निजामुद्दीन मरकज में नमाज अदा करने की इजाजत के अगले ही दिन केंद्र का दिल्ली HC में U टर्न

Written by Sabrangindia Staff | Published on: April 14, 2021
नई दिल्ली। रमजान के दौरान दिल्ली स्थित निजामुद्दीन मरकज में श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत देने के एक दिन बाद ही केंद्र सरकार ने इस पर यू-टर्न लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि राजधानी में नए आपदा प्रबंधन नियमों के तहत सभी धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।



केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही हाई कोर्ट में लोगों को मरकज में जाने की सशर्त इजाजत देने पर सहमति जताई थी, लेकिन मंगलवार को केंद्र ने कह दिया कि राजधानी में नए आपदा प्रबंधन नियमों के तहत सभी धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

केंद्र ने कहा कि इस मामले में दक्षिणी दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित बंगले वाली मस्जिद वाली शामिल है, जो पिछले साल मार्च से बंद है, जब भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर तब्लीगी जमात से जुड़े लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

हाईकोर्ट दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि प्रतिबंधों में ढील देकर लोगों को मरकज के अंदर नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए।

सोमवार को, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसमें कहा गया था कि पुलिस द्वारा सत्यापित 200 लोगों की सूची से केवल 20 लोगों को ही एक बार में नमाज के लिए मस्जिद परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है।

NDTV के मुताबिक, हरिद्वार में जारी महाकुंभ के दौरान जुट रही लाखों लोगों की भीड़ को लेकर उठ रहे सवालों के बीच हाई कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया था कि आपकी अधिसूचनाओं में क्या आपने धार्मिक स्थलों पर 20 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी लगाई है...?

कोर्ट ने केंद्र सरकार से सभी धार्मिक, राजनैतिक, शैक्षिक, सामाजिक तथा खेल-संबंधी जमावड़ों पर रोक लगाने के अपने नए रुख को लेकर एफिडेविट दाखिल करने के लिए भी कहा। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कोर्ट से कहा है कि सिर्फ 200 लोगों की सूची तैयार करना मुश्किल काम होगा। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद को भी निश्चित संख्या तय करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई भी अन्य धार्मिक पूजास्थल ऐसा नहीं करते हैं। कोर्ट ने कहा कि 200 लोगों की सूची स्वीकार्य नहीं है।

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