नई दिल्ली। NCBC नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की वेब साईट पर जाइए वेब साईट ऑन होते ही सबसे पहला ड्रामा जो आपको दिखेगा उसे आप एक माफ़ीनामा भी मान सकते हैं। कुछ इस तरह से की जी हमारे पास ना तो दांत हैं ना ही नाखून हम आपकी हिफाजत कैसे करेंगे?
जी हाँ आपको पढ़ कर आश्चर्य हो रहा होगा लेकिन यही सच है NCBC के पास अत्याचार निवारण से लेकर किसी छोटी सी शिकायत के समाधान का भी अधिकार नहीं है। वह किसी भी मामले की शिकायत, निवारण या सुनवाई का अधिकार नहीं रखती।
वेब साईट पर लिखे शब्द कुछ ऐसे हैं- "अभी तक राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग की शिकायतों की जांच का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है| संविधान के अनुच्छेद 338 (5) एवं अनुच्छेद 338 (10) के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग से संदर्भित शिकायत/ उत्पीड़न/सुनवाई/निवारण/अधिकार जैसे मामले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को देखने का अधिकार दिया गया है।
अब सोचिये जिसके पास खुद कोई अधिकार नहीं है वो आपके अधिकारों की रक्षा कैसे करेगा?
Courtesy: nationaldastak.com
जी हाँ आपको पढ़ कर आश्चर्य हो रहा होगा लेकिन यही सच है NCBC के पास अत्याचार निवारण से लेकर किसी छोटी सी शिकायत के समाधान का भी अधिकार नहीं है। वह किसी भी मामले की शिकायत, निवारण या सुनवाई का अधिकार नहीं रखती।
वेब साईट पर लिखे शब्द कुछ ऐसे हैं- "अभी तक राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग की शिकायतों की जांच का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है| संविधान के अनुच्छेद 338 (5) एवं अनुच्छेद 338 (10) के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग से संदर्भित शिकायत/ उत्पीड़न/सुनवाई/निवारण/अधिकार जैसे मामले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को देखने का अधिकार दिया गया है।
अब सोचिये जिसके पास खुद कोई अधिकार नहीं है वो आपके अधिकारों की रक्षा कैसे करेगा?
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