UP: शिक्षक की पिटाई से दलित छात्र की मौत, लोगों का हंगामा

Written by Sabrangindia Staff | Published on: September 27, 2022
पुलिस शिकायत में लड़के के पिता ने आरोप लगाया है कि 20 दिन पहले शिक्षक ने उसे लाठी और डंडों से तब तक पीटा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया।


औरैया में सोमवार को विरोध प्रदर्शन के बीच आग बुझाने की कोशिश करते पुलिस अधिकारी। Image: The Quint

उत्तर प्रदेश में भी राजस्थान जैसी घटना दोहराई गई है। आरोप है कि उत्तर प्रदेश के औरैया में 15 वर्षीय दलित छात्र निखित कुमार को उसके शिक्षक अश्विनी सिंह ने इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर भी परिजनों और अन्य लोगों में बेहद गुस्सा है।
 
प्राप्त जानकारी के मुताबिक औरैया के अछल्दा थाना क्षेत्र के कस्बा फफूंद रोड के आदर्श इंटर कालेज में वैशोली गांव निवासी निखित कुमार (15 साल) दसवीं में पढ़ता था। उसके पिता राजू दोहरे ने बताया कि '7 सितंबर को सामाजिक विज्ञान के टीचर अश्वनी सिंह ने क्लास में टेस्ट लिया था। टेस्ट के लिए मेरे बेटे ने खूब पढ़ाई भी की थी। वह पढ़ने में ठीक था। लेकिन टेस्ट में उसने कोई शब्द गलत लिख दिया। उसी बात को लेकर टीचर अश्वनी सिंह ने मेरे बेटे को बाल पकड़ कर लात घूसों और डंडों से इतना पीटा कि वह स्कूल में ही बेहोश हो गया। इलाज के दौरान 18वें दिन इटावा के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
  
जातिगत अत्याचार की इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, शिक्षक अश्विनी सिंह फरार है। युवा निखित दोहरे की शनिवार रात सरकारी अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई और बीती शाम पोस्टमॉर्टम के बाद उसका शव उसके परिवार को सौंप दिया गया।
 
एक पुलिस शिकायत में, लड़के के पिता ने आरोप लगाया कि शिक्षक ने सामाजिक विज्ञान के टेस्ट में गलत वर्तनी के कारण उसे लाठी और डंडों से तब तक पीटा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। उन्होंने आगे दावा किया कि शिक्षक ने पहले लड़के के इलाज के लिए 10,000 रुपये और फिर 30,00 रुपये दिए, लेकिन बाद में उनके फोन आना बंद हो गए। लड़के के पिता ने कहा कि जब उसने शिक्षक से बात की तो उसे जातिसूचक गालियों से भी प्रताड़ित किया गया।
 
पीड़ित परिवार के सदस्य, जो राजनीतिक संगठन भीम आर्मी का हिस्सा हैं, ने शुरू में शिक्षक को गिरफ्तार किए जाने तक शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अछल्दा क्षेत्र में स्कूल के बाहर सड़कों पर धरना दिया।
 
कुछ रिपोर्टों के अनुसार, विरोध के चलते एक पुलिस वैन में आग लगा दी गई। वरिष्ठ पुलिस और जिला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें त्वरित कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद ही युवा लड़के के परिवार और भीम आर्मी के सदस्य, निखित के शव को दाह संस्कार के लिए अपने गांव ले जाने के लिए तैयार हुए। पुलिस ने एफआईआर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं को शामिल किया है।

दलित युवाओं पर सीरियल हमले
 
बमुश्किल दो महीने पहले, एक अन्य राज्य राजस्थान में इसी तरह के जातिगत अत्याचार और एक शिक्षक द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के कारण जालोर जिले के सायला गांव में एक 9 वर्षीय दलित लड़के की मौत हो गई थी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इंद्र कुमार मेघवाल की उसके उच्च जाति के शिक्षक द्वारा कथित तौर पर अपने बर्तन से पानी पीने के लिए पीटे जाने के बाद मृत्यु हो गई थी। घटना 20 जुलाई को जालोर जिले के सायला गांव के एक निजी स्कूल में हुई थी। एनडीटीवी ने बताया था कि उसे परिजनों द्वारा 300 किलोमीटर दूर एक अस्पताल में इलाज के लिए जा रहा था, जब उसने दम तोड़ दिया।
 
उस घटना में, लड़के के पिता देवरम मेघवाल ने आरोप लगाया था कि शिक्षक ने उनके बेटे को मारने से पहले जातिसूचक गालियां दीं। मेघवाल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था, "मेरे बेटे इंद्र कुमार, जो जालोर के सरस्वती विद्या मंदिर में कक्षा 3 का छात्र है, को शिक्षक छैल सिंह ने पीटा क्योंकि उसने छैल सिंह के घड़े से पानी पी लिया था।" "मेरे बेटे को नहीं पता था कि घड़ा सिंह के लिए है, जो एक उच्च जाति के हैं।"
 
