CJP Victory! 82 वर्षीय विधवा मुमना बानो को 7,000 रुपये जमानत राशि जमा करके जेल से रिहा कराया

Written by CJP Team | Published on: May 24, 2023
8 साल जेल में बिताकर जमानत मिलने के बाद बानो अपनी बेटियों और नाती-पोतों के पास घर आ गई हैं


 
आठ साल जेल में बिताने के बाद, दिवंगत वहाब की पत्नी 82 वर्षीय मुमना बानो आखिरकार अपने घर हुकुलगंज लौट आईं, जहां वह जेल जाने से पहले अपनी दो बेटियों और चार पोते-पोतियों के साथ रहती थीं।
 
यह कैसे और कब हुआ?

हकुलगंज, थाना कैंट, जिला वाराणसी निवासी मुमना बानो को 16 मई को जेल से रिहा किया गया था। आठ साल से जेल में बंद बानो को परिवार गरीबी के कारण रिहा नहीं करा पा रहा था। बानो को (केस क्राइम नंबर 626/2015) में बुक किया गया था, जिसके चलते वह आठ साल तक जेल में रही थीं। जमानत मिलने के बाद भी वह जेल से बाहर नहीं आ पा रही थीं क्योंकि वह 7000 रुपये का जुर्माना कोर्ट में जमा नहीं करा पाई थीं। वह जेल में बंद 200 महिला कैदियों में सबसे बुजुर्ग थीं।
 
अक्टूबर-नवंबर 2022 से, भारत का सर्वोच्च न्यायालय ऐसे ही मामलों की त्रासदी को उजागर कर रहा है, जहां ज़मानत राशि का भुगतान न करने के कारण, विचाराधीन कैदी जेल में बंद हैं। यह बेंगलुरू के डेविड डी'कोस्टा थे जिन्होंने इस नेक कार्य को संभाला, सीजेपी से अपने व्यापक नेटवर्क के साथ ऐसे मामलों का पता लगाने का आग्रह किया ताकि उनकी रिहाई सुनिश्चित की जा सके। डी'कोस्टा इसी तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों से हैरान रह गए थे। डी'कोस्टा ने सीजेपी से कहा, "मैं चाहता हूं कि लोग मुमना की रिहाई के बारे में सुनें, इसलिए हमने इस कदम को एक आंदोलन में बदल दिया है।" “यह न्याय का उपहास है, मैं कम से कम चार और ऐसे योग्य व्यक्तियों के लिए अपना काम कर रहा हूं। “मई और नवंबर 2022 में जब मैंने 300 से अधिक ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा जो हमारी जेलों में बंद हैं – मुकदमों के तहत जिनकी जमानत बांड और ज़मानत बांड भरने में असमर्थता के कारण उनके पास जेल में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, मैंने कार्रवाई की। मैंने ऐसे कम से कम पांच कैदियों के लिए व्यक्तिगत रूप से पैसा लगाने का संकल्प लिया है।”
  
एक अनूठी सफलता

सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, एक मानवाधिकार संगठन है जो वंचितों की रक्षा और उत्थान के लिए समर्पित है, जो उत्पीड़ित और व्यवस्थित रूप से उपेक्षित लोगों की सहायता के लिए अथक रूप से काम कर रहा है। मुमना बानो को उनके गंतव्य तक पहुँचने में सहायता करने में सक्षम होना उन लोगों की सामूहिक और सहयोगात्मक जीत का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने संगठन में विश्वास किया और इसके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दान दिया। दाता द्वारा दान सीजेपी टीम को चार और योग्य कैदियों को रिहा कराने में सक्षम बनाएगा। सीजेपी राज्य द्वारा स्वीकृत उत्पीड़न से लड़ने में मुमना बानो जैसे कई अन्य लोगों की सहायता करने की इच्छा रखती है।
  
सीजेपी और टीम ने बानो का मामला संभाला:

