जमानत आदेश में अभिनेता कहा गया है कि चेतन कुमार "किसी भी तरह से अपमानजनक / उत्तेजक बयान प्रकाशित, पोस्ट या प्रसारित न करें" चेतन कुमार को हाई कोर्ट ने न्यायधीश पर टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।
चेतन कुमार की पत्नी ने पोस्ट पर फैंस को जानकारी दी कि- ’23 फरवरी को हमारी जमानत पर सुनवाई हुई थी जिसके लिए आदेश आज (25 फरवरी) के लिए सुरक्षित रखा गया था। हम खुश हैं आप सभी के साथ इस खबर को साझा करते हुए कि चेतन को बेल दे दी गई है। उन्हें 25 तारीख को 5.40 मिनट पर बेल दी जाएगी। हालांकि टेक्निकल फॉर्मेलिटीज के चलते बेल अभी इशू नहीं होगी। क्योंकि वीकेंड्स में कोर्ट बंद रहते हैं ऐसे में बचा हुआ प्रोसिजर सोमवार को होगा। ऐसे में चेतन तब तक कस्टिडी में ही रहेंगे।’ सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि ‘”एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता से वंचित रखना यह बहुत ज्यादा होता है।” हमें उम्मीद है कि उनकी रिहाई में और देरी नहीं होगी। आपके निरंतर समर्थन के लिए सभी का धन्यवाद।’
एक्टर चेतन कुमार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जज पर गंभीर आरोप लगाए थे जिसके बाद एक्टर पर एफआईआर दर्ज की गई थी और फिर एफआईआर के आधार पर ही एक्टर की गिरफ्तारी भी हुई थी।
जानकारी के मुताबिक चेतन कुमार पर धारा 505 और 504 के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके अलावा सार्वजनिक शांति भंग करने की धारा भी लगाई गई थी। जानकारी के मुताबिक एक्टर ने जस्टिस कृष्णा दीक्षित पर गंभीर आऱोप लगाए थे जो फिलहाल हिजाब मामले की सुनवाई करने वाली पीठ का हिस्सा हैं।
शुक्रवार, 25 फरवरी को कुमार को जमानत देते हुए एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें 1 लाख रुपये का निजी मुचलका और 1 लाख रुपये के दो मुचलके भरने का निर्देश दिया है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार जमानत आदेश में कहा गया है, "आरोपी उस अपराध के समान अपराध नहीं करेगा जिस अपराध का वह आरोपी है। वह सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक शांति को भंग करने के लिए किसी भी तरह से अपमानजनक/भड़काऊ बयान नहीं देंगे, पोस्ट प्रकाशित या प्रसारित नहीं करेंगे।” कुमार को सुनवाई की सभी तारीखों में उपस्थित होने के लिए भी कहा गया है।
गिरफ्तारी प्रक्रिया में विसंगतियां?
शेषाद्रिपुरम पुलिस ने चेतन कुमार को 23 फरवरी मंगलवार को उनके घर से पूछताछ के लिए बुलाया और बाद में गिरफ्तार कर लिया। द न्यूज मिनट के अनुसार, उसकी पत्नी मेघा ने उसके लापता होने का मुद्दा उठाया था, क्योंकि उसे उनके ठिकाने के बारे में सूचित नहीं किया गया था। पुलिस ने अंततः एक बयान जारी कर कहा कि अभिनेता को एक ट्वीट पर गिरफ्तार किया गया था जिसे उसने 16 फरवरी को पोस्ट किया था और एक स्वत: संज्ञान मामले के तहत मामला दर्ज किया था। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान) और 504 (शांति भंग को भड़काने के लिए जानबूझकर अपमान) के तहत गिरफ्तार किया गया था। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, "राज्य के अभियोजक ने अभिनेता के लिए जमानत के खिलाफ तर्क दिया था, यह दावा करते हुए कि रिहा होने पर वह सांप्रदायिक घृणा पैदा करेगा।"
हालांकि, टीएनएम चेतन के वकील एस बालन के अनुसार, "गिरफ्तारी प्रक्रिया में विसंगतियां थीं," और उन्होंने कथित तौर पर "गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार नहीं करने, न ही गिरफ्तारी के समय चेतन की पत्नी के हस्ताक्षर लेने और उन्हें अपने पास रखने के लिए" पुलिस की आलोचना की।
