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बंधुता तब तक नहीं हो सकती जब तक कि विभिन्न धार्मिक समुदाय सद्भाव में रहने के लिए उपलब्ध न हों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 21 अक्टूबर को देश में नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकने के लिए एक याचिका में अंतरिम निर्देशों का एक सेट जारी किया।
लाइव लॉ की रिपोर्ट है कि जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की एक पीठ ने दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के एनसीटी की सरकारों को उनके अधिकार क्षेत्र में हुए अभद्र भाषा अपराधों पर की गई कार्रवाई के बारे में अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि कोर्ट ने निर्देश दिया था कि ये सरकारें बिना किसी शिकायत की प्रतीक्षा किए किसी भी नफरत फैलाने वाले अपराध के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। बोलने वाले के धर्म की परवाह किए बिना कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत ने चेतावनी दी कि निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट को अदालत की अवमानना माना जाएगा।
जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की पीठ "भारत में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और आतंकित करने के बढ़ते खतरे" को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह शिकायत गंभीर है कि अधिकारी घृणा अपराधों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज नहीं कर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत "देश में नफरत के मौजूदा माहौल" और अधिकारियों की कुल निष्क्रियता से संबंधित है।
"भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और बिरादरी के रूप में देखता है, व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना प्रस्तावना में निहित मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। बंधुत्व तब तक नहीं हो सकता जब तक कि विभिन्न धर्मों के समुदाय के सदस्य या जातियां सद्भाव में रहने में सक्षम हैं", पीठ ने आदेश में कहा।
याचिकाकर्ता ने चिंता व्यक्त की है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है और उल्लंघन केवल बढ़े हैं।
इस चिंता को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आदेश में कहा:
"हमें लगता है कि अदालत पर मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और संवैधानिक मूल्यों, विशेष रूप से कानून के शासन और राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक चरित्र की रक्षा और संरक्षण करने का कर्तव्य है।"
जारी किए गए निर्देश महत्वपूर्ण हैं:
1. प्रतिवादी 2 से 4 (दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार) एक रिपोर्ट दाखिल करेंगे कि उनके अधिकार क्षेत्र में इस रिट याचिका की विषय वस्तु के रूप में कृत्यों के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है।
2. प्रतिवादी 2 से 4 यह सुनिश्चित करेंगे कि जब भी कोई भाषण या कोई कार्रवाई होती है, जिसमें आईपीसी की धारा 153ए, 153बी, 295ए और 506 आदि जैसे अपराध होते हैं, तो बिना किसी शिकायत के स्वत: संज्ञान लेकर रजिस्टर करने के लिए कार्रवाई की जाती है। मामले दर्ज करें और कानून के अनुसार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करें। हम यह स्पष्ट करते हैं कि इन निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट को न्यायालय की अवमानना के रूप में देखा जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
3. प्रतिवादी 2 से 4 अधीनस्थों को निर्देश जारी करेंगे ताकि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जा सके। हम आगे यह स्पष्ट करते हैं कि इस तरह की कार्रवाई भाषण के निर्माता के धर्म की परवाह किए बिना की जाए, ताकि प्रस्तावना द्वारा परिकल्पित भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को संरक्षित किया जा सके।
कोर्ट रूम में
याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्ला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि भाजपा नेता परवेश वर्मा ने मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। सिब्बल ने कहा, "हमने कई शिकायतें दर्ज की हैं। यह अदालत या प्रशासन स्थिति रिपोर्ट मांगने के अलावा कभी कार्रवाई नहीं करता है। ये लोग दैनिक आधार पर कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं।"
पीठ ने हालांकि ऐसे अपराधों के संबंध में यूएपीए लागू करने की प्रार्थना पर संदेह व्यक्त किया। सिब्बल ने जवाब दिया कि देश के विभिन्न हिस्सों में धर्म संसद की घटनाओं और राजनीतिक बैठकों में हुए हेट स्पीच के अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन करने के लिए प्रार्थना की जाती है।
"क्या मुसलमान भी अभद्र भाषा कर रहे हैं?", न्यायमूर्ति जोसेफ ने पूछा। सिब्बल ने उत्तर दिया कि घृणास्पद भाषण देने वाले को बख्शा नहीं जाना चाहिए।
इस मौके पर जस्टिस जोसेफ ने कहा, "अनुच्छेद 51ए कहता है कि हमें वैज्ञानिक सोच विकसित करनी चाहिए। और धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं? यह दुखद है।" न्यायमूर्ति रॉय ने याचिका में उल्लिखित बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि वे "बहुत परेशान करने वाले" हैं, खासकर इस तथ्य पर विचार करते हुए कि हमारा देश एक लोकतंत्र है और धर्म तटस्थ है। लेकिन उन्होंने पूछा कि क्या केवल एक समुदाय विशेष के खिलाफ बयानों को उजागर किया जाता है। मामले की सुनवाई शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 940/2022 है।
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