डॉ. मुनिजा खान के नेतृत्व में सीजेपी की टीम ने कई बार जेलर से मुलाकात की, उनसे वंचित समाज के पांच ऐसे कैदियों की मदद करने और उन्हें जेल से बाहर आने में मदद करने के हमारे इरादे के बारे में बात की। जेलर ने सीजेपी को जो पहला नाम दिया, वह बानो का था, जो टीम को बता रही थीं कि वह बहुत बूढ़ी हैं, और यदि उनकी ओर से 7000 रुपये जमा किए जाएं तब वह जेल से बाहर आ सकेंगी। उनके मामले को लेते हुए, और वकीलों की मदद लेते हुए, टीम ने 15 मई को अदालत में जुर्माना जमा किया, जिसके बाद बानो को जेल से रिहा कर दिया गया। 16 मई 2023 की शाम को बानो की बेटी जेल से उन्हें लेने और घर लाने गई थी। टीम से बात करते हुए बानो ने बताया कि किस तरह उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि जमानत मिलने के बाद भी वह 7000 रुपये नहीं दे पा रहे थे और इस तरह, इतने सालों तक उन्हें जेल में रहना पड़ा।
 
बानो अब तक अपने जीवन के आठ साल वाराणसी के चौकघाट जेल में बिता चुकी हैं। उनका अपराध? उनके खिलाफ मामला यह था कि बानो की बहू स्टोव फटने से जल गई थी, जिसके लिए उनपर अभियोग लगाया गया था। बानो बताती हैं कि हादसे के बाद वह अपनी बहू को तुरंत सरकारी अस्पताल यानी कबीर चौरा सरकारी अस्पताल ले गई थीं, जहां उन्हें भी भर्ती कर लिया गया। अस्पताल में बानो की बहू ने बयान तक दिया था कि, "स्टोव फटने से मैं गलती से जल गई थी, इसमें मेरी या ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है"। लेकिन, इस दुर्घटना में बहू की दर्दनाक मौत हो जाने के बाद से उसके माता-पिता ने बानो और उसके बेटे के खिलाफ जिला वाराणसी के थाना छावनी में भारतीय दंड संहिता की धारा-498ए, 304बी और धारा-3/4 के तहत केस दर्ज करा दिया.।
 
उनकी रिहाई के एक दिन बाद टीम सीजेपी बानो के घर उनसे मिलने के लिए दोपहर के करीब पहुंची। करीब 15 मिनट चलने के बाद टीम, बानो की बेटी के साथ सड़क के अंदर बने कुएं की संकरी और टेढ़ी-मेढ़ी गलियों से होते हुए मुमना के घर पहुंची। घर बस एक जीर्ण-शीर्ण छोटा सा कमरा था। बानो उस कमरे में फर्श पर चटाई बिछाकर बैठी थीं और कमरे के बाहर एक छोटी सी जगह पर लकड़ी जलाकर खाना बना रही थी।
 
बानो ने आभार व्यक्त करते हुए, उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने  जुर्माना जमा करने में उनकी मदद की। जब बानो से पूछा गया कि उन्हें कैसे पता चला कि उसे रिहा कर दिया गया है, तो उसने जवाब दिया कि “जेलर ने मुझे फोन किया और कहा कि अब तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा, और तुम्हारा 7000 रुपये का जुर्माना एक संगठन द्वारा जमा कर दिया गया है। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि अब मैं घर जाऊँगी, मुझे छोड़ा जा रहा है। मेरी बेटी मुझे लेने आई, और मैं उसके साथ घर आ गयी। घर पहुंची तो बेटी के बच्चों को पहचान नहीं पाई। क्योंकि बच्चे काफी बड़े हो गए हैं। मेरे नाती-पोते भी मुझे पहचान नहीं पाए। मेरे आने के मौके पर मेरी बेटी ने मेरे लिए हलवा बनाया। मेरे पड़ोसी और रिश्तेदार भी मिलने आए थे”।
 
बानो अपनी बेटियों और अपने पोते-पोतियों के साथ मिलकर बहुत खुश लग रही थी। जब टीम ने बानो की बेटी से पूछा कि वह कैसा महसूस कर रही है, तो उसने कहा कि "अपनी माँ को घर पर देखकर, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह यहाँ हमारे साथ है। उम्मीद नहीं थी कि मेरी बूढ़ी मां जेल से बाहर आ जाएंगी। हमारे पास इतना पैसा कहां था कि हम अपनी मां को जेल से छुड़ा सकें? हम सभी बहुत खुश हैं और सोचते हैं कि आज भी यहां अच्छे लोग हैं जो गरीबों की मदद करते हैं।
  
जेल में बानो का जीवन:

जब उनके घर पर उनसे मिलने गई टीम ने बानो से पूछा कि वह जेल में क्या खाती थीं, तो उन्होंने जवाब दिया, "दाल, रोटी और घास-फूस खाने को मिलता था"। घास-फूस का मतलब यहाँ सस्ता साग है, वह बताती हैं। बानो ने यह भी कहा कि मोतियाबिंद के कारण जेल में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। यहां तक कि जब जेलर ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए बानो को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, तब भी उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह वापस नहीं आई।
 
