देशभर में न्यायाधीशों के 5,597 पद रिक्त: कानून मंत्रालय

Written by sabrang india | Published on: August 14, 2024
कानून मंत्रालय ने देशभर में 5,597 न्यायिक रिक्तियों की सूचना दी है, जिनमें जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 5,238 पद रिक्त हैं, उच्च न्यायालयों में 359 पद रिक्त हैं, तथा सर्वोच्च न्यायालय बिना किसी रिक्त पद के पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है।


 
कानून एवं न्याय मंत्रालय (डीओजे) ने 1 अगस्त को कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला द्वारा देश भर में न्यायाधीशों के रिक्त पदों के संबंध में उठाए गए अतारांकित प्रश्न के उत्तर में संसद में जानकारी प्रदान की।
 
शुक्ला ने न्यायाधीशों के रिक्त पदों के संबंध में मंत्रालय से प्रश्न पूछे तथा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भारतीय न्यायपालिका में न्यायाधीशों के कुल रिक्त पदों की संख्या तथा इन रिक्तियों को न भरे जाने के पीछे के कारण के बारे में पूछा। कांग्रेस सांसद शुक्ला ने मंत्रालय से न्यायालयवार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण प्रस्तुत करने तथा यह भी बताने को कहा कि क्या सरकार न्याय की शीघ्रता सुनिश्चित करने के लिए इन रिक्तियों को भरने के लिए उपाय कर रही है।
 
इसके उत्तर में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि “सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत तथा सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य तथा केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श तथा अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यद्यपि मौजूदा रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, लेकिन न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या पदोन्नति तथा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद रिक्त होते रहते हैं।
 
देश भर में न्यायाधीशों के रिक्त पदों के संबंध में कानून मंत्रालय ने बताया कि जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 5,238 पद रिक्त हैं, उच्च न्यायालयों में 359 पद हैं, सर्वोच्च न्यायालय में पूर्ण क्षमता है तथा 0 पद रिक्त हैं।
 
कानून मंत्री ने आगे कहा कि “देश के जिला न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना संबंधित उच्च न्यायालयों तथा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। संवैधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 तथा 234 के साथ अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से संबंधित राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति तथा भर्ती के मुद्दों के संबंध में नियम तथा विनियम बनाती है। कुछ राज्यों में संबंधित उच्च न्यायालय भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, जबकि अन्य राज्यों में उच्च न्यायालय राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से ऐसा करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2007 में मलिक मजहर सुल्तान मामले में पारित न्यायिक आदेश के तहत कुछ समयसीमाएँ निर्धारित की हैं, जिनका राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए पालन करना है। 

कानून मंत्री का जवाब यहाँ पढ़ा जा सकता है:



हालांकि, कानून मंत्री ने राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश भर की अदालतों में लंबित मामलों की कुल संख्या भी बताई। संसद में दी गई इस जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में 83,798 मामले, हाई कोर्ट में 60,02,383 मामले और जिला एवं अधीनस्थ अदालतों में 4,53,97,157 मामले लंबित हैं।
 
मंत्रालय ने इस तरह के लंबित मामलों के पीछे के कारण का जवाब देते हुए कहा कि “अदालतों में मामलों के लंबित रहने के कई कारण हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ भौतिक बुनियादी ढांचे और सहायक अदालती कर्मचारियों की उपलब्धता, शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों जैसे बार, जांच एजेंसियों, गवाहों और वादियों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग शामिल हैं। मामलों के निपटारे में देरी करने वाले अन्य कारकों में विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए संबंधित अदालतों द्वारा निर्धारित समय सीमा की कमी, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों की निगरानी, ​​ट्रैक और समूहीकरण के लिए पर्याप्त व्यवस्था की कमी शामिल है। इसके अलावा, आपराधिक मामलों के लंबित होने की स्थिति में, आपराधिक न्याय प्रणाली विभिन्न एजेंसियों जैसे पुलिस, अभियोजन पक्ष, फोरेंसिक लैब, हस्तलेखन विशेषज्ञों और मेडिको-लीगल विशेषज्ञों की सहायता पर कार्य करती है। संबद्ध एजेंसियों द्वारा सहायता प्रदान करने में देरी से मामलों के निपटारे में भी देरी होती है।”

Related:

बाकी ख़बरें