कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा- अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा के खिलाफ FIR क्यों नहीं हुई?

Written by Sabrangindia Staff | Published on: February 7, 2020
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। 


अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा ने डीसीपी, नई दिल्ली जिले को एक नोटिस जारी किया और आगामी विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान हाल ही में दिल्ली में नफरत फैलाने वाले भाषण देने के लिए भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने पर उनका जवाब मांगा है। 

अदालत इस मामले में सीपीएम नेता वृंदा करात और केएम तिवारी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिन्होंने भाजपा के दो नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी।

करात और तिवारी ने अपनी शिकायत में अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 153B, 295A, 298, 504, 505, 506 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।

बता दें कि पिछले सप्ताह चुनाव आयोग (ECI) ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा प्रचार पर 72 घंटे का प्रतिबंध और भाजपा सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा पर 96 घंटे का प्रतिबंध लगाया था।

अनुराग ठाकुर ने 27 जनवरी को दिल्ली के रिठाला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कई बार ‘देश के गद्दारों को, गोली मारो ****’ का नारा लगाकर उकसाया था।

दूसरी ओर प्रवेश वर्मा ने एक विवादास्पद बयान में कहा था, ‘लाखों लोग वहां (शाहीन बाग) में इकट्ठा होते हैं। दिल्ली के लोगों को सोचना होगा और निर्णय लेना होगा। वे आपके घरों में प्रवेश करेंगे, आपकी बहनों और बेटियों का बलात्कार करेंगे, उनकी हत्या करेंगे। आज समय है, मोदी जी और अमित शाह कल आपको बचाने नहीं आएंगे।”

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