यूपी : पढ़ाने जा रहे उर्दू टीचर से आवासीय सोसायटी में बदलूकी, जबरन 'जय श्री राम' बोलने को कहा

Written by sabrang india | Published on: October 25, 2024
क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक सोसायटी में आए एक उर्दू शिक्षक से कॉमन एरिया में रहने वाले एक व्यक्ति ने कथित तौर पर बदसलूकी की और परेशान किया। उन्हें 'जय श्री राम' बोलने के लिए कहा और आखिरकार लिफ्ट से उतरने के लिए मजबूर किया।


साभार : हिंदुस्तान

मंगलवार को निजी ट्यूशन के लिए क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक सोसायटी में आए एक उर्दू शिक्षक से कॉमन एरिया में रहने वाले एक व्यक्ति ने कथित तौर पर बदसलूकी की और परेशान किया। उन्हें 'जय श्री राम' बोलने के लिए कहा और आखिरकार लिफ्ट से उतरने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने बताया कि मनोज कुमार को बुधवार को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ गलत तरीके से रोकने और जानबूझकर अपमान करने सहित बीएनएस की अन्य धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कुमार (36) एक कारोबारी है। शिक्षक मोहम्मद आलमगीर ने पुलिस को बताया कि जब कुमार ने उन्हें पंचशील वेलिंगटन के ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट का इंतजार करते देखा और उन्होंने बिना उकसावे के उन पर हमला कर दिया। आलमगीर ने पुलिस को बताया कि कुमार ने "पहले मुझे अजीब तरीके से देखा" और पूछा कि वह कहां जा रहे है।

जब उन्होंने कुमार को बताया कि वे सोसायटी की 16वीं मंजिल पर एक फ्लैट में उर्दू पढ़ाते हैं, तो कुमार ने कथित तौर पर उनसे "जय श्री राम" बोलने के लिए कहा। शिक्षक ने कुमार की बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुमार की पूछताछ जारी रही और उसका व्यवहार और भी आक्रामक हो गया। शिक्षक ने कहा कि, "मैं हैरान था और कुछ नहीं बोला। जब लिफ्ट पहली मंजिल पर रुकी, तो उसने मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। फिर उसने दूसरे व्यक्ति को बुलाया और उससे कहा, 'मुसलमान कब से इस सोसायटी में आने लगे?'"

आलमगीर ने आरोप लगाया कि दूसरे व्यक्ति ने भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें 16वीं मंजिल पर जाने से मना कर दिया। बाद में अन्य लोगों ने हस्तक्षेप किया और मौजूदा माहौल का हवाला देते हुए उनसे वहां से चले जाने को कहा।

आलमगीर ने कहा, "मैंने अपने छात्र के माता-पिता को फोन किया और बातचीत खत्म होने के बाद, उन्होंने (कुमार) एक बार फिर 'जय श्री राम' मुझसे कहने के लिए कहा। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया, तो वह और अन्य लोग मुझे ग्राउंड फ्लोर पर ले गए और आक्रामक हो गए। तब टावर का सुरक्षा गार्ड और एक तीसरा व्यक्ति आया। उन्होंने मेरा नंबर लिया और मुझे तुरंत सोसायटी छोड़ने को कहा। मैं क्लास लिए बिना ही चला गया।"

वेव सिटी एसीपी लिपि नागायच ने कहा कि कुमार के खिलाफ बीएनएस की धारा 126 (2) (गलत तरीके से रोकने की सजा), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 351 (2) (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और 351 (3) (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। एसीपी ने कहा, "हमने जांच शुरू की और आरोपी की पहचान मनोज कुमार के रूप में की, जो उसी टावर में रहता है।"

उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान कुमार ने पुलिस को बताया कि घटना के समय वह "शराब के नशे में था।" नागायच ने बताया, "उसने बताया कि जब उसने शिक्षक को देखा तो उसने कुछ सवाल पूछे, लेकिन जब शिक्षक ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह आक्रामक हो गया। उसे अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। अन्य आरोपियों की पहचान की जाएगी।"

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