CAA: असम में नागरिकता के आवेदन के लिए 3 महीने का समय

Written by Sabrangindia Staff | Published on: January 28, 2020
गुवाहाटी। असम में नागरिकता संशोधन कानून के तहत सिटिजनशिप के आवेदन के लिए आवेदकों को सिर्फ तीन महीने का समय दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन्होंने ऐक्ट के तहत नागरिकता के आवेदन की समय सीमा को अनिश्चितकाल की बजाय तीन महीने रखने का आग्रह किया था।



जानकारी के मुताबिक, नए कानून के तहत भारत की नागरिकता ग्रहण करने वाले लोगों को संविधान की शपथ लेनी होगी। साथ ही उन्हें अपने धर्म और भारत में प्रवेश की तिथि से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। ये सीएए में शामिल किए जाने वाले नियमों में से होंगे। गौरतलब है कि बीते महीने असम के सीएम सोनोवाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था और मांग की थी कि सीएए के तहत नागरिकता के आवेदन की एक समय-सीमा निर्धारित की जाए। साथ ही कानून में असमिया हितों का भी ध्यान रखा जाए।

सोमवार को गृह मंत्रालय ने बताया कि असम सरकार के प्रस्ताव को मान लिया गया है और सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने की समय-सीमा तीन महीने तय कर दी गई है। उन्होंने बताया कि यह ओपन-एंडेड नहीं होगा। इसके अलावा सीएए के तहत आवदेकों को इंटेलिजेंस ब्यूरो या फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी लेनी होगी।

नागरिकता के लिए आवेदन लेने तथा कानून में निर्धारित अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 6 समुदाय (हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, क्रिश्चियन और जैन) के लोगों की नागरिकता की सिफारिश के लिए गृह मंत्रालय ने जिला कलेक्टरों, डेप्युटी कमिश्नर्स और जिलाधिकारियों को नियुक्त किया है। बता दें कि गृह मंत्रालय कानून मंत्रालय के साथ मिलकर सीएए में शामिल किए जाने वाले नियमों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है।
 

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