दलित युवक से शादी पर अड़ी बेटी की पिता ने बांदा पुलिस थाने में चाकू मारकर हत्या की

Written by sabrang india | Published on: June 15, 2026
अपनी पत्नी की शिकायत पर 55 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के समय उसकी पत्नी भी पुलिस थाने में मौजूद थी।


फोटो साभार : इंडियन एक्सप्रेस

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में शुक्रवार को एक 19 वर्षीय युवती की उसके पिता ने कथित तौर पर पुलिस थाने के भीतर चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, युवती ने कुछ ही देर पहले उस युवक के साथ रहने की इच्छा जताई थी, जिससे उसने परिवार की मर्जी के खिलाफ विवाह किया था।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समुदाय से थी, जबकि उसका पति दलित समुदाय से है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सत्य कुमार चौहान (55) को गिरफ्तार कर लिया गया है।

यह घटना बड़ौसा पुलिस थाने में हुई, जहां शिवानी चौहान को पुलिस द्वारा बरामद किए जाने के बाद लाया गया था। पुलिस के मुताबिक, शिवानी 18 मई को अपने पड़ोसी ललित वर्मा (20) के साथ घर से चली गई थी और बाद में मध्य प्रदेश में उससे विवाह कर लिया था।

परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों का पता लगाया और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने, जिसमें शिवानी का बयान दर्ज करना भी शामिल था, के लिए उसे थाने लाया गया।

सर्कल ऑफिसर प्रतिज्ञा सिंह ने बताया, "बरामद किए जाने के बाद शिवानी बार-बार अपने माता-पिता से मिलने की इच्छा जता रही थी। इसके बाद उसके परिवार को सूचित कर थाने बुलाया गया। वहां बातचीत और काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही थी, तभी उसके पिता ने यह हमला कर दिया।"

बांदा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) पलाश बंसल ने बताया कि शिवानी के पिता सत्य कुमार चौहान और उसकी मां रन्नो उस समय थाने में मौजूद थे, जबकि ललित और उसका परिवार वहां नहीं था।

पुलिस के अनुसार, बातचीत के दौरान चौहान ने अचानक शिवानी पर चाकू से हमला कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर उसे काबू में कर लिया, लेकिन तब तक शिवानी गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी।

उसे पहले अतर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और बाद में बांदा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि घटना के तुरंत बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। प्रारंभ में उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, शिवानी की मृत्यु के बाद उसकी मां की शिकायत पर प्राथमिकी में धारा 103 (हत्या) भी जोड़ दी गई।

एसपी बंसल ने बताया कि अपने बयान में शिवानी ने अधिकारियों से कहा था कि वह अपनी मर्जी से घर से गई थी और अपने पति के साथ रहना चाहती थी।

उन्होंने कहा, "परिवार इस विवाह के पक्ष में नहीं था और उसे अपना फैसला बदलने के लिए समझाने की कोशिश कर रहा था। अपने बयान में युवती ने स्पष्ट कहा था कि वह अपनी इच्छा से घर छोड़कर गई थी और उसी व्यक्ति के साथ रहना चाहती थी जिससे उसने विवाह किया है।"

बंसल ने यह भी कहा कि पिता द्वारा यह कदम उठाने के पीछे की वास्तविक वजह की जांच की जा रही है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

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