गुजरात में धार्मिक आधार पर भेदभाव के विरुद्ध हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

Written by Sabrangindia Staff | Published on: October 13, 2018
माइनॉरिटी कोआर्डिनेशन कमेटी के कन्वेनर मुजाहिद नफ़ीस द्वारा गुजरात में सरकार द्वारा गठित गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड द्वारा एक ही धर्म के स्थानों को जनता के टैक्स के पैसे से लाभान्वित किये जाने के विषय में गुजरात हाईकोर्ट  के समक्ष जनहित याचिका दायर की गयी। 



इस याचिका में मांग की गयी है कि देश का संविधान स्पष्ट कहता है कि राज्य किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, व सभी को समान दृष्टि से देखेगा, वहीँ गुजरात में यात्राधाम विकास बोर्ड इसकी स्पष्ट अनदेखी करते हुए एक ही धर्म को मदद कर रहा है, जबकि इसके लिए धनराशि जनता के टैक्स से ली जा रही है। 

याचिका में मांग की गयी है कि सरकार सभी धर्मो के स्थानों का सर्वे करे व उनको भी वही लाभ मिले जो कि दूसरों को दिए जा रहे हैं। 

हाईकोर्ट ने कल माइनॉरिटी कोआॉर्डिनेशन कमेटी की दलीलों को सुना और गुजरात के मुख्य सचिव व  गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड मुख्य कार्यकारी अधिकारी  को नोटिस जारी करते हुए 12 दिसंबर 2018 तक जवाब देने को कहा। अगली सुनवाई 12 दिसंबर 2018 को होगी। 

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