पुलिस को दी गई विस्तृत शिकायत में मेघवाल ने कहा कि पिटाई से उनके बेटे के दाहिने कान और आंख में चोट आई। मेघवाल ने कहा, "उसके कान से खून बह रहा था और उसके बाद, वह अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था।" "उनकी आंख में दर्द था और हमने उसे अहमदाबाद रेफर करने से पहले जालोर, भीनमाल और उदयपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया...जातिगत भेदभाव उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है।" शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया था और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी शिक्षक छैल सिंह को 13 अगस्त को बच्चे की मौत के बाद गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने उसके सहपाठियों और उस दिन मौजूद अन्य छात्रों के बयान लिए हैं। आरोपी शिक्षक पर कथित तौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत हत्या का आरोप लगाया गया है।

दलितों के साथ दुर्व्यवहार और सामाजिक बहिष्कार का पैटर्न
 
19 सितंबर, 2022 को सीजेपी की शिकायत में दलितों के खिलाफ लक्षित हिंसा के पैटर्न का भी विवरण दिया गया है।
 
“यह घटना इस बात का अंतिम उदाहरण है कि कैसे दलित ऐसे हमलों की चपेट में आते रहते हैं, जो न केवल हिंसक प्रकृति के होते हैं, बल्कि मंदिरों में प्रवेश, श्मशान घाट तक पहुंच, मूंछें रखना, घोड़े की सवारी करने जैसे तुच्छ सामाजिक कलंक से भी गुजरते हैं। “एनसीआरबी द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अनुसूचित जातियों (एससी) के खिलाफ अपराध के कुल 50,900 मामले दर्ज किए गए और देश में भारत की अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के खिलाफ अपराध के 8,802 मामले दर्ज किए गए। यह अपराध दर में लगातार वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2020 की तुलना में, 2021 में एसटी के मामले में अत्याचार की दर में 6.4% और एससी के मामले में 1.2% की वृद्धि हुई है।
 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन पर काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं और शोधकर्ताओं द्वारा यह भी तर्क दिया जा रहा है कि गृह विभाग द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज मामले थे, जबकि समान संख्या में ऐसे भी मामले हैं जो कई कारणों से कम रिपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि पुलिस द्वारा असहयोग के कारण मामले दर्ज करना आसान नहीं है और कई मामलों को प्रभावशाली जातियों के प्रभावशाली लोगों द्वारा दबाव में निपटाया जा रहा है और ज्यादातर सत्ताधारी दलों से संबंधित हैं। सीजेपी द्वारा दायर शिकायत में, हाल के कई मामलों का हवाला दिया गया है जहां, दलित पीड़ितों के परिवारों और गवाहों को परेशान करने और उनकी शिकायतों को वापस लेने के लिए मजबूर करने की खबरें आई हैं।
 
सीजेपी ने आयोग से हाथरस बलात्कार मामले के उदाहरण को फॉलो करने का भी आग्रह किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक 20 वर्षीय युवती के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या हुई थी। उक्त मामले में पीड़ित परिवारों को किसी भी तरह के दबाव से बचाने के लिए तीन गुना सुरक्षा तंत्र तैयार किया गया था। सीजेपी की शिकायत इस बात का उल्लेख करती है और कहती है, "उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक 20 वर्षीय युवती के कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में, सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और जस्टिस ए एस बोपन्ना शामिल थे और वी रामसुब्रमण्यम ने यूपी राज्य सरकार से पूछा था कि क्या मामले में गवाहों को सुरक्षा प्रदान की गई थी और क्या पीड़ित परिवार के पास वकील था। शीर्ष अदालत में दायर एक अनुपालन हलफनामे में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा, "पीड़ित के परिवार / गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, तीन गुना सुरक्षा तंत्र तैयार किया गया है" - सशस्त्र कांस्टेबल घटक, नागरिक पुलिस घटक जिसमें गार्ड और गनर शामिल हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे और लाइट की व्यवस्था की गई है।” 
 
“अत्याचार का सामना करने वाले कई दलित परिवारों के संघर्ष उनके खिलाफ किए गए अपराध के साथ समाप्त नहीं होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हाथरस बलात्कार पीड़िता के परिवार का दावा है कि ठाकुर, जिस समुदाय से आरोपी हैं, उन्हें क्षेत्र छोड़ने की धमकी दे रहे हैं।
 
इसलिए, स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, सीजेपी ने एनसीएससी से आग्रह किया है:
 
भारतीय दंड संहिता, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत आरोपी द्वारा किए गए कृत्यों के संबंध में इस मामले की तुरंत जांच कराएं; राजस्थान पुलिस द्वारा की गई जांच की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि त्वरित सुनवाई हो और त्वरित न्याय हो; यह सुनिश्चित करने के लिए कि मृतक पीड़ित के परिवार को आवश्यक राहत मिले;
 
यह सुनिश्चित करें कि इस तरह की निगरानी पर डेटा डिजिटल रूप से सार्वजनिक किया गया है और इस मामले में प्रगति भी दिखाई दे रही है और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रूप से सार्वजनिक की गई है। कोई अन्य कार्रवाई करने के लिए जैसा आप उचित समझ सकते हैं।" 

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