उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गालीबाज CJM को निलंबित किया

Written by Sabrangindia Staff | Published on: November 7, 2020
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उत्तरकाशी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार को अभद्रता और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में निलंबित कर दिया। 



कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलीमठ की अनुशंसा पर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा जारी आदेश में सीजेएम को निलंबित करते हुए उनका वेतन घटाकर आधा कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान कुमार को जिला बागेश्वर से संबंद्ध कर दिया गया है। निलंबन आदेश में उनके उपर लगाए गए आरोपों में अभद्रता, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाना और सार्वजनिक क्षेत्र में बार—बार हूटर का प्रयोग करना शामिल हैं। 

मामले के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तरकाशी जिला कलेक्ट्रेट के स्टॉफ और कलेक्ट्रेट परिसर में रहने वाले लोगों ने कुमार के अभद्र व्यवहार को लेकर 30 अक्टूबर को एक शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि कुमार ने रात को नशे की हालत में कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर बवाल किया और ड्राइव करते हुए अपने सरकारी आवंटित वाहन को नुकसान पहुंचाने के साथ ही कलेक्ट्रेट में खडे डुंडा के उपजिलाधिकारी और भटवाडी के तहसीलदार के वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मामले में बीच—बचाव की कोशिश करने वाले लोगों को उन्होंने अपशब्द भी बोले।

सबरंगइंडिया ने हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक पूर्ण पीठ के प्रस्ताव के द्वारा और हरिद्वार में उसकी नाबालिग हाउस मेड को कथित रूप से प्रताड़ित करने के लिए राज्य सरकार की सिफारिश पर एक सिविल न्यायाधीश की हाल ही में सेवा से बर्खास्त होने की घटना पर रिपोर्ट की थी।

कार्यालय ज्ञापन यहाँ पढ़ा जा सकता है:




 

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