झारखंड मॉब लिंचिंग के मृतक तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन सामने आई हैं। शाइस्ता परवीन ने सोमवार को चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों पर हत्या का मुकदमा नहीं दर्ज किया गया तो वो खुदकुशी कर लेंगी। शाइस्ता परवीन अपने परिजनों के साथ कलक्ट्रेट के दफ्तर पहुंचकर डीसी ए दोड्डे से मुलाकात की। उन्होंने आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। शाइस्ता ने इस मामले में आवेदन देकर पोस्टमार्टम, विसरा और एसआईटी रिपोर्ट की कॉपी मांगी है। डीसी ने उन्हें एसपी से मुलाकात कर इन रिपोर्ट्स की कॉपी लेने के लिए कहा। जबकि एसपी ने कोर्ट से कॉपी लेने को कहा।
झारखंड में मॉब-लिंचिंग के शिकार हुए तबरेज अंसारी की पत्नी शाहिस्ता ने कहा है कि अगर हत्यारों को फांसी नहीं हुई तो वो सुसाइड कर लेंगी। शाहिस्ता ने कहा, "अगर हत्यारों पर धारा 302 नहीं लगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। सब जानते हैं कि मेरे पति की मौत कैसे हुई लेकिन प्रशासन हमारे साथ खड़ा नहीं होना चाहता।"
इस रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों पर लगाया गया हत्या का आरोप हटा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, तबरेज की मौत दिल के दौरे से हुई। पुलिस ने अदालत में चार्जशीट पेश कर इस मामले में आईपीसी की धारा-302 (हत्या) के बजाय धारा-304 के तहत मुकदमा शुरू करने की सिफारिश की है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि चार्जशीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दाखिल की गई थी। सूत्रों ने कहा कि अब इस मामले में आरोपियों को हत्या का दोषी न मानते हुए उस पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलेगा।
बता दें कि झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में ग्रामीणों ने इस साल 17 जून को तबरेज को चोरी की एक बाइक के साथ पकड़ा था और उसकी पिटाई कर दी थी। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था और बाद में उसकी मौत हो गई। इस मामले में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जांच टीम की शुरूआती रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने देर से प्रतिक्रिया दी और डॉक्टरों ने तबरेज की चोटों का ठीक से इलाज नहीं किया। पोस्टमार्टम की अंतिम रिपोर्ट में इस मामले से जुड़े पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों और आम लोगों को क्लीनचिट दे दी गई है।
झारखंड में मॉब-लिंचिंग के शिकार हुए तबरेज अंसारी की पत्नी शाहिस्ता ने कहा है कि अगर हत्यारों को फांसी नहीं हुई तो वो सुसाइड कर लेंगी। शाहिस्ता ने कहा, "अगर हत्यारों पर धारा 302 नहीं लगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। सब जानते हैं कि मेरे पति की मौत कैसे हुई लेकिन प्रशासन हमारे साथ खड़ा नहीं होना चाहता।"
इस रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों पर लगाया गया हत्या का आरोप हटा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, तबरेज की मौत दिल के दौरे से हुई। पुलिस ने अदालत में चार्जशीट पेश कर इस मामले में आईपीसी की धारा-302 (हत्या) के बजाय धारा-304 के तहत मुकदमा शुरू करने की सिफारिश की है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि चार्जशीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दाखिल की गई थी। सूत्रों ने कहा कि अब इस मामले में आरोपियों को हत्या का दोषी न मानते हुए उस पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलेगा।
बता दें कि झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में ग्रामीणों ने इस साल 17 जून को तबरेज को चोरी की एक बाइक के साथ पकड़ा था और उसकी पिटाई कर दी थी। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था और बाद में उसकी मौत हो गई। इस मामले में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जांच टीम की शुरूआती रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने देर से प्रतिक्रिया दी और डॉक्टरों ने तबरेज की चोटों का ठीक से इलाज नहीं किया। पोस्टमार्टम की अंतिम रिपोर्ट में इस मामले से जुड़े पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों और आम लोगों को क्लीनचिट दे दी गई है।