हरियाणा और उत्तर प्रदेश (यूपी) की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य सरकारों के बाद, मध्य प्रदेश (एमपी) सरकार ने घोषणा की है कि वह जल्द ही राज्य विधानसभा में एक 'एंटी लव जिहाद' बिल पेश करेगा। राज्य सरकार वहीं राजनीतिक पार्टी सत्ता में जो लव जिहाद शब्द को कानूनी मान्यता देने के लिए निर्णायक कदम उठाने जा रही है। लव जिहाद टर्म का उपयोग दक्षिणपंथियों द्वारा अंतर्जातीय जोड़ों पर हमला करने के लिए किया जाता है।
यह ज्यादातर मुस्लिम पुरुषों को निशाना बनाता है जो एक हिंदू महिला के साथ रिश्ते में हैं। दक्षिणपंथी हर बार इस बात का आह्वाहन करते रहे हैं कि किसी भी हिंदू महिला को मुस्लिम पुरुष के साथ न जोड़ा जाए, भले ही वह कोई विज्ञापन हो या फिल्म में काल्पनिक चित्रण हो। जब कोई हिंदू महिला बलात्कार, यौन या दहेज जैसे उत्पीड़न, जघन्य अपराद का दुर्भाग्यपूर्ण शिकार होती हैं तो यह लगभग युद्धघोष होता है। राज्य सरकारों ने इन सभी को अधिकारिक तौर पर लव जिहाद घोषित किया है, भले ही इस शब्द को भारतीय दंड सहिंता में मान्यता नहीं है।
अब, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुष्टि की है कि जल्द ही राज्य विधानसभा में 'लव जिहाद' बिल पेश किया जाएगा। एक बार विधानसभा में पारित होने के बाद इसका उल्लंघन करने वालों को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा दी जाएगी। मिश्रा ने कहा कि यह अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होगा।
मिश्रा के मुताबिक, इस विधेयक में सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी को भी अपराधी की तरह देखने का प्रस्ताव है। नियम रखा जाएगा कि शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना अनिवार्य रहेगा।
इसके पहले कर्नाटक और हरियाणा ने भी कहा था कि वो 'लव जिहाद' को लेकर कुछ कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। 6 नवंबर को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि 'लव जिहाद' के नाम पर हो रहे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को लेकर कानून लाने पर जल्द से जल्द फैसला करना चाहते हैं।
यह ज्यादातर मुस्लिम पुरुषों को निशाना बनाता है जो एक हिंदू महिला के साथ रिश्ते में हैं। दक्षिणपंथी हर बार इस बात का आह्वाहन करते रहे हैं कि किसी भी हिंदू महिला को मुस्लिम पुरुष के साथ न जोड़ा जाए, भले ही वह कोई विज्ञापन हो या फिल्म में काल्पनिक चित्रण हो। जब कोई हिंदू महिला बलात्कार, यौन या दहेज जैसे उत्पीड़न, जघन्य अपराद का दुर्भाग्यपूर्ण शिकार होती हैं तो यह लगभग युद्धघोष होता है। राज्य सरकारों ने इन सभी को अधिकारिक तौर पर लव जिहाद घोषित किया है, भले ही इस शब्द को भारतीय दंड सहिंता में मान्यता नहीं है।
अब, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुष्टि की है कि जल्द ही राज्य विधानसभा में 'लव जिहाद' बिल पेश किया जाएगा। एक बार विधानसभा में पारित होने के बाद इसका उल्लंघन करने वालों को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा दी जाएगी। मिश्रा ने कहा कि यह अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होगा।
मिश्रा के मुताबिक, इस विधेयक में सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी को भी अपराधी की तरह देखने का प्रस्ताव है। नियम रखा जाएगा कि शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना अनिवार्य रहेगा।
इसके पहले कर्नाटक और हरियाणा ने भी कहा था कि वो 'लव जिहाद' को लेकर कुछ कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। 6 नवंबर को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि 'लव जिहाद' के नाम पर हो रहे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को लेकर कानून लाने पर जल्द से जल्द फैसला करना चाहते हैं।