हाई कोर्ट के आदेश के बाद देर रात मथुरा जेल से रिहा हुए डॉ कफील खान

Written by Sabrangindia Staff | Published on: September 2, 2020
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा डॉ। कफील खान को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए गए थे, जिसके चलते मंगलवार देर रात उन्हें मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहाई के बाद कफील ने कोर्ट का शुक्रिया अदा किया।



गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जुड़े रहे डॉ कफील खान को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), एनआरसी और एनपीए के विरोध के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 

मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनएसए के तहत डॉ कफील को हिरासत में लेने और उसकी अवधि बढ़ाए जाने को गैरकानूनी करार दिया था। हाई कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा था कि एनएसए के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेना और हिरासत की अवधि को बढ़ाना गैरकानूनी है। कफील खान को तुरंत रिहा किया जाए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कफील खान का भाषण सरकार की नीतियों का विरोध था। उनका बयान नफरत या हिंसा को बढ़ावा देने वाला नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देने वाला था। फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि डॉ कफील खान को तुरंत रिहा किया जाए।

बता दें कि डॉक्टर कफील पिछले 6 महीनों से जेल में बंद थे। हाल ही में उनकी हिरासत को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था। डॉक्टर कफील ने जेल से पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रिहा करने और कोविड-19 मरीजों की सेवा करने की मांग की थी, उन्होंने सरकार के लिए एक रोडमैड भी भेजा था। 

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