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चेतन कुमार की पत्नी ने पोस्ट पर फैंस को जानकारी दी कि- ’23 फरवरी को हमारी जमानत पर सुनवाई हुई थी जिसके लिए आदेश आज (25 फरवरी) के लिए सुरक्षित रखा गया था। हम खुश हैं आप सभी के साथ इस खबर को साझा करते हुए कि चेतन को बेल दे दी गई है। उन्हें 25 तारीख को 5.40 मिनट पर बेल दी जाएगी। हालांकि टेक्निकल फॉर्मेलिटीज के चलते बेल अभी इशू नहीं होगी। क्योंकि वीकेंड्स में कोर्ट बंद रहते हैं ऐसे में बचा हुआ प्रोसिजर सोमवार को होगा। ऐसे में चेतन तब तक कस्टिडी में ही रहेंगे।’ सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि ‘”एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता से वंचित रखना यह बहुत ज्यादा होता है।” हमें उम्मीद है कि उनकी रिहाई में और देरी नहीं होगी। आपके निरंतर समर्थन के लिए सभी का धन्यवाद।’
एक्टर चेतन कुमार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जज पर गंभीर आरोप लगाए थे जिसके बाद एक्टर पर एफआईआर दर्ज की गई थी और फिर एफआईआर के आधार पर ही एक्टर की गिरफ्तारी भी हुई थी।
जानकारी के मुताबिक चेतन कुमार पर धारा 505 और 504 के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके अलावा सार्वजनिक शांति भंग करने की धारा भी लगाई गई थी। जानकारी के मुताबिक एक्टर ने जस्टिस कृष्णा दीक्षित पर गंभीर आऱोप लगाए थे जो फिलहाल हिजाब मामले की सुनवाई करने वाली पीठ का हिस्सा हैं।
शुक्रवार, 25 फरवरी को कुमार को जमानत देते हुए एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें 1 लाख रुपये का निजी मुचलका और 1 लाख रुपये के दो मुचलके भरने का निर्देश दिया है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार जमानत आदेश में कहा गया है, "आरोपी उस अपराध के समान अपराध नहीं करेगा जिस अपराध का वह आरोपी है। वह सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक शांति को भंग करने के लिए किसी भी तरह से अपमानजनक/भड़काऊ बयान नहीं देंगे, पोस्ट प्रकाशित या प्रसारित नहीं करेंगे।” कुमार को सुनवाई की सभी तारीखों में उपस्थित होने के लिए भी कहा गया है।
गिरफ्तारी प्रक्रिया में विसंगतियां?
शेषाद्रिपुरम पुलिस ने चेतन कुमार को 23 फरवरी मंगलवार को उनके घर से पूछताछ के लिए बुलाया और बाद में गिरफ्तार कर लिया। द न्यूज मिनट के अनुसार, उसकी पत्नी मेघा ने उसके लापता होने का मुद्दा उठाया था, क्योंकि उसे उनके ठिकाने के बारे में सूचित नहीं किया गया था। पुलिस ने अंततः एक बयान जारी कर कहा कि अभिनेता को एक ट्वीट पर गिरफ्तार किया गया था जिसे उसने 16 फरवरी को पोस्ट किया था और एक स्वत: संज्ञान मामले के तहत मामला दर्ज किया था। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान) और 504 (शांति भंग को भड़काने के लिए जानबूझकर अपमान) के तहत गिरफ्तार किया गया था। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, "राज्य के अभियोजक ने अभिनेता के लिए जमानत के खिलाफ तर्क दिया था, यह दावा करते हुए कि रिहा होने पर वह सांप्रदायिक घृणा पैदा करेगा।"
हालांकि, टीएनएम चेतन के वकील एस बालन के अनुसार, "गिरफ्तारी प्रक्रिया में विसंगतियां थीं," और उन्होंने कथित तौर पर "गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार नहीं करने, न ही गिरफ्तारी के समय चेतन की पत्नी के हस्ताक्षर लेने और उन्हें अपने पास रखने के लिए" पुलिस की आलोचना की।
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