असम की बीजेपी सरकार का फरमान: 2 से ज्यादा बच्चे पैदा किए तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

Written by sabrang india | Published on: October 23, 2019
नई दिल्ली। असम की भाजपा सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण पर बड़ा फैसला लिया है। असम कैबिनेट ने सोमवार की बैठक में 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं देने का निर्णय लिया है। असम कैबिनेट का यह फैसला 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के पब्लिक रिलेशन सेल की ओर से यह सूचना जारी की गई है।



नौकरी के दौरान दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर जा सकती है जॉब
टू चाइल्ड पॉलिसी का नियम केवल नौकरी मिलने के वक्त तक ही नहीं लागू होगा, बल्कि नौकरी के बाद भी दो से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकेंगे। मतलब अगर नौकरी के दौरान आप दो से ज्यादा बच्चे करते हैं, तो सरकारी नौकरी से निकाला जा सकता है। 

इस साल सितंबर 2017 में असम विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण के लिए (पॉपुलेशन एंड वूमेन एंपावरमेंट पॉलिसी ऑफ असम) पारित हुआ था, जिसमें दो बच्चे रखने वालों को सरकारी नौकरी में तरजीह देने का प्रावधान था। साथ ही सरकारी नौकरी करने वाले स्टॉफ पर टू चाइल्ड फैमिली नॉर्म्स को सख्ती से लागू करने का जोर दिया गया था।

इस वजह से उठाया गया यह कदम 
राज्य के कार्मिक विभाग के कमिश्नर व प्रभारी सचिव केके द्विवेदी के मुताबिक, ‘‘2 नए नियम बनाए गए हैं। पहला यह कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, वे एक जनवरी 2021 के बाद सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं रहेंगे। दूसरा यह है कि जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, उनके खिलाफ एक जनवरी 2021 के बाद एक्शन लिया जाएगा। दोनों नियम सिर्फ स्थायी सरकारी नौकरियों पर लागू होंगे। यह कदम राज्य, देश और समाज की भलाई के लिए उठाया गया है।’’

जुड़वा बच्चों पर यह नियम
द्विवेदी ने बताया, ‘‘दूसरे बच्चे की कैटिगरी में जुड़वा बच्चों को एक ही माना जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों में 2 बच्चों का नियम पहले से लागू है। 2017 में असम की जनसंख्या व महिला सशक्तिकरण पॉलिसी विधानसभा में पास हो गई थी।’’

इसके अलावा असम कैबिनेट ने न्यू लैंड पॉलिसी का लेकर एक बड़ा फैसला किया, जिसके तहत भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए तीन बीघा जमीन दी जाएगी। साथ ही आधा बीघा जमीन घर बनाने के लिए दी जाएगी। हालांकि सरकारी की ओर से दी जाने वाली इस भूमि को अगले 15 साल तक बेचा नहीं जा सकेगा।
 

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