सीजेपी ने काजल हिंदुस्तानी के नफरत भरे और भड़काऊ भाषण के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस में शिकायत दर्ज कराई

Written by CJP Team | Published on: July 12, 2024
अपने भाषण के दौरान, उन्होंने लव जिहाद, भूमि जिहाद, धर्म परिवर्तन के बारे में फर्जी षड्यंत्र सिद्धांतों का प्रचार किया और मुस्लिम नागरिकों पर हिंदू लड़कियों को फंसाकर उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने का आरोप लगाया।


 
11 जुलाई, 2024 को, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस ने महाराष्ट्र पुलिस में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर काजल हिंदुस्तानी द्वारा 4 मई, 2024 को मुदखेड, नांदेड़, महाराष्ट्र में दिए गए भड़काऊ और नफ़रत भरे भाषण को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में CJP द्वारा साझा किए गए विवरण के अनुसार, उक्त भाषण काजल हिंदुस्तानी ने एक कार्यक्रम में दिया था। अपने भाषण के माध्यम से, उसने लव जिहाद, भूमि जिहाद, धर्म परिवर्तन के बारे में फर्जी षड्यंत्र के सिद्धांतों का प्रचार किया और मुस्लिम नागरिकों पर हिंदू लड़कियों को फंसाकर उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने का आरोप लगाया। उसने आगे कहा कि देश के मुसलमान ग़ज़वा-ए-हिंद के मिशन को आगे बढ़ाकर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मिशन पर हैं। इसके अलावा, उसने मुस्लिम लड़कों को संदर्भित करने के लिए अपमानजनक शब्द जिहादी का इस्तेमाल किया और उन पर धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन कराने के लिए ब्रेनवॉश करने का आरोप लगाया। उसने लंबे समय से चले आ रहे सद्भाव को बिगाड़ने के इरादे से लोगों से मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार करने का आग्रह किया और उन्हें राक्षस महिषासुर कहा।
 
गुजरात निवासी काजल शिंगाला, जो खुद को काजल हिंदुस्तानी कहती हैं, को महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए कई बार चिह्नित किया गया है। अपने भड़काऊ और गलत सूचना वाले बयानों के माध्यम से भारत के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का उनका इतिहास रहा है।
 
सीजेपी ने उनके द्वारा हाल ही में दिए गए नफरत भरे भाषणों पर प्रकाश डाला:

पुलिस के समक्ष दर्ज शिकायत में, सीजेपी ने उल्लेख किया कि काजल हिंदुस्तानी के पास नफरत फैलाने का मजबूत इतिहास है और वह बार-बार नफरत फैलाने वाली अपराधी है क्योंकि वह नफरत फैलाने वाले भाषण के कई मामलों में शामिल रही है, और उसे अप्रैल 2023 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा ऊना में आयोजित एक कार्यक्रम में मुस्लिम विरोधी भड़काऊ भाषण देने के लिए गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
 
5 मार्च को कोल्हापुर के रत्नागिरी में सकल हिंदू समाज द्वारा आयोजित हिंदू जनाक्रोश मोर्चा की रैली में, उन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाते हुए एक नफ़रत भरा भाषण दिया और उन पर ग़ज़वा-ए-हिंद (भारत पर कब्ज़ा करने और इसे इस्लामिक राष्ट्र बनाने की लड़ाई) करने का आरोप लगाया। अपने भाषण के दौरान, उन्होंने याद दिलाया कि देश के सामने चार बड़ी चुनौतियाँ हैं, यानी लव जिहाद, ज़मीन पर अतिक्रमण, धर्मांतरण और ड्रग्स। धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, “वे इन सबकी योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाते हैं। वे एक जगह ढूँढते हैं, उसके चारों ओर ईंटों के चार टुकड़े रखते हैं, उस पर एक हरा कपड़ा डालते हैं और उसे मज़ार बना देते हैं। धीरे-धीरे यह दरगाह का रूप ले लेगा और फिर, जब सरकार इसे ध्वस्त करने की बात करेगी, तो वे सरकारी अधिकारियों और पुलिस पर पथराव करेंगे।” इस मामले में, हमने धनंजय कुलकर्णी (पुलिस अधीक्षक, रत्नागिरी) और एम. देवेंद्र सिंह (कलेक्टर, रत्नागिरी) को अपनी शिकायत भेजकर उनसे आईपीसी की धारा 153 ए, और 505 (1) और (2) को लागू करने के लिए कहा।
 
