आइए आशा करते हैं कि तीस्ता सेतलवाड़ के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय तथ्यों की पवित्रता में हमारे विश्वास को बहाल करेगा और घोषित करेगा कि दो और दो चार होते हैं, पांच नहीं।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 सितंबर 2022 को तीस्ता सेतलवाड़ को अंतरिम जमानत दिए जाने के अठारह दिन बाद, सेतलवाड़, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था। अहमदाबाद की एक अदालत में 2002 के गोधरा दंगों के संबंध में, उन पर तथ्यों को गढ़ने और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फांसी की सजा दिलाने के प्रयास करने का आरोप लगाया गया।
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक फैसलों और कई अदालतों में जकिया जाफरी द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं का हवाला देते हुए, एक प्रतिष्ठित दैनिक के अनुसार, “आरोप पत्र में तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 194 (पूंजीगत अपराध के लिए दोषसिद्धि प्राप्त करने के इरादे से झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करना या गढ़ना), 211 (किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करना या उस पर अपराध करने का झूठा आरोप लगाना, जबकि यह जानते हुए कि ऐसी कार्यवाही के लिए कोई उचित आधार नहीं है), 218 (सार्वजनिक भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि सेतलवाड़ द्वारा दंगा पीड़ितों को गढ़े गए तथ्यों वाले हलफनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, जिस भाषा (अंग्रेजी) में घोषणाओं का मसौदा तैयार किया गया था, वह दंगों के गवाहों की समझ से परे थी। अगर इन तीनों के खिलाफ लगाए गए आरोप, खासकर सेतलवाड़ के खिलाफ, सच साबित होते हैं, तो नागरिक समाज आंदोलन, न्याय के लिए आंदोलन और भारत में सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई को एक बड़ा झटका लगेगा। लेकिन चार्जशीट में ही दुर्भावना की बू आ रही है।
कोई यह नहीं भूल सकता कि सेतलवाड़ को अंतरिम जमानत देते समय शीर्ष अदालत ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थीं। 1 सितंबर 2022 को, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि सेतलवाड़ के खिलाफ दायर मामले का विवरण स्केची है। दो अवलोकन वास्तव में उल्लेखनीय हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि आरोपी दो महीने से अधिक समय से हिरासत में थीं, उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था। प्राथमिकी का समय भी संदेहास्पद है क्योंकि यह तब दर्ज की गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा दंगों में नरेंद्र मोदी सहित अन्य 62 लोगों को क्लीनचिट देते हुए जकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया था।
सेतलवाड़ को जमानत मिलने के बाद जल्दबाजी में चार्जशीट पेश करना निश्चित रूप से कई लोगों को संदेहास्पद लग सकता है। इसी तरह प्राथमिकी का समय जांचकर्ता निकाय की मंशा को संदिग्ध बनाता है। बेशक, चार्जशीट के गुण-दोष पर फैसला करना सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर करता है और न्यायपालिका में विश्वास होना चाहिए जिसने स्वतंत्रता के बाद के भारत में लोकतंत्र को बचाने और मानवाधिकारों और गरिमा की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
हालांकि, यह बताने की जरूरत है कि यह पहली बार नहीं है जब तीस्ता सेतलवाड़ के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। नवंबर 2004 में, उन्हें इसी तरह के आरोपों का सामना करना पड़ा था। तब यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बेस्ट बेकरी मामले की मुख्य गवाह जहीरा शेख पर अदालत के समक्ष झूठे बयान देने के लिए दबाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप मामला गुजरात के बाहर स्थानांतरित हो गया। 2005 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सेतलवाड़ को क्लीन चिट दे दी थी और जहीरा को झूठी गवाही के लिए बुक किया और उसे एक साल के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया था।
तहलका की एक अंडरकवर जांच में बाद में दावा किया गया कि ज़हीरा को "नरेंद्र मोदी के एक करीबी सहयोगी" द्वारा रिश्वत दी गई थी ताकि वह अपने मूल बयान को बदलकर तीस्ता को फ्रेम करे। दरअसल, एसआईटी की रिपोर्ट 2009 में लीक हुई थी जिसमें सेतलवाड़ पर भी दंगा-पीड़ितों को ऐसी घटनाओं का गवाह होने का दावा करके हेरफेर करने का आरोप लगाया गया था जो उन्होंने वास्तव में नहीं देखी थीं। इस तरह की हाई-प्रोफाइल रिपोर्ट का लीक होना अपने आप में संदेहास्पद है और यह एक सवाल खड़ा करता है कि क्या यह जानबूझकर अदालत पर दबाव बनाने और किसी ऐसे व्यक्ति की छवि खराब करने के लिए किया गया था जो सांप्रदायिकता के खिलाफ अपनी लड़ाई में समझौता करने के साथ-साथ गोधरा दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने में सहायक रहा था।
