली अभियान में, लुमडिंग रिजर्व फ़ॉरेस्ट के पास, पुलिस गोलीबारी में दो लोगों (12 वर्षीय सहित) की जान चली गई। दूसरा, 'वन अतिक्रमणकर्ता' का टैग कई स्वदेशी समुदायों पर भी लागू होता है, जिनके पास अपनी भूमि पर अधिकार है, लेकिन अभी तक एफआरए (वनाधिकार कानून) के तहत स्वामित्व प्राप्त नहीं हुआ है।
प्रतीकात्मक तस्वीर
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत की लगभग 7,400 वर्ग किलोमीटर वन भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने राज्यों पर वन अतिक्रमण से निपटने की जिम्मेदारी डालते हुए कहा कि चूंकि भूमि राज्य का विषय है। इसी सब से, "मंत्रालय ने राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को मौजूदा अधिनियमों/नियमों के अनुसार अतिक्रमण हटाने और यह सुनिश्चित करने के लिए लिखा है कि आगे कोई अतिक्रमण न हो"।
मंत्री के अनुसार, दिल्ली में कुल वन भूमि के 2% पर और आंध्र प्रदेश में ऐसी भूमि के 1% क्षेत्र पर अतिक्रमण है लेकिन असम में यह आंकड़ा 13% है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद संगन्ना अमरप्पा के प्रश्न के उत्तर में, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्य सरकारों द्वारा साझा की गई, यह जानकारी साझा की है। राज्य-वार और वर्ष-वार, उद्योगों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों सहित निजी संस्थाओं द्वारा वन भूमि के अतिक्रमण की सीमा की बाबत मंत्री ने बताया कि “उद्योगों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों सहित निजी संस्थाओं द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण का डेटा इस मंत्रालय के स्तर पर नहीं रखा जाता है।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश में कई राज्यों के बड़े क्षेत्रों में अतिक्रमण की सूचना मिली है। असम में 377,533 हेक्टेयर, आंध्र प्रदेश में 34,358 हेक्टेयर, दिल्ली में 384 हेक्टेयर; मध्य प्रदेश में 54,173 हेक्टेयर, ओडिशा में 33,154 हेक्टेयर तथा अरुणाचल प्रदेश 53,450 हेक्टेयर वन क्षेत्र पर अतिक्रमण है।
केंद्र सरकार ने 2021-22 में "अतिक्रमण रोकने" के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 544 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया। इनमें ग्रीन इंडिया मिशन (156 करोड़ रुपये), प्रोजेक्ट टाइगर (219 करोड़ रुपये) और अन्य के तहत फंड शामिल हैं। हालांकि, ये योजनाएं विशेष रूप से अतिक्रमण के मुद्दों से निपटने के लिए लक्षित नहीं हैं। असम 3,77,500 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के साथ सूची में सबसे ऊपर है। यह असम के वन क्षेत्र का लगभग 13% है। देश में कुल 7,40,973 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अकेले पूर्वोत्तर राज्य इसमें 60% का योगदान करते हैं। यानी 4.6 लाख हेक्टेयर पर अतिक्रमण किया जा रहा है। जबकि लक्षद्वीप, पुडुचेरी और गोवा (राज्यों) ने दावा किया है कि उनके राज्यों में किसी भी वन भूमि का अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है।
इससे पूर्व पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विनी चौबे द्वारा 21 जुलाई को राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, यह ऐसे समय में आया है जब गुजरात सरकार ने वन भूमि पर उद्योगों और संस्थानों द्वारा 11 अतिक्रमणों को नियमित किया है। जबकि इस साल फरवरी में चौबे ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि देश भर में कुल 3,67,214 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि पर कब्जा कर लिया गया है।'
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन, असम महेंद्र कुमार यादव ने कहा कि असम में भूमि अतिक्रमण एक जटिल मुद्दा है,"। कहा वन अतिक्रमण लंबे समय से हो रहा है। इसकी शुरुआत उन लोगों से हुई जिन्होंने ब्रह्मपुत्र नदियों के कटाव के कारण अपनी जमीन खो दी है... ये भूमिहीन लोग हैं। यह अन्य राज्यों की तरह नहीं है," उन्होंने कहा कि. "तब तक 80 और 90 के दशक के दौरान राजनीतिक अशांति थी और बहुत सारे जंगल खो गए थे।" यही नहीं, आसपास के राज्यों द्वारा वन भूमि का अतिक्रमण भी एक चिंता का विषय है। राज्य के पर्यावरण मंत्री परिमल शुक्लाबैद्य ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि राज्य, अन्य राज्यों को असम के जंगलों में अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं देगा।
यादव के अनुसार वास्तव में, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश सहित सीमावर्ती राज्यों ने असम की वन भूमि पर अतिक्रमण किया है। कहा "दुर्भाग्य से हमारे अधिकांश जंगल सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं.. इसलिए यह कहना कि हम देश में सूची में सबसे ऊपर हैं, सही नहीं हो सकता है क्योंकि हमारी स्थिति बहुत अलग है और [जब अन्य राज्यों की तुलना में]। "अतिक्रमण जैव विविधता को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण-असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच एक विवादित क्षेत्र है जिसका आकार सिकुड़ गया है, जैसा कि लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच के सारांश के अनुसार है। यह वन पूर्वी हिमालय में असम के बिश्वनाथ जिले के अंतिम बचे वनों में से एक है।
उधर, रिपोर्ट के अनुसार असम में गैर सरकारी संगठनों ने राज्य में लकड़ी माफिया और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के बीच एक "गठबंधन" का दावा किया है जिसमें लकड़ी तस्करों के पेड़ गिर गए और वनभूमि की सफाई से अतिक्रमण में मदद मिलती है। यादव के अनुसार, स्वदेशी लोग भी लंबे समय से वन भूमि में बसे हुए हैं। लेकिन उनमें से कुछ ही वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत भूमि के हकदार हैं। उन्होंने कहा, "हम अब जितना संभव हो उतना जंगल वापस पाने (अतिक्रमण हटाने) की योजना बना रहे हैं," उन्होंने कहा कि विभाग ने पिछले नवंबर में लुमडिंग रिजर्व फॉरेस्ट में अतिक्रमण से 10,000 हेक्टेयर वन भूमि को पहले ही साफ कर दिया था।
हालांकि इस तरह की बेदखली मानवाधिकार उल्लंघन के लिए भी जांच के दायरे में आती है जो अक्सर प्रक्रिया के दौरान होती है। उदाहरण के लिए दरांग जिले के सिपाझर क्षेत्र में भूमि बेदखली अभियान में, लुमडिंग रिजर्व फ़ॉरेस्ट के पास, पुलिस गोलीबारी में दो लोगों (12 वर्षीय सहित) की जान चली गई। दूसरा, 'वन अतिक्रमणकर्ता' का टैग कई स्वदेशी समुदायों पर भी लागू होता है, जिनके पास अपनी भूमि पर अधिकार है, लेकिन अभी तक एफआरए (वनाधिकार कानून) के तहत स्वामित्व प्राप्त नहीं हुआ है।