इस साल 2 फरवरी को उसी संगठन द्वारा नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सामने आए एक अन्य वीडियो में, उन्होंने हिंदुओं से मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए कहा, यह तर्क देते हुए कि हिंदू और मुसलमान के बीच कोई भी संबंध असंभव है, क्योंकि मुसलमान ग़ज़वा-ए-हिंद करना चाहते हैं। इस मामले में, हमने कमलाकर गायकवाड़ (पुलिस अधीक्षक, नागपुर) और विपिन इटनकर (कलेक्टर, नागपुर) को अपनी शिकायत भेजकर उनसे आईपीसी की धारा 153 ए, और 505 (1) और (2) को लागू करने के लिए कहा।
 
इसी तरह, 6 फरवरी 2024 को नवापुर (नंदुरबार) के श्री शिवाजी हाई स्कूल में दिए गए भाषण में उन्होंने आग्रह किया कि “केवल हिंदू भाइयों से किराने का सामान खरीदें, केवल हिंदू भाइयों को ही नौकरी दें। अगर आपका हिंदू भाई दूसरों से महंगा टमाटर बेच रहा है, तो कम मात्रा में खरीदें, लेकिन अपने हिंदू भाइयों से ही खरीदें”, एक बार फिर मुस्लिम समुदाय पर अत्यधिक प्रजनन, ग़ज़वा-ए-हिंद और आतंकवाद का आरोप लगाया। इस मामले में हमने अपनी शिकायत विनायक को भेजी
 
महामुनि (उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार) और मनीषा खत्री (कलेक्टर, नंदुरबार) को पत्र लिखकर उनसे आईपीसी की धारा 153ए, 505 (1) और (2) लागू करने के लिए कहा।
 
31 जनवरी, 2024 को जलगांव में एक कार्यक्रम में उनके भाषण के दौरान भी इस विषय को दोहराया गया। इस मामले में, हमने एम राजकुमार (पुलिस अधीक्षक, जलगांव) और आयुष प्रसाद (कलेक्टर, जलगांव) को अपनी शिकायत भेजी और उनसे आईपीसी की धारा 153ए, और 505 (1) और (2) लागू करने के लिए कहा।
 
शिकायत में नफरत फैलाने वाले भाषणों पर अंकुश लगाने के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए हाल के निर्देशों का भी हवाला दिया गया है, जो पुलिस को ऐसे आयोजनों का वीडियो टेप करने का निर्देश देता है, जिनमें नफरत फैलाने वाले भाषण दिए जाने की संभावना होती है और फिर वक्ताओं और आयोजकों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने और फरवरी, 2023 और मई, 2023 में डीजीपी महाराष्ट्र द्वारा जारी परिपत्र में नफरत फैलाने वाले भाषणों पर सख्त कार्रवाई का आग्रह किया गया है।
 
सीजेपी ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) और जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), नांदेड़ (महाराष्ट्र) को शिकायतें भेजीं, जिसमें त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया गया कि काजल हिंदुस्तानी द्वारा दिया गया भड़काऊ और विभाजनकारी भाषण व्यावहारिक और उत्तेजक है। सीजेपी ने 28 अप्रैल, 2023 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में घृणास्पद भाषणों की घटनाओं में अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया है, जिसमें अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ [डब्ल्यूपी (सी) संख्या 943/2021] में न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को धर्म की परवाह किए बिना घृणास्पद भाषण के खिलाफ स्वत: संज्ञान एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा कि जब कोई भाषण या कोई कार्रवाई होती है जो आईपीसी की धारा 153ए, 153बी और 295ए और 505 आदि जैसे अपराधों को आकर्षित करती है, तो कोई शिकायत न होने पर भी मामले दर्ज करने के लिए स्वतः संज्ञान लिया जाएगा और कानून के अनुसार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
 
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने शाहीन अब्दुल्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडियन (रिट याचिका (सिविल) 940/2022) में सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी न्यायिक आदेशों का भी हवाला दिया है, जो पुलिस को कानून के अनुसार, नफरत फैलाने वाले भाषणों की घटनाओं में स्वतः संज्ञान लेकर मामले दर्ज करने का आदेश देते हैं।
 
इस ठोस पृष्ठभूमि और तथ्यों के साथ, CJP ने महाराष्ट्र पुलिस से भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196, 197 (1), 352 और 353 और कानून के किसी भी अन्य प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करने का आग्रह किया, जिसे पुलिस आवश्यक समझे।

शिकायत यहाँ पढ़ी जा सकती है:



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