वास्तव में, आज के भारत में, तीस्ता सेतलवाड़ को रोकने की आवश्यकता है क्योंकि वह मानवाधिकारों और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई का भारतीय चेहरा बन गई हैं। उन्हें, किसी भी तरह, अन्य असहमतिपूर्ण आवाजों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए, ताकि उन्हें यह पता चल सके कि एक अधिनायकवादी राज्य की तानाशाही में कोई भी बिग ब्रदर से सवाल नहीं कर सकता है।
पिछले कुछ वर्षों में भारत में जो कुछ भी हो रहा है, उसे देखते हुए, वास्तव में ऑरवेल के क्लासिक 1984 की याद आती है, जिसमें नायक विंस्टन स्मिथ को अंततः बिग ब्रदर से प्यार करने के लिए बनाया जाता है, जो निरंतर निगरानी के माध्यम से आतंक का शासन बनाने में सफल होता है। दिलचस्प बात यह है कि 1984 का एक बड़ा हिस्सा जनमत द्वारा नहीं बल्कि अधिनायकवादी राज्य द्वारा तथ्यों के मिथ्याकरण के बारे में है। जिसमें नायक विंस्टन स्मिथ को अंत में उस बिग ब्रदर के सामने सर झुकाना ही पड़ता है जो निरंतर निगरानी के माध्यम से आतंक का शासन कायम करने में सफल होता है। दिलचस्प बात यह है कि 1984 का एक बड़ा हिस्सा आम जनता द्वारा फैलाई गई झूठी खबरों के बारे में नहीं, तानाशाही द्वारा फैलाई गई फेक न्यूज के बारे में है। कहानी में तीन पार्टी कार्यकर्ताओं को राजद्रोह की साजिश कबूल करने पर मजबूर किया जाता है और मौत के घाट उतार दिया जाता है जबकि, एक तस्वीर ये साबित करती है कि क्योंकि वे न्यूयॉर्क में थे और देश में साजिश करने के लिए मौजूद भी नहीं थे। लेकिन बिग ब्रदर की तानाशाही में कोई भी सच बोलने की हिम्मत नहीं करता। अंत में, ऑरवेल लिखते हैं, "पार्टी दो और दो पांच की घोषणा करेगी, और आपको इस पर विश्वास करना होगा।"
आइए आशा करते हैं कि तीस्ता सेतलवाड़ के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय तथ्यों की पवित्रता में हमारे विश्वास को बहाल करेगा और घोषित करेगा कि दो और दो चार होते हैं, पांच नहीं।
courtesy: outlookindia.com
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 सितंबर 2022 को तीस्ता सेतलवाड़ को अंतरिम जमानत दिए जाने के अठारह दिन बाद, सेतलवाड़, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था। अहमदाबाद की एक अदालत में 2002 के गोधरा दंगों के संबंध में, उन पर तथ्यों को गढ़ने और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फांसी की सजा दिलाने के प्रयास करने का आरोप लगाया गया।
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक फैसलों और कई अदालतों में जकिया जाफरी द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं का हवाला देते हुए, एक प्रतिष्ठित दैनिक के अनुसार, “आरोप पत्र में तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 194 (पूंजीगत अपराध के लिए दोषसिद्धि प्राप्त करने के इरादे से झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करना या गढ़ना), 211 (किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करना या उस पर अपराध करने का झूठा आरोप लगाना, जबकि यह जानते हुए कि ऐसी कार्यवाही के लिए कोई उचित आधार नहीं है), 218 (सार्वजनिक भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि सेतलवाड़ द्वारा दंगा पीड़ितों को गढ़े गए तथ्यों वाले हलफनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, जिस भाषा (अंग्रेजी) में घोषणाओं का मसौदा तैयार किया गया था, वह दंगों के गवाहों की समझ से परे थी। अगर इन तीनों के खिलाफ लगाए गए आरोप, खासकर सेतलवाड़ के खिलाफ, सच साबित होते हैं, तो नागरिक समाज आंदोलन, न्याय के लिए आंदोलन और भारत में सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई को एक बड़ा झटका लगेगा। लेकिन चार्जशीट में ही दुर्भावना की बू आ रही है।
