PM मोदी की हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के पास शिकायत दर्ज

Written by sabrang india | Published on: April 24, 2024
जयपुर के पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ के पास नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए व्यक्तिगत शिकायत दर्ज की गई। पत्र को आवश्यक कार्रवाई के लिए बांसवाड़ा एसपी को भेजा गया।



राजस्थान इलेक्शन वॉच और पीपुल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने सोमवार, 22 अप्रैल, 2024 को देर शाम राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के कई नेताओं के खिलाफ 21 अप्रैल, 2024 को बांसवाड़ा,राजस्थान में सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाला भाषण देने और आदर्श आचार संहिता और जन प्रतिनिधित्व कानून1951 की  धारा 123 (3) और (3 ए), 125 का उल्लंघन करने के लिए तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की।पीयूसीएल से कविता श्रीवास्तव और राजस्थान इलेक्शन वॉच से मुकेश गोस्वामी ने सीईओ ओएसडी सुरेश चंद,आरएएस से मुलाकात की,शिकायत दी.

शिकायत में कहा गया कि नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए नफरत भरे भाषण की सामग्री न केवल झूठी है, बल्कि धर्म और समुदाय के आधार पर नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देने, विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य और शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देने के वाली है।साथ ही बड़ी बात यह है कि यह भाषण सांप्रदायिक आधार पर नागरिकों से वोट हासिल करने के लिए एक चुनावी रैली में दिया गया है।

यह भी कहा गया है कि उक्त भाषण स्पष्ट रूप से राजस्थान और पूरे देश में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करता है। इसी प्रकार, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का यह भाषण जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य है जिसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को अपमानित करना  या धर्म और धार्मिक विश्वासों का अपमान करने का प्रयास करना है। एक तरह से मोदी का भाषण मुसलमानों को 'घुसपैठिया' कहकर उनके खिलाफ हिंदुओं को भड़काने वाला है. 

यह भी आग्रह किया गया कि 21 अप्रैल 2024को राजस्थान के  बांसवाड़ा में आयोजित विजय शंखनाद सभा में दिए गए नफरत भरे भाषण के लिए नरेंद्र मोदी और भाजपा उम्मीदवारों महेंद्रजीत सिंह मालवीय और डॉ. मन्ना लाल रावत के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत कार्रवाई शुरू की जाए।उन से यह भी आग्रह किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(3), 123(3ए), और धारा 125 और आदर्श आचार संहिता के नियम 1 और 3 के तहत उल्लंघन का संज्ञान लिया जाए और इस दिशा में  नरेंद्र मोदी और अन्य उम्मीदवारों महेंद्रजीत सिंह मालवीय और डॉ. मन्ना लाल रावत के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी करना तक ही सीमित नहीं बल्कि उन्हें चुनाव के  लिए अयोग्य ठहराने की सख्त कार्रवाई भी की जाए.साथ ही सभा के आयोजकों, सीपी जोशी,प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और बैठक में उपस्थित या शामिल भाजपा के अन्य सदस्यों के खिलाफ भी आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई.जयपुर में नरेंद्र मोदी के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए एक शिकायत दी गई।

नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक बी जे पी द्वारा 21 अप्रैल को बांसवाड़ा में दिए गए अभद्र भाषण के संबंध में कविता श्रीवास्तव और भंवर मेघवंशी द्वारा जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ के पास एक शिकायत दर्ज की गई। पुलिस कमिश्नर ने यह तर्क देते हुए एफआईआर दर्ज करने में अनिच्छा दिखाई कि बांसवाड़ा में हुए एक कथित अपराध पर उनका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हमने आग्रह किया कि शून्य नंबर की एफआईआर दर्ज की जा सकती है और यह भी बताया गया कि 153 (ए), 295 (ए) और 505 आईपीसी की धाराओं के लिए किसी क्षेत्राधिकार की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, पुलिस आयुक्त ने बांसवाड़ा एसपी को एफआईआर अग्रेषित करने पर सहमति व्यक्त की, जो आज उन्होंने अग्रेषित किया गया है (संलग्न पत्र देखें)। दोनों द्वारा की गई शिकायत के अनुसार प्रधान मंत्री बांसवाड़ा में भाजपा उम्मीदवारों महेंद्रजीत सिंह मालवीय और डॉ मन्ना लाल रावत के लिए प्रचार कर रहे थे तथा वहां विजय शंखनाद सभा में उनके सार्वजनिक संबोधन की सामग्री न केवल झूठी थी, बल्कि जानबूझकर धर्म के आधार पर नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देने वाली थी। उन्होंने मुसलमानों को 'घुसपैठिए' कहकर हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया और आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदुओं की संपत्ति और संपत्तियों को जब्त करने और इसे मुसलमानों के बीच वितरित करने की योजना बना रही थी।अपने भाषण में,मोदी ने जनता को "क्या सोना छीनने और महिलाओं (हिंदू) के मंगल सूत्र छीनने का ऐसा कृत्य स्वीकार्य होगा" जैसे सवालों से उकसाया। उन्होंने बार-बार कहा कि वह उन्हें सूचित करने आए थे, जबकि वास्तव में उनका तात्पर्य यह था कि वह उन्हें उनकी पार्टी के सत्ता में नहीं आने की स्थिति में गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देने आए थे। शिकायत में कहा गया है कि नफरत फैलाने वाला भाषण मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित और कवर किया गया है,देश के सर्वोच्च पद  पर आसीन व्यक्ति द्वारा दिया गया है,अतः इसके गंभीर और स्थायी परिणाम होने के अलावा,विभाजनकारी और सांप्रदायिक आधार पर चुनावों को प्रभावित करना तय है।भविष्य में किसी भी पक्ष द्वारा ऐसे प्रयासों की पुनरावृत्ति न हो,यह सुनिश्चित करने के लिए यह आवेदन ठोस उपाय करने का आग्रह करता है।

पीयूसीएल और राजस्थान इलेक्शन वॉच निर्वाचन आयोग के साथ इस मामले को आगे बढ़ाएंगे और इसी प्रकार शिकायतकर्ताओ द्वारा एफआईआर  की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जाएगा। 

( कविता श्रीवास्तव, वी सुरेश, भंवर मेघवंशी और अनंत भटनागर ( पीयूसीएल) अरुणा रॉय, निखिल डे, मुकेश गोस्वामी, कमल टाक, सरफराज शेख़ ( राजस्थान इलेक्शन वॉच )

बाकी ख़बरें