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि शुरुआत में, जेलर बानो से कुछ काम करवाते थे। लेकिन फिर उसकी वृद्धावस्था को देखते हुए जेलर ने उससे कोई भी काम कराना बंद कर दिया। जबकि उसने जेल में अपने जीवन के बारे में अन्य पहलुओं के बारे में बात की, उसने सेल में महिलाओं के साथ एकजुटता पर जोर दिया। जब टीम ने बानो से पूछा कि क्या जेल के अंदर महिला कैदियों के बीच रहते हुए उन्हें किसी तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा, तो बानो ने कहा कि ऐसा नहीं है और वे सभी एक साथ रहते हैं।
 
बानो ने नंदिनी नाम की एक महिला कैदी के बारे में भी बताया, जिसने जेल के समय में उसकी बहुत मदद की थी। उसे बड़े प्यार से याद आया कि कैसे नंदिनी हमेशा बानो के कपड़े धोती थी, उसके लिए खाना लाती थी और हमेशा उसकी देखभाल करती थी। उसने टीम को बताया कि नंदिनी भी 18 मई को जेल से रिहा हो रही है। जब टीम ने उससे पूछा कि क्या वह नंदिनी से मिलना चाहेगी, तो बानो ने जवाब दिया कि वह नंदिनी से जरूर मिलेगी। उसने कहा कि नंदिनी का घर उसके घर से करीब 15 किलोमीटर दूर था।
 
बानो की पांच बेटियां और एक बेटा है। चूँकि उनके पति की असामयिक मृत्यु हो गई थी, इसलिए उन्हें जीविका के लिए बीड़ी बनाकर अपने बच्चों का पालन-पोषण करना पड़ा। उनकी सभी बेटियों की शादी हो चुकी है। आज एक बेटी विधवा है जिसके चार छोटे-छोटे बच्चे हैं, दूसरी को छोड़ दिया गया है और उसकी कोई संतान नहीं है, जबकि बाकी तीन बनारस से बाहर रहती हैं। बानो का बेटा जेल में है। बानो अपनी दो बेटियों और अपने चार पोते-पोतियों के साथ एक छोटे से कमरे में रहती हैं। ये सात लोग 12 फीट x 12 फीट के एक छोटे से कमरे में रहते हैं।
 
परीक्षण के तहत सुस्ती पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ऐसे ही मामलों से संबंधित निम्नलिखित निर्देश जारी किए थे।

9 मई, 2022 को पारित आदेश में पारित निर्देश:
 
1. “प्रत्येक उच्च न्यायालय हमें ऐसे सभी आदेशों का विवरण देगा जिनका पालन किया जाना बाकी है और संबंधित व्यक्तियों के बारे में जो अभी भी जेल में बंद हैं। समस्या को हल करने का एक तरीका यह होगा कि एक रजिस्टर बनाया जाए और आंकड़ों को बनाए रखा जाए कि कितने मामलों में व्यक्तियों को जमानत पर रिहा करने के निर्देश जारी किए गए थे और यदि इस तरह के कुल मामलों में से कोई व्यक्ति वंचित रहा हो किसी कारण से, जमानत पर रिहा होने का अवसर दिया जाए। रजिस्टर में इसका कारण बताना होगा कि क्या संबंधित व्यक्ति द्वारा उचित सुरक्षा आदि की व्यवस्था की जा सकती है या नहीं। ऐसे मामलों को बाद के महीने में संबंधित अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और यह तथ्य कि व्यक्ति को अभी तक जमानत पर रिहा नहीं किया गया है, संबंधित न्यायालय के ध्यान में लाया जाना चाहिए जिसके आदेश के तहत व्यक्ति को जमानत दी गई थी।
 
2. आज से छह सप्ताह के भीतर प्रत्येक उच्च न्यायालय द्वारा विवरण दिया जाए। बिदाई से पहले, हमें यह रिकॉर्ड करना चाहिए कि याचिकाकर्ता अब जमानत पर रिहा हो गया है। वास्तव में, जहां किसी व्यक्ति की 9 साल की हिरासत उसे जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त पाई गई, अब उसे 11 साल के लिए हिरासत में बदल दिया गया है। यह और कुछ नहीं बल्कि हुसैनारा खातून और मोती राम के 5 अवतार हैं।”
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