कर्नाटक में आदिवासी की हिरासत में प्रताड़ना से मौत?

Written by Sabrangindia Staff | Published on: October 14, 2022
वन अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए गए आदिवासी व्यक्ति की मौत, परिजनों ने हिरासत में प्रताड़ना का आरोप लगाया


 
कर्नाटक के मैसूर जिले के एक आदिवासी व्यक्ति को वन विभाग ने 10 अक्टूबर को हिरण का शिकार करने और उसका मांस बेचने के आरोप में हिरासत में लिया था, उसकी बुधवार, 12 अक्टूबर को मौत हो गई। एन बेगुरु पंचायत के होसहल्ली बस्ती के रहने वाले 49 वर्षीय करियप्पा के परिवार के सदस्यों को संदेह है कि एन बेगुरु में रेंज वन कार्यालय में हिरासत में रहते हुए यातना से उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि, वन अधिकारियों ने कहा कि वह व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार था और दो दिन बाद उसे अस्पताल ले जाया गया।
 
आरोपों से इनकार करते हुए, वन अधिकारियों ने कहा है कि पीड़ित गंभीर रूप से बीमार था और दो दिन बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। “हमने उसे हिरण के शिकार और उसका मांस बेचने के मामले में 10 अक्टूबर को हिरासत में लिया। उसे हमसे कोई नुकसान नहीं हुआ। बुधवार को उसने बेचैनी की शिकायत की और उसे केआर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। यातना का कोई सवाल ही नहीं है, ”एक वन अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा।
 
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरी ओर, परिवार के सदस्य दृढ़ता से दोहराते हैं कि करियप्पा के शरीर पर चोट के निशान इस ओर इशारा करते हैं कि उसे हिरासत में यातना दी गई थी। पिछले दिसंबर में, मैसूरु के पेरियापटना में नागरहोल के हुनसुर वन्यजीव रेंज में वन विभाग के कर्मियों द्वारा उस पर गोलियां चलाने के बाद एक आदिवासी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था।
 
एक रिश्तेदार ने कहा, “उसके शरीर पर चोट के निशान साबित करते हैं कि उसे वन कर्मचारियों द्वारा प्रताड़ित किया गया था। ऐसे मामले में भी जब कोई जानवर अपनी प्राकृतिक मौत मर जाता है, वन विभाग हम पर शिकार करने का आरोप लगाता है और हमारे खिलाफ झूठे मामले दर्ज करता है। कई मौकों पर उन्होंने हमें प्रताड़ित किया है।” पुलिस अधीक्षक आर चेतन ने कहा, "मुझे कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन मामले को देखूंगा।"

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