कोई यह नहीं भूल सकता कि सेतलवाड़ को अंतरिम जमानत देते समय शीर्ष अदालत ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थीं। 1 सितंबर 2022 को, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि सेतलवाड़ के खिलाफ दायर मामले का विवरण स्केची है। दो अवलोकन वास्तव में उल्लेखनीय हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि आरोपी दो महीने से अधिक समय से हिरासत में थीं, उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था। प्राथमिकी का समय भी संदेहास्पद है क्योंकि यह तब दर्ज की गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा दंगों में नरेंद्र मोदी सहित अन्य 62 लोगों को क्लीनचिट देते हुए जकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया था।
सेतलवाड़ को जमानत मिलने के बाद जल्दबाजी में चार्जशीट पेश करना निश्चित रूप से कई लोगों को संदेहास्पद लग सकता है। इसी तरह प्राथमिकी का समय जांचकर्ता निकाय की मंशा को संदिग्ध बनाता है। बेशक, चार्जशीट के गुण-दोष पर फैसला करना सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर करता है और न्यायपालिका में विश्वास होना चाहिए जिसने स्वतंत्रता के बाद के भारत में लोकतंत्र को बचाने और मानवाधिकारों और गरिमा की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
हालांकि, यह बताने की जरूरत है कि यह पहली बार नहीं है जब तीस्ता सेतलवाड़ के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। नवंबर 2004 में, उन्हें इसी तरह के आरोपों का सामना करना पड़ा था। तब यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बेस्ट बेकरी मामले की मुख्य गवाह जहीरा शेख पर अदालत के समक्ष झूठे बयान देने के लिए दबाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप मामला गुजरात के बाहर स्थानांतरित हो गया। 2005 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सेतलवाड़ को क्लीन चिट दे दी थी और जहीरा को झूठी गवाही के लिए बुक किया और उसे एक साल के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया था।
तहलका की एक अंडरकवर जांच में बाद में दावा किया गया कि ज़हीरा को "नरेंद्र मोदी के एक करीबी सहयोगी" द्वारा रिश्वत दी गई थी ताकि वह अपने मूल बयान को बदलकर तीस्ता को फ्रेम करे। दरअसल, एसआईटी की रिपोर्ट 2009 में लीक हुई थी जिसमें सेतलवाड़ पर भी दंगा-पीड़ितों को ऐसी घटनाओं का गवाह होने का दावा करके हेरफेर करने का आरोप लगाया गया था जो उन्होंने वास्तव में नहीं देखी थीं। इस तरह की हाई-प्रोफाइल रिपोर्ट का लीक होना अपने आप में संदेहास्पद है और यह एक सवाल खड़ा करता है कि क्या यह जानबूझकर अदालत पर दबाव बनाने और किसी ऐसे व्यक्ति की छवि खराब करने के लिए किया गया था जो सांप्रदायिकता के खिलाफ अपनी लड़ाई में समझौता करने के साथ-साथ गोधरा दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने में सहायक रहा था।
वास्तव में, आज के भारत में, तीस्ता सेतलवाड़ को रोकने की आवश्यकता है क्योंकि वह मानवाधिकारों और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई का भारतीय चेहरा बन गई हैं। उन्हें, किसी भी तरह, अन्य असहमतिपूर्ण आवाजों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए, ताकि उन्हें यह पता चल सके कि एक अधिनायकवादी राज्य की तानाशाही में कोई भी बिग ब्रदर से सवाल नहीं कर सकता है।
पिछले कुछ वर्षों में भारत में जो कुछ भी हो रहा है, उसे देखते हुए, वास्तव में ऑरवेल के क्लासिक 1984 की याद आती है, जिसमें नायक विंस्टन स्मिथ को अंततः बिग ब्रदर से प्यार करने के लिए बनाया जाता है, जो निरंतर निगरानी के माध्यम से आतंक का शासन बनाने में सफल होता है। दिलचस्प बात यह है कि 1984 का एक बड़ा हिस्सा जनमत द्वारा नहीं बल्कि अधिनायकवादी राज्य द्वारा तथ्यों के मिथ्याकरण के बारे में है। जिसमें नायक विंस्टन स्मिथ को अंत में उस बिग ब्रदर के सामने सर झुकाना ही पड़ता है जो निरंतर निगरानी के माध्यम से आतंक का शासन कायम करने में सफल होता है। दिलचस्प बात यह है कि 1984 का एक बड़ा हिस्सा आम जनता द्वारा फैलाई गई झूठी खबरों के बारे में नहीं, तानाशाही द्वारा फैलाई गई फेक न्यूज के बारे में है। कहानी में तीन पार्टी कार्यकर्ताओं को राजद्रोह की साजिश कबूल करने पर मजबूर किया जाता है और मौत के घाट उतार दिया जाता है जबकि, एक तस्वीर ये साबित करती है कि क्योंकि वे न्यूयॉर्क में थे और देश में साजिश करने के लिए मौजूद भी नहीं थे। लेकिन बिग ब्रदर की तानाशाही में कोई भी सच बोलने की हिम्मत नहीं करता। अंत में, ऑरवेल लिखते हैं, "पार्टी दो और दो पांच की घोषणा करेगी, और आपको इस पर विश्वास करना होगा।"
आइए आशा करते हैं कि तीस्ता सेतलवाड़ के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय तथ्यों की पवित्रता में हमारे विश्वास को बहाल करेगा और घोषित करेगा कि दो और दो चार होते हैं, पांच नहीं।
courtesy: outlookindia.com