उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नवविवाहित जोड़ों को सुरक्षा संबंधी याचिका पर सरकार को दिए निर्देश

Written by sabrang india | Published on: March 21, 2024
खंडपीठ एक जोड़े द्वारा दायर सुरक्षा याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप का आग्रह किया था कि परिवारों द्वारा उन्हें नुकसान न पहुंचाया जाए।


 
15 मार्च को, उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय पारित किया गया था जिसमें राज्य सरकार को ऐसे सामान्य निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया गया था जो लिव-इन/विवाहित जोड़ों को सुरक्षा मांगने के मुद्दे पर सीधे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से संपर्क करने में सक्षम बनाता है।

"राज्य को 2 सामान्य निर्देश जारी करने का निर्देश भी दिया जा रहा है, जिससे ऐसी स्थिति में पक्ष सीधे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर सकते हैं और सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं।" (पैरा 5)

उक्त निर्देश मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ द्वारा जारी किया गया था। वर्तमान मामले में, पीठ एक जोड़े के मामले से निपट रही थी जो सुरक्षा याचिका के साथ अदालत पहुंचे थे। जोड़े/याचिकाकर्ताओं ने न्यायिक हस्तक्षेप और सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन परिवारों द्वारा उन्हें नुकसान न पहुंचाया जाए, जो उनके रिश्ते के विरोध में थे।

“याचिकाकर्ताओं की एकमात्र शिकायत यह है कि उन परिवारों द्वारा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, जो उनके रिश्ते का विरोध कर रहे हैं।” (पैरा 3)

अदालत ने यह ध्यान में रखते हुए जोड़े को सुरक्षा प्रदान की कि लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार रिट याचिका की सामग्री की जांच करें।

"यह ध्यान में रखते हुए कि लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं, इस रिट याचिका की सामग्री की जांच प्रतिवादी नंबर 2-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार द्वारा की जाएगी और यदि आवश्यक हो, तो पार्टियों को सुरक्षा दी जा सकती है।" (पैरा 4)

एक कदम आगे बढ़ते हुए, खंडपीठ ने राज्य सरकार को ऐसे निर्देश लाने का भी आदेश दिया, जिससे ऐसे जोड़े पुलिस से संपर्क कर सकें। उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।

पूरा फैसला यहां पढ़ा जा